झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को जमानत दे दी है. वे पिछले दो साल से न्यायिक हिरासत में हैं. हाईकोर्ट ने अवैध निवेश और हवाला कारोबार मामले में दो साल से अधिक समय से जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को जमानत दे दी है.
न्यायमूर्ति एच सी मिश्रा की एकल पीठ ने गुरुवार को कोड़ा को जमानत दे दी. कोड़ा 30 नवंबर 2009 से न्यायिक हिरासत में हैं. कोड़ा 2006 से 2008 के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे. अक्तूबर 2009 में आयकर एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा देश भर में 69 परिसरों पर छापा मारे जाने के बाद चाईबासा के सतर्कता ब्यूरो ने कोड़ा को गिरफ्तार किया था.
आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि कोड़ा और उनके कथित सहयोगियों के परिसरों पर छापे के दौरान 2500 करोड़ रुपए के अवैध निवेश और हवाला लेनदेन के संबंध में दस्तावेज बरामद किए गए थे. बाद में सीबीआई ने ईडी के साथ इस मामले को अपने हाथों में ले लिया था. कोड़ा निर्दलीय विधायक थे और उन्होंने झारखंड में संप्रग सरकार का नेतृत्व किया था. उनके कथित सहयोगी बिनोद सिन्हा, विकास सिन्हा और तीन अन्य लोग इसी मामले में अब भी न्यायिक हिरासत में हैं.
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