बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आज पटना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में कथितरूप से मारपीट एवं गाली-गलौज के आरोपों में एक शिकायती मुकदमा दाखिल किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमाकांत यादव की अदालत में यह शिकायती मुकदमा बिहार राज्य दलपति महासंघ ग्राम रक्षा दल के अधिकारी मोहम्मद हातिम की ओर से भारतीय दंड विधान की धारा 323, 341, 379, 427, 504, 506 और 120 बी के आरोप के तहत दाखिल किया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री के अलावा उनके कई सुरक्षाकर्मियों को भी अभियुक्त बनाया गया है।
वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 22 अगस्त की तिथि निश्चित करते हुए मामले को सुनवाई के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट रूम्पा कुमारी के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है। दाखिल किये गये परिवाद पत्र में आरोप लगाया है कि 19 अगस्त 2013 को शिकायतकर्ता जब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में छटनीग्रस्त दलपतियों की पुनर्बहाली एवं अपनी अन्य मांगों कों लेकर पहुंचे तब मुख्यमंत्री नाराज हो गये। इसके बाद शिकायतकर्ता के साथ मारपीट और गाली गलौज की गयी तथा उसके स्वर्णाभूषण भी छीन लिये गये।
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