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| रूपम पाठक |
बिहार के पूर्णिया के विधायक राजकिशोर केसरी हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही शिक्षिका रूपम पाठक को पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जमानत दे दी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी़ एऩ सिन्हा और शिवाजी पांडेय की खंडपीठ ने रूपम द्वारा जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में जमानत दे दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश कुमार ने बताया कि महिला होने तथा हत्या में इस्तेमाल किए गए जब्त चाकू पर संदेह जताया गया था। इसी को आधार मानते हुए न्यायालय ने जमानत दी है।
उल्लेखनीय है कि चार जनवरी 2011 को पूणिया जिले के खजांची हाट थाना क्षेत्र में केसरी की उनके आवास पर ही हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की कई महिला संगठन और विपक्षी दलों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की सिफारिश की थी। सीबीआई की अदालत ने 11 अप्रैल 2012 को इस मामले में रूपम को आजीवन कारावास की सुनाई थी। रूपम पूर्णिया के ही एक निजी विद्यालय की शिक्षिका है, जो वर्तमान समय में पटना के बेउर जेल में बंद है।

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