जयपुर की एक अदालत में श्री श्री रविशंकर के खिलाफ दायर की गई एक याचिका में पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई.
बुधवार को रविशंकर के खिलाफ यह याचिका उनके उस बयान पर दायर की गई है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चे नक्सलवाद के रास्ते पर चले जाते हैं. अधिवक्ता सुरेंद्र ढाका ने भारतीय दंड संहित की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्मस्थान और निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता फैलाने), 153 बी, 499 और 500 के तहत सांगनेर की अदालत में ये शिकायत दर्ज की.गौरतलब है कि रविशंकर के इस बयान की देश भर में आलोचना हो रही है. विविध
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