बिहार में सारण जिले के धर्मसती गंडामन स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न् भोजन खाने से 23 बच्चों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के खिलाफ स्थानीय अदालत ने सोमवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सारण व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार झा की अदालत में पुलिस ने प्रधानाध्यापिका मीना देवी की गिरफ्तारी के लिए वारंट देने का अनुरोध किया था, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
उल्लेखनीय है कि धर्मसती गंडामन गांव में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में पिछले मंगलवार को मध्याह्न् भोजन खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई, जबकि रसोइया और 24 बच्चे अब भी बीमार हैं। इस मामले की एक प्राथमिकी गंडामन गांव के अखिलानंद मिश्र ने मशरख थाने में दर्ज करवाई है, जिसमें प्रधानाध्यापिका मीना देवी तथा अन्य को आरोपी बनाया गया है।
घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद कुमार और प्रमंडलीय आयुक्त शशि शेखर शर्मा ने अपनी जांच रिपोर्ट शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंप दी, जिसमें प्रधानाध्यापिका की भूमिका को अपराधिक लापरवाही करार दिया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानाध्यापिका ने विभागीय आदेश का खुला उल्लंघन किया है। खाना बनने के दौरान उन्होंने न सही तरीके से निगरानी की और न ही बच्चों को भोजन परोसने के पहले उसे चखा। प्रधानाध्यापिका को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है।

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