मतदाताओं को जारी की जाने वाली मतदाता पर्ची में संसोधन
निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को दी जाने वाली मतदाता पर्ची के प्रारूप में संशोधन करते हुए संशोधित मतदाता पर्ची का नमूना तैयार किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों केा रिटर्निग आफिसर को उपलब्ध कराने एवं आगामी निर्वाचनों में इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। इसमें वोटर स्लिप में पी.सी. एसी नम्बर, पार्टन नम्बर, नाम, लिंग, पिता माता पति का नाम, इपिक नम्बर, वोटर सीरियल नम्बर, पोलिंग स्टेशन नम्बर एवं नाम, पोलडेट के एण्ड टाइम आदि अंकित किये है साथ में फोटो लगाना भी जरूरी है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में दतिया से रामेश्वरम् जाने वाली तीर्थ यात्रा में तीर्थयात्रियों को बैठाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की डयूटी 14 जुलाई 2013 को
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत दिनांक 14 जुलाई 2013 केा जिला दतिया से रामेश्वरम् के लिए तीर्थ यात्रा प्रस्थान करेगी। रेल्वे स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों की उपस्थिति लेने एवं उन्हें बोगी में सकुशल बैठाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की डयूटी लगाई जाती है।
श्री औहरिया द्वारा एण्टीरैगिंग से छात्रों को अवगत कराया
- विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यक्रम शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सम्पन्न
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के तत्वाधान में एवं राष्ट्रीय एवं राज्य कार्य योजना वर्ष 2013-14 के अंतर्गत माह जुलाई 2013 में जिला जज एवं अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में छात्र/छात्राओं के लिए विधिक साक्षर कक्षा एवं एण्टीरैगिंग विषय पर दिनांक 10 जुलाई 2013 को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया में विधिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कक्षा कार्यक्रम में श्री बी.एस. औहरिया विशेष न्यायाधीश दतिया ने विभिन्न कानूनों एवं विधिक सहायता येाजनाओं की जानकारी दी तथा श्री आर.पी. मिश्रा जिला रजिस्ट्रार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा एण्टीरैगिंग विषय पर विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य श्री एम.आर. कौशल, प्राध्यापक डा. नरेन्द्र उपाध्याय, प्राध्यापक डा. निलय गोस्वामी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया के कर्मचारी श्री ओ.पी. गुर्जर श्री दीपेश कुमार जैन उपस्थित रहे।
इंदिरा आवास होमस्टेड योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 के लिए स्वीकृत आवासों की द्वितीय किश्त राशि जारी
प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदिरा आवास होम स्टेड योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 के लिए स्वीकृत आवासों की द्वितीय किश्त राशि संबंधित हितग्राहियों के खातों में जमा कराई गई है। जिन हितग्राहियों के खातों में राशि जमा कराई गई है उनमें सर्वश्री मोहर सिंह/गोरे जमादार सुजेड, मातादीन/पंचू सेन जिगनियाॅ, भोलाराम/डब्बू कडेरे उचाड़, भारत/प्रताप सिंह दोहरे मैथानापाली, रामजी/बाबूलाल वंशकार जौन्हार, श्रीमती बैजन्ति वेवा श्री बाबूलाल धानुक अतरेंटा, भैयासाहब/अंनदी अहिरवार सांकुली, सुखनंदन/शिवचरन लोधी मकडारी, रामेश्वर/डब्बू झां बुहारा, श्रीमती गोमाबाई बेवा पन्नालाल जोगी बुहारा, टंटे/बल्ली कोरी बुहारा, श्रीमती फूलबती/दशरथ अहिरवार हितग्राहियों के खाते में 22 हजार 500 के मान से राशि जमा की गई है।
मुख्यमंत्री आवास होमस्टेड योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 के लिए स्वीकृत आवासों की द्वितीय किश्त राशि जारी
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आवास होम स्टेड योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 के लिए स्वीकृत आवासों की द्वितीय किश्त राशि संबंधित हितग्राहियों के खातों में जमा कराई गई है। जिन हितग्राहियों के खातों में राशि जमा कराई गई है उनमें सर्वश्री इमरत/उद्वू जाटव तिलैंथा, प्रकाश/चन्नी जाटव बेरछा, पर्वत/गजाधर बेरछ, अमर सिंह/ढबोले जाटव उचाड़, प्रकाश/अमान अहिरवार सेमई हितग्राहियों के खाते में 22 हजार 500 के मान से राशि जमा की गई है।
टंट्या भील स्वरोजगार योजनान्तर्गत 20 इकाई के लक्ष्य हेतु आवेदन करें
मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम शाखा दतिया को निगम मुख्यालय भोपाल द्वारा टंट्या भील स्वरोजगार योजनांतर्गत अनुसूचित जाति (सहारिया, आदिवासियों) के युवक/युवतियों को लाभान्वित करने हेतु 20 इकाईयों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना में योग्यता रखने वाले बेरोजगार युवक/युवती आवेदन कर सकते है। जिसमें मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। स्थाई जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी हो। आवेदक कक्षा 10वीं उत्र्तीण हो। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो। आवेदक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का चूक कर्ता, अशोधी (डिफाल्टर) नही होना चाहिए। हितग्राही ने किसी अन्य योजना से लाभ नही लिया हो। आवेदन कार्यालय से निशुल्क प्राप्त होगा। वित्तीय सहायता में 30 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि 3 लाख रूपये, 5 प्रतिशत अनुदान, बैंक गांरटी, कोई वित्तीय सीमा नही, कोई मार्जिन मनी नही, रूपये 50 हजार की परियोजना लागत से 25 लाख तक की स्थिति सहायता देय होगी। हितग्राही का आवेदन पत्र संबधित बैंक के माध्यम से स्वीकृत कराया जावेगा। व्यवसाय जैसेे किराना दुकान, वस्त्र व्यवसाय, रेडीमेट बस्त्र व्यवसाय, हार्डवेयर एवं पेट्स दुकान एवं अन्य व्यवसाय सम्मिलित है। सेवा गतिविधियां जैसे फोटो कापी, फोटोग्राफी, आॅफसेट प्रिंटिग कार्य, सायकल रिक्शा, टायर टयूव आदि। उद्योग मिनी राईस मिल, फ्लोर मिल, आयल मिल, दाल मिल, पोहा मिल एवं अन्य व्यवसाय सम्मिलित है। इस योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालयीन समय में संगीता होटल के सामने (आदिम जाजि कल्याण विभाग दतिया) में शाखा प्रबंधक म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम दतिया से संपर्क कर सकते है।

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