चोरी के आरोपी को दो साल की सजा
छतरपुर। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे की अदालत ने चोरी करने वाले एक आरोप को दोषी करार दिया। आरोपी को आईपीसी की धारा 379 में दो साल के कठोर कारावास, के साथ एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि छतरपुर निवासी फरियादी मुन्ना खान मोबाइल रिपेरिंग की दुकान खोले हुये है। 12 दिसम्बर 2012 को दिन के करीब 12 बजे जब मुन्ना चाय पीने के लिये दुकान से गया। लोट कर वापिस आने पर दुकान के काउंटर में रखा लेनेवो कम्पनी का लेप्टाॅप नही था। तलाश करने पर जब लेप्टाॅप का पता नही चला तब मुन्ना ने थाना सिटी कोतवाी में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना कोतवाली के तत्कालीन एएसआई दिनेश शर्मा ने मामले के विवेचना के दौरान आरोपी भूपेन्द्र पुत्र रामकरन विश्वकर्मा निवासी छत्रसाल नगर छतरपुर के कब्जे से उक्त चोरी गया लेप्टाॅप जप्त कर भूपेन्द्र सहित मामले को अदालत के सुपुर्द कर दिया। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे की अदालत ने केवल 8 माह में ही मामली की अंतिम सुनवाई करते हुये आरोपी भूपेन्द्र को चोरी करने के आरोपी का दोषी करार दिया। भूपेन्द्र को आईपीसी की धारा 379 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री नीतू जैन द्वारा की गई।

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