दिल्ली गैंगरेप : फैसला 5 अगस्त तक टला. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 25 जुलाई 2013

दिल्ली गैंगरेप : फैसला 5 अगस्त तक टला.

पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में लड़की से गैंगरेप के नाबालिग आरोपी की सजा पर फैसला गुरुवार को 5 अगस्त तक के लिए टल गया। गौरतलब है कि इस घटना में सबसे ज्यादा बर्बरता दिखाने का इस नाबालिग पर आरोप है, लेकिन इसके बावजूद नाबालिग होने के चलते आरोपी को ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा मिलेगी। इतना ही नहीं, आरोपी बाल सुधार गृह जाएगा, जेल में नहीं। 

दिल्ली में गैंग रेप के बाद एक आरोपी ने नाबालिग होने का दावा किया। घटना के वक्त उसकी उम्र 17 साल, 6 महीने, 12 दिन थी। लिहाजा, पूरे देश में जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट की समीक्षा की मांग जोरों से उठी। सरकार ने इस केस को 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' माने जाने की पैरवी की। दूसरी तरफ, दिल्ली पुलिस ने नाबालिग की उम्र सीमा घटाकर 16 साल करने की वकालत की। 

लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने जूवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में बदलाव करने से इनकार कर दिया। पिछले दिनों कोर्ट ने कहा कि नाबालिग की मौजूदा उम्र सीमा में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, जो कि अभी 18 साल है। अब इस आरोपी को नाबालिग होने का फायदा मिलेगा और इसे ज्यादा से ज्यादा केवल 3 साल की सजा हो सकती है। 

16 दिसंबर 2012 को राजधानी दिल्ली में हुए गैंगरेप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। चलती बस में 23 साल की छात्रा के साथ 6 लोगों ने रेप किया और फिर उसे मरा हुआ समझकर चलती बस से नीचे फेंक दिया। 13 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद पैरामेडिकल की स्टूडेंट ने सिंगापुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया था।

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