बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (29 अप्रैल) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 29 अप्रैल 2013

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (29 अप्रैल)


पटवारी के गांव में आने की तिथि का पंचायत में बोर्ड लगाने के निर्देश

कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने बालाघाट, वारासिवनी, बैहर, लांजी एवं कटंगी के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन में एक बोर्ड लगवायें, जिसमें पटवारी के वहां पर उपस्थित रहने का दिन एवं समय की जानकारी अंकित हो। जिससे बोर्ड पर लगी जानकारी के अनुसार ग्रामीण संबंधित दिन को निर्धारित समय पर पटवारी से अपना काम के लिए पहुंच सके। उन्होंने पटवारियों के ग्रामों के भ्रमण के रूटचार्ट की एक प्रति भी जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने कहा है। जिससे ग्रामीण के दौरान ग्राम में पटवारी की उपस्थिति देखी जा सके। 

सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं के, मालिकों के विरूध्द एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश

कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने सभी एस.डी.एम. एवं नगरीय निकायों के नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सड़कों पर आवारा घूमने एवं यातायात को बाधित करने वाले पशुओं के मालिकों के विरूध्द थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करायें और उन्हें जेल भिजवायें। पशुओं को कांजीहाउस भेजने मात्र से काम नहीं चलेगा। अधिकारियों को इस संबंध में दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु से बड़ा दोषी उसका मालिक होता है। पशु आवारा छोड़ने वाले पशु मालिक पर सख्त कार्यवाही होना चाहिए। एस.डी.एम. से कहा गया है कि वे आवारा पशुओं के मालिकों के विरूत्र धारा 113 के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भिजवायें। पशु मालिक की लापरवाही के कारण किसी राहगीर की जान को खतरे में नहीं डाला सकता है। 

बस ऐजेंटों के विरूध्द सख्त कार्यवाही करने के निर्देश, बस स्टेंड का अतिक्रमण सख्ती से हटायें

कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने जिला परिवहन अधिकारी एवं सभी एस.डी.एम. को निर्देशित किया है कि वे बस एजेंटों के विरूध्द सख्त कार्यवाही करें ।  जिले में कहीं पर भी चलने वाली बसों में ड्राईवर एवं कंडक्टर के अलावा कोई भी एजेंट नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिले के सभी बस स्टेंड में दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण को सख्ती से हटाने के निर्देश भी दिये है। परिवहन अधिकारी एवं एस.डी.एम. को इस संबंध में दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि यात्रियों की स्वतंत्रता का हनन करने वाले ऐजेंटों के विरूध्द धारा 107-16 के तहत कार्यवाही कर उन्हें जेल भिजवायें। यात्रियों को अपनी इच्छा से बसों में यात्रा करने का अधिकार है। लेकिन देखने में आ रहा है कि बस एजेंट यात्रियों को अपनी ही बस में बैठने के लिए बाध्य करते है और उन्हें दूसरी बस में नहीं बैठने देते है। जिले में कही पर भी ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं की जायेगी। एस.डी.एम. को निर्देशित किया गया है कि वे बस स्टेंड एवं बसों का आकस्मिक निरीक्षण करें और  सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी ऐजेंट नजर न आये। सवारी को बुलाकर बस में बैठाने वाले एवं किसी अन्य बस में नहीं बैठने के लिए बाध्य करने वाले एेंजेंटों को जेल भेजें। बस में कोई क्लीनर एवं हेल्पर नहीं रहेगा। बालाघाट,, वारासिवनी, कटंगी, लालबर्रा, लांजी, बैहर मलाजखंड के बस स्टेंड में दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण को सख्ती से हटा दिया जाये। कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर ने रजेगांव में बस ऐजेंट द्वारा यात्रियों को अपनी बस में ले जाने के लिए उन्हें अन्य बस से गोंदिया नहीं जाने के लिए बाध्य किये जाने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य में कहीं से ऐसी शिकायत नहीं मिलना चाहिए। जिले के भ्रमण के दौरान बस स्टेंड में भी अतिक्रमण नजर नहीं आना चाहिए और बसों का व्यवस्थित संचालन मिलना चाहिए। 

प्रेशर हार्न बजाने वाले वाहनों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश

कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे प्रेशर हार्न बजाने वाले वाहनों के विरूध्द सख्त कार्यवाही करें। कहीं पर  भी वाहनों में प्रेशर हार्न बजते हुए नहीं पाया जाना चाहिए। जिस किसी भी वाहन में प्रेशन हार्न बजता पाया जाये तो उस वाहन का पीछा किया जाये और ड्राईवर के विरूध्द लोक शांति भंग करने का प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भेजा जाये। 

नापतौल उपकरणों का सत्यापन नहीं कराने पर 17 व्यापारियों के विरूध्द प्रकरण दर्ज, उपभोक्ता से की जा रही थी धोखाधड़ी

नापतौल उपकरणों का समय सीमा में सत्यापन एवं मुद्रांकन नहीं कराने पर कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर के निर्देश पर नापतौल विभाग द्वारा 17 व्यापारियों के विरूध्द माप विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ कर  दी गई है। कलेक्टर द्वारा नापतौल विभाग के अधिकारियों को पूर्व में ही निर्देश दिये गये थे कि वे व्यापारियों के मापक उपकरणों का निरीक्षण करें और उपभोक्ता को निर्धारित वजन से कम वजन तौल कर सामान देने वालों के विरूध्द सख्त कार्यवाही करें। इसी कड़ी में नापतौल विभाग के विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा 17 व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर तौल उपकरणों का सत्यापन नहीं कराने एवं पूर्व से पैक किये रखे पैकेटों पर विधिक माप विज्ञान पैकेज कमोडिटी नियम 2011 के तहत घोषणायें अंकित नहीं होने पर उनके विरूध्द प्रकरण दर्ज किया गया है। इन 17 व्यापारियों के विरूध्द प्रकरण दर्ज कर सहायक नियंत्रक नापतौल छिदंवाड़ा को भेज दिया गया है। विधिक माप विज्ञान अधिकारी श्री आर.के. कछवाहा ने बताया कि भटेरा चौकी बालाघाट के संतोष वासनिक, धरमलाल बर्ड़े, गौली मोहल्ला बालाघाट के महबूब भाई, लखेरा मोहल्ला के रामेकिशोर मानेश्वर, पद्मा ब्रम्हे, गुजरी बाजार के पवन कुमार खत्री, शांति नगर बालाघाट के मनोज कुमार परते, योगेश चौरे, ढीमरटोला के अनिल पांचे, कुम्हारी मोहल्ला के मोहम्मद असफाक, गुजरी बाजार के पप्पू असाटी, कमलेश भारद्वाज, गणेश किराना गुजरी बाजार, नर्मदा नगर के दिनेश सुराना(जैन बेकरी), गुजरी बाजार के विजय विधानी, झूलेलाल ट्रेडर्स के श्याम मंगलानी, ताराचंद किराना के चैनलाल चांदवानी तथा गुरूनानक ट्रेडर्स के गुलाब मंगलानी के विरूध्द तौल उपकरणों का सत्यापन नहीं कराने एवं पूर्व से पैक किये रखे पैकेटों पर विधिक माप विज्ञान पैकेज कमोडिटी नियम 2011 के तहत घोषणायें अंकित नहीं होने पर उनके विरूध्द प्रकरण दर्ज किया गया है। 

टीकाकरण कार्य में लापरवाही का मामला, तीन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस

गर्भवती माताओं एवं बच्चों के टीकाकरण कार्य में लापरवाही बरतने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. खोसला ने दो ए.एन.एम. एवं एक एम.पी. डब्ल्यू. को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपायली के अंतर्गत ए.एन.एम. श्रीमती जी. सिलेकर, श्रीमती संगीता बारमाटे एवं एम.पी. डब्ल्यू. श्री मदन बंसोड़ द्वारा गर्भवती माता के टीकाकरण कार्य में गंभीर लापरवाही बरती गई । इनके द्वारा ग्राम उमरवाड़ा निवासी गर्भवती माता श्रीमती सुकवंता का ठीक से टीकाकरण नहीं किया गया और बी.पी. एवं एच.बी. की भी जांच नहीं की गई थी। इन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान शिशु की मृत्यु हो गई। इन कर्मचारियों द्वारा अपनेर् कत्तव्य में बरती गई लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  अधिकारी डॉ. खोसला ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। इन कर्मचारियों को तीन दिन के भीतर अपना जवाब पेश करने कहा गया है। समय सीमा में समाधान कारक जवाब नहीं मिलने पर इन कर्मचारियों के विरूध्द एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। 

27 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पी.पी.ओ. का किया गया वितरण, दो कर्मचारियों को एडवांस में मिला पी.पी.ओ.

जिला पेंशन कार्यालय द्वारा चालू माह अप्रैल में विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त 27 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण कर उनके पी.पी.ओ.(पेंशन प्राधिकार पत्र) का वितरण किया गया। इनमें से दो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तिथि 30 अप्रैल से एक दिन पहले ही एडवांस में पी.पी. ओ. प्राप्त हो गया है। कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने इन कर्मचारियों को पी.पी.ओ. का वितरण किया। जिला पेंशन अधिकारी श्री जे.एस. पटियाल ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की रामेश्वरी सहारे, सरिता मतेल, लामता स्कूल की उमा उके, भारी मशीनरी संभाग की कांताबाई, जनपद कार्यालय बालाघाट की लक्ष्मी पारधी, पशु चिकित्सा सेवा विभाग की सरला बाई तिवारी, भेंडारा स्कूल की अनुसूईया पालेवार, आलेझरी स्कूल के यादोराव पारधी, वैनगंगा संभाग के हेमंतलाल लिल्हारे, कटोरी स्कूल के जन्नुलाल गौतम, कारंजा स्कूल के हर्षवर्धन पांडेय, जिला जेल बालाघाट के शेख सफीक तथा लोक निर्माण विभाग के मानक लाल कुर्मी को पी.पी.ओ. का वितरण किया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी वैनगंगा संभाग के नवीन कुमार मेथ्यु, कृषि विभाग बैहर के धरमसिंह मरावी, मोहनपुर स्कूल के रमेश कुमार चौधरी, बिरसा स्कूल की सुबनबाई धुर्वे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की डीलन भवरे, बालाघाट तहसील के पटवारी रामप्रसाद दमाहे, गढ़ी स्कूल की स्व. श्रीमती गीताबाई  श्यामकुंवर, परसवाड़ा स्कूल की सुजाता बागड़े, वन विभाग के राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, बोदा स्कूल के कांताबाई पारधी, तहसील कार्यालय लांजी के शोभेलाल डहाटे, हट्टा स्कूल के भरतलाल मेश्राम को पी.पी.ओ. का वितरण किया गया है। वन विभाग के कमलेश कुमार चौरसिया एवं बाल विकास परियोजना बालाघाट के दीपक कुमार मिश्रा 30 अप्रैल 2013 को सेवानिवृत्त होने वाले है। इन्हें सेवानिवृत्ती से एक दिन पहले एडवांस में पी.पी.ओ. प्रदान किया गया है। 

शासकीय आवास में अवैध कब्जा जमाये, चार कर्मचारियों को आवास खाली करने के निर्देश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. खोसला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर कटंगी के चार आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाये कर्मचारियों को तत्काल आवास खाली करने के निर्देश दिये है। इन कर्मचारियों का कटंगी से अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के बाद भी उनके द्वारा आवास अब तक रिक्त नहीं किया गया है। कटंगी के एस.डी.एम. से कहा गया है कि वे इन कर्मचारियों से शासकीय आवास रिक्त करवायें। कटंगी में पदस्थ रहे ड्रेसर जी.एस. पंडेले का सिविल अस्पताल वारासिवनी, वार्ड बाय ओ.डी. कामड़े का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किरनापुर, वाहन चालक यशवंत पटले का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालबर्रा में 7 जुलाई 2012 को स्थानांतरण कर दिया गया है। इसी प्रकार नेत्र सहायक सम्राट गजभिये का 7 जुलाई 2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किरनापुर स्थानांतरण हो गया है। इन कर्मचारियों द्वारा अन्यत्र स्थानांतरित होने के बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर कटंगी के शासकीय आवासों पर अनाधिकृत रूप सेआधिपत्य रखा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खोसला ने कटंगी के एस.डी.एम. से कहा है कि वे अनाधिकृत रूप से शासकीय आवासों पर कब्जा जमाये इन कर्मचारियों से आवास रिक्त करवायें। 

मई माह में 50 नसबंदी शिविरों का आयोजन, प्रत्येक शिविर में 50 नसबंदी आपरेशन का लक्ष्य

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा माह मई 2013 में जिले के विभिन्न स्थानों पर 50 नसबंदी शिविरों के आयोजन का कार्यक्रम बनाया गया है। इनमें से प्रत्येक शिविर में 50 नसबंदी आपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। इन शिविरों में विशेषज्ञ सर्जन द्वारा दूरबीन पध्दति से महिलाओं के नसबंदी आपरेशन किये जायेंगें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. खोसला ने बताया कि आगामी 01 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किरनापुर, हट्टा, कटंगी, 02 मई को लालबर्रा, लामता, परसवाड़ा, 04 मई को तिरोड़ी, लांजी, बिरसा, 08 मई को किरनापुर, वारासिवनी, कटंगी, 09 मई को बैहर, लांजी, बिरसा, 11 मई को परसवाड़ा, लामता, डोंगरमाली, 13 मई को तिरोड़ी, मंडई, बैहर, 15 मई को वारासिवनी, खैरलांजी, लालबर्रा, 16 मई को लांजी, किरनापुर, खैरलांजी, 18 मई को मोहगांव, कटंगी व बैहर में नसबंदी शिविर लगाया जायेगा। महिलाओं के नसबंदी आपरेशन के लिए आगामी 20 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लांजी, परसवाड़ा, लामता, 22 मई को वारासिवनी, खैरलांजी, किरनापुर,, हट्टा, 27 मई को लालबर्रा, वारासिवनी, बैहर, 29 मई को बिरसा , डोंगरमाली, कटंगी तथा 30 मई को परसवाड़ा, लांजी व लालबर्रा में शिविर लगाया जायेगा। इसके अलावा जिला चिकित्सालय बालाघाट में 04, 11, 18 एवं 25 मई को महिलाओं के नसबंदी आपरेशन के लिए शिविर लगाया जायेगा। इन शिविरों में विशेषज्ञ सर्जन डॉ. श्रीमती राजरानी खरे, डॉ. श्रीमती अनिता पाराशर, डॉ. श्रीमती बारमाटे, डॉ आर.के. चतुर्वेदी द्वारा दूरबीन पध्दति से महिलाओं के नसबंदी आपरेशन किये जायेंगें। जिले के विवाहित दम्पत्तियों से अपील की गई है कि वे अपना परिवार दो बच्चों तक ही सीमित रखें और परिवार नियोजन के स्थायी साधन के रूप में नसबंदी आपरेशन को अपनायें तथा अपने निकटवर्ती स्थान पर लगने वाले शिविर का लाभ उठायें। 

ललिता कावरे को मछुआ दुर्घटना बीमा योजना में मिली एक लाख रु. की राशि

बालाघाट तहसील के ग्राम परसवाड़ा-लिंगा की निवासी ललिता कावरे को मछुआ दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत एक लाख रु. की सहायता राशि प्रदान की गई है। ललिता के पति नेहरूलाल की 7 सितम्बर 2011 को घिसर्री नदी की बाढ़ में बह जाने से मृत्यु हो गई थी। कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने आज ललिता बाई को एक लाख रु. का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर उप संचालक मत्स्योद्योग श्री आर.के. राय एवं श्रीमती मीना कोकोटे भी मौजूद थी। क लाख रु. का चेक पाकर ललिता की आंखे नम हो गई। ललिता के चार बच्चे है। वह इस राशि को बैंक में जमा कराना चाहती है। जिससे यह राशि आने वाले समय में बच्चों के काम आ सके और वह उनका विवाह करा सके। उल्लेखनीय है कि मत्स्य पालन का कार्य करने वाले मछुआरों को मत्स्य पालन विभाग द्वारा बीमा सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उनका नि:शुल्क बीमा कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मछुआरे की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को एक लाख रु. की राशि बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है। 



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