कोर्ट ने सरकारी आवास छोड़ने की समय सीमा निर्धारित की - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 5 जुलाई 2013

कोर्ट ने सरकारी आवास छोड़ने की समय सीमा निर्धारित की


सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को न्यायाधीशों तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास खाली करने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए शुक्रवार को इस सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी किए। यह सांसदों पर भी लागू होता है। न्यायमूर्ति पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के एक माह के भीतर सरकारी आवास रिक्त करना होगा, जबकि सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के 15 दिन के भीतर ऐसा करना होगा।


वहीं, सांसद यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवास खाली नहीं करते हैं, तो इस बारे में सम्बंधित विभाग लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को इस मामले की जानकारी देगा।लोकसभा अध्यक्ष इसके बाद इसे सदन की समिति के पास भेजेंगे, जो सरकारी आवास खाली कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी।

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