आंध्र प्रदेश में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को पुलिस की चार दिन की पूछताछ के बाद बुधवार को फिर आदिलाबाद जिला जेल भेज दिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अदालत ने हालांकि ओवैसी को पांच दिन के लिए पुलिस की हिरासत में भेजा था, लेकिन पुलिस ने चार दिन में ही पूछताछ पूरी कर ली।
पुलिस ने ओवैसी को आठ जनवरी को गिरफ्तार किया था और अगले ही दिन निर्मल नगर की अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनके खिलाफ राजद्रोह, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने तथा आपराधिक षड्यंत्र के मामले दर्ज किए गए हैं।
अदालत पुलिस की एक अन्य याचिका पर बाद में सुनवाई करेगी, जिसमें ओवैसी के आवाज का नमूना लेने की अनुमति मांगी गई है। पूछताछ के दौरान ओवैसी ने भड़काऊ भाषण की सीडी में अपनी आवाज होने से इंकार किया। उधर, ओवैसी के वकीलों ने आदिलाबाद सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की। याचिका सुनवाई के लिए अभी सूचीबद्ध की जानी है।
1 टिप्पणी:
पेशी ओ-वेशी भड़क, बोले न्यायाधीश ।
बके गालियाँ राम को, लेकिन देख खबीस ।
लेकिन देख खबीस, *राम दो दो हैं आये ।
दे दलील वे किन्तु, जमानत हम ठुकराए ।
नियमबद्ध अन्यथा, एक क्षण भी है वेशी ।
करदूं काम-तमाम, आखिरी होती पेशी ।।
* दोनों वकीलों के नाम में राम
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