मिड डे मील हादसा : प्रधानाध्यापक मीना को जमानत नहीं - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 4 अगस्त 2013

मिड डे मील हादसा : प्रधानाध्यापक मीना को जमानत नहीं

meena devi
बिहार के सारण जिले के मशरख प्रखंड में एक सरकारी विद्यालय में मध्याह्न् भोजन में संक्रमित खाना खाने के बाद 23 बच्चों की मौत के मामले की मुख्य आरोपी प्रधानाध्यापिका मीना देवी की जमानत याचिका शनिवार को यहां की एक अदालत ने नामंजूर कर दिया। छपरा न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए़ क़े झा की अदालत में प्रधानाध्यापिका मीना की ओर से उनके अधिवक्ता रामबाबू राय ने जमानत याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। 

उल्लेखनीय है कि धर्मसती गंडामन गांव में स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में 16 जुलाई को मध्याह्न् भोजन खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई जबकि रसोइया और 24 बच्चे अभी भी बीमार हैं। इस मामले की एक प्राथमिकी गंडामन गांव के अखिलानंद मिश्र ने मशरख थाना में दर्ज करवाई है जिसमें मीना देवी और अन्य को आरोपी बनाया गया है। 

हादसे के बाद से फरार मीना को विशेष जांच दल (एसआईटी) और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 24 जुलाई को छपरा से गिरफ्तार किया था। अगले दिन न्यायालय के आदेश पर मीना को पांच अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। घटना के बाद आई जांच रिपोर्ट में खाना में जहरीला पदार्थ होने की पुष्टि हुई है। मीना देवी की पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए पुलिस ने बुधवार को उसे तीन दिनों के लिए रिमांड पर लिया था। शुक्रवार को रिमांड अवधि पूरी होने पर उसे फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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