उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक व पूर्व जेल मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उनकी पत्नी व तीन अन्य के खिलाफ शुक्रवार को लखनऊ में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा राजधानी के अलीगंज थाने में राजा भैया के पूर्व पीआरओ राजीव कुमार यादव ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के धारा 419, 420, 467, 468, 470 और 471 के तहत दर्ज कराया।
राजीव ने आरोप लगाया, "राजा भैया, उनकी पत्नी, ड्राइवर व उसकी पत्नी और एक निजी बैंक के मैनेजर ने मिलकर बिना मेरी जानकारी के मेरा अकाउंट खोलकर उसमें अवैध ट्रांजक्शन (लेन-देन) किया।"
पुलिस ने पहले राजीव की शिकायत पर पूर्व मंत्री राजा भैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में आना-कानी की तो राजीव ने अदालत की शरण ली। अदालत ने पुलिस को राजा भैया व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे।

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