चुनाव पूर्व लोक-लुभावन उपायों में सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू किए जा रहे एक नए कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के उस एक सदस्य को मोबाइल फोन मुफ्त में मिल सकता है, जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत पूरे 100 दिन काम कर लिया है।
अधिकारियों ने कहा कि 'भारत मोबाइल स्कीम' के तहत प्रति परिवार एक मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसमें महिलाओं को तरजीह दिए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये हैंडसेट तीन साल की वारंटी के साथ दिए जाएंगे।
मनरेगा कामगारों को दिए जाने वाले मोबाइल फोन किसी और को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इन मोबाइल फोन को कैश सब्सिडी ट्रांसफर जैसे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लाभ अंतरण के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा।अधिकारी ने कहा कि यह कार्यक्रम विचाराधीन है और योजना के ब्योरे को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। आरंभिक प्रस्ताव के मुताबिक, चयनित दूरसंचार ऑपरेटरों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने को कहा जाएगा। इनका वितरण सेवा प्रदाताओं द्वारा जिला प्रशासन के समन्वय में किया जाएगा।
सूत्रों ने बताया कि मोबाइल नंबर पहचान के प्रथम स्तरीय प्रमाण के तौर पर काम कर सकते हैं और इसके जरिये योजना लाभार्थी को सूचित किया जा सकता हैं। उल्लेखनीय है कि 2012-13 में करीब 5 करोड़ परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
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