झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को चारा घोटाला मामले में आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत से स्थानांतरित करने की मांग की थी। विशेष अदालत इस मामले में 15 जुलाई को फैसला सुनाने वाली है। लालू के वकील ने कहा, "झारखंड उच्च न्यायालय ने मामला सीबीआई अदालत से स्थानांतरित करने की याचिका खारिज कर दी।"
लालू ने रांची में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह पर जनता दल (युनाइटेड) के नेता व बिहार के शिक्षा मंत्री पी. के. शाही के रिश्तेदार होने का आरोप लगाते हुए चारा घोटाले में आरसी 20ए/96 मामले को उनकी अदालत से स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस पर फैसला 15 जुलाई को सुनाया जाना है। अदालत ने मामले के सभी 45 आरोपियों को उस दिन अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
मामला अविभाजित बिहार के चाइबासा कोषागार से गलत तरीके से 37.70 करोड़ रुपये निकालने से जुड़ा है, जो अब झारखंड का हिस्सा है। लालू प्रसाद उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस मामले के 45 आरोपियों में बिहार के एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल हैं।

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