सुप्रीम कोर्ट ने बाल न्याय बोर्ड को 16 दिसम्बर के सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में फैसला सुनाने की इजाजत दी जिसमें एक किशोर शामिल है. पिछले साल 16 दिसंबर को चलती बस में 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने गवाहों की गवाही दर्ज करने की कार्यवाही आज पूरी की और कल से अंतिम बहस शुरू होगी.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने चार बालिग आरोपियों- विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश की ओर से बचाव पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने की कार्यवाही पूरी की और अंतिम बहस शुरू करने की तिथि 22 अगस्त तय की. अदालत ने कहा, ‘‘सभी आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष की गवाही समाप्त होती है.
विनय ने दावा किया था कि 16 दिसंबर को वह हौजखास में डीडीए पार्क में गिरिजाघर द्वारा आयोजित संगीत कार्यक्रम में गया था और उसके साथ सह आरोपी पवन भी था. हालांकि आरोपियों के दावे को अभियोजन पक्ष के गवाहों ने खारिज कर दिया. अक्षय ने भी कहा था कि वह भी बस में नहीं था, क्योंकि इस वारदात के एक दिन पहले वह बिहार अपने गांव चला गया था.
मुकेश ने अदालत में कहा था कि वह उस बस को चला रहा था जिस बस में लड़की से राम सिंह, विनय, पवन, अक्षय और एक नाबालिग ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया तथा उसपर एवं उसके दोस्त पर नृशंस हमला किया. हालांकि तीन अन्य आरोपियों ने मुकेश के बयान का खंडन किया और यह कहते हुए निर्दोष होने का दावा किया कि वे बस में थे ही नहीं.
अदालत ने 117 सुनवाई के दौरान अभियोजन और आरोपियों के गवाहों की गवाही दर्ज करने की कार्यवाही पूरी की. अभियोजन के अनुसार राम सिंह, विनय, अक्षय, पवन और मुकेश ने चलती बस में लड़की का कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया और उसे तथा उसके 28 साल के दोस्त पर नृशंस हमला किया. मारपीट के दौरान लड़की को दोस्त को फैक्चर हो गया और लड़की बाद में 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मर गयी. सुनवाई के दौरान रामसिंह 11 मार्च को तिहाड़ जेल में मरा पाया गया और उसके खिलाफ अदालती कार्यवाही बंद कर दी गयी. छठा आरोपी नाबालिग है इसलिए उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड कर रहा है. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने चारों बालिग आरोपियों के खिलाफ अपनी बात साबित करने के लिए 85 गवाह की गवाही दिलायी. आरोपियों ने 17 गवाह पेश किए.
बुधवार को विनय की ओर से अंतिम गवाह- नारियल पानी बेचने वाला अदालत में पेश हुआ. उसने कहा कि घटना की रात को डीडीए पार्क में एक संगीत कार्यक्र म हुआ था और विनय अपने माता-पिता और दोस्तों के साथ वहीं गया था. लेकिन विशेष सरकारी वकील दयान कृष्णन ने कहा कि यह गवाह आरोपी के माता-पिता की शह पर झूठी गवाही दे रहा है. उन्होंने अदालत से कहा कि विनय अन्य पांच सह आरोपियों के साथ बस में था. उन्होंने कहा, ‘‘उस दौरान आरोपियों ने रामधर को लूट लिया और उसके बाद लड़की एवं उसके दोस्त को लालच देकर बस में चढा लिया.’’
सरकारी वकील ने दावा किया, ‘‘बाद में उन्होंने इन दोनों को लूटा और लड़की से सामूहिक बलात्कार किया एवं वार कर उसे गहरे जख्म दिए जिससे बाद में वह मर गयी.’’ विनय, अक्षय और पवन के वकील ए पी सिंह और विवेक शर्मा ने अभियोजन के इस दावे का खंडन किया और कहा कि आरोपियों को गलत तरीके से फंसाया गया है.
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