सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से सबा, फरहा खुश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 10 अप्रैल 2013

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से सबा, फरहा खुश


बिहार की 16 वर्ष की सिर से जुड़ी बहनें, सबा और फरहा, और उनके परिजन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से काफी खुश हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि बहनों को खर्च के लिए प्रत्येक महीने 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाए। पटना के समनपुर की रहने वाली सबा ने बातचीत के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर खुशी व्यक्त की और कहा कि 5,000 रुपए में उन दोनों बहनों का खर्च चल जाएगा। सबा कहती है कि फरहा के साथ जन्म से ही वह जुड़ी हुई है, और ऑपरेशन न करने के फैसले ने हम दोनों का साथ और बढ़ा दिया है। 

दूसरी जुड़वा फरहा भी न्यायालय के इस फैसले से प्रसन्न है। वह कहती है कि हम दोनों बहनें पूरे परिवार के लिए बोझ बन गई थीं। ऐसे में सरकार द्वारा मासिक 5,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान से मिलने की ख्वाहिश पर फरहा कहती है कि सलमान अंकल से मिलने की हसरत आज भी उसके दिल में है। लड़कियों के पिता शकील अहमद कहते हैं कि अल्लाह ने जो कुछ न्यायालय द्वारा भिजवाया है, उससे वह खुश हैं। इससे ज्यादा वह कुछ नहीं चाहते। 

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जन्म से जुड़ी दोनों बहनों को अलग करने के प्रयासों पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि दोनों बहनों का ऑपरेशन कर अलग न किया जाए। न्यायालय ने ऑपरेशन के बारे में एक जनहित याचिक पर एम्स के चिकित्सकों की एक समिति बनाई थी। समिति से दोनों बच्च्यिों के ऑपरेशन की रिपोर्ट देने को कहा था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऑपरेशन के बाद एक बच्ची को बचाना मुश्किल है। 

न्यायालय ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चियों का ऑपरेशन न करने का फैसला लिया है। न्यायालय ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि प्रत्येक महीने दोनों बच्चियों को 5,000 रुपये भत्ता प्रदान किया जाए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने जुड़वा बहनों की सिविलि सर्जन द्वारा प्रत्येक तीन महीने पर स्वास्थ्य जांच करने एवं प्रत्येक छह महीने पर जांच की रिपोर्ट एम्स भेजने का निर्देश भी दिया है।

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