बिहार में बांका की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में शनिवार को तीन सहोदर भाइयों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) जेके सिन्हा ने जिले के बौंसी थाना के नया गांव निवासी समरी मंडल की हत्या के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद गांव के ही संजय मंडल, संतोष मंडल और पिंटू मंडल को उम्र कैद की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने इसके अलावा दोषियों को पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार इन दोषियों ने 8 नवम्बर 2008 को भूमि विवाद को लेकर समरी मंडल की तेज हथियार से हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र पंजू मंडल ने संबंधित थाना में अभियुक्तों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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