फारुक के खिलाफ अपनी बेटी को प्रताड़ित करने और पीट-पीट कर जान से मार डालने के आरोप में कर्नाटक पुलिस ह्त्या का मुकदमा दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि आफरीन के पिता उमर फारुक के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। फारूक की पत्नी रेशमा का बयान दर्ज किए जाने के बाद मामला दर्ज होगा।
आज सुबह 11:30 बजे दिल का दौरा पड़ने के कारण तीन महीने की आफरीन की मौत वाणि विलास अस्पताल में हो गई। पुलिस ने कहा कि फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद फारुक ने कबूल किया है कि उसने अपनी बेटी की हत्या करने की कोशिश की क्योंकि उसे औलाद के तौर पर लड़की नहीं चाहिए थी।
आफरीन की मां रेशमा की शिकायत पर फारुक आठ अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। अस्पताल के शिशु रोग विभाग के गहन चिकित्सा केंद्र (आईसीयू) में आफरीन को सात अप्रैल को भर्ती कराया गया था। उसके माथे पर सिगरेट से जलाए जाने के निशान थे और गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी।
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