दिल्ली में 16 दिसंबर को चलती बस में पैरामेडिकल छात्र के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में नाबालिग आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड ने गुरुवार को आरोप तय कर दिए। प्रमुख मजिस्ट्रेट गीताजंलि गोयल की अदालत ने प्रथमदृष्या साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए नाबालिग के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। नाबालिग के खिलाफ हत्या, डकैती, सामूहिक दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौनाचार, हत्या का प्रयास और सबूत मिटाने की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं।
किशोर न्याय बोर्ड ने इस मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के लिए छह मार्च की तारीख तय की है। इसके अलावा सब्जी विक्रेता के साथ लूटपाट, गलत तरीके से बंधक बनाने, सबूत मिटाने के आरोपों के तहत भी नाबालिग के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। इस मामले में बोर्ड 12 मार्च से गवाहों के बयान दर्ज करेगा। दोनों मामलों में नाबालिग ने अपने आप को बेकसूर बताया। इससे पहले पुलिस ने जांच पूरी करते हुए बोर्ड के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया था।
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