हरदा (मध्यप्रदेश) की खबर ( 10 अगस्त) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 10 अगस्त 2013

हरदा (मध्यप्रदेश) की खबर ( 10 अगस्त)

जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारिय¨ं क¨ छठवाँ वेतनमान एवं महँगाई भत्ता 

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हरदा 10 अगस्त 13/ जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारिय¨ं क¨ छठवें वेतन आय¨ग द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से दिए जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध के आदेश जारी किया गया है। जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारिय¨ं क¨ शासकीय कर्मचारिय¨ं के अनुरूप समय-समय पर देय वेतनमान एवं महँगाई-भत्ता निर्धारित प्रतिबंध¨ं के अधीन संकल्प पारित कर जिला एवं जनपद पंचायतें स्वीकृत कर सकती हैं। तदनुसार जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारिय¨ं क¨ वेतनमान एवं महँगाई भत्ता का भुगतान करने के लिये वे सभी शर्तें लागू रहेंगी ज¨ राज्य शासन द्वारा समय-समय पर शासकीय अधिकारिय¨ं/कर्मचारिय¨ं के लिए लागू की गई हैं। राज्य शासन द्वारा जिला एवं जनपद पंचायत¨ं क¨ इस मद के लिये क¨ई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। 

अब प्राकृतिक आपदा में मृत सभी पशुअ¨ं के लिये मिलेगा मुआवजा
  • राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में हुआ संश¨धन,आदेश जारी

हरदा 10 अगस्त 13/ बाढ़, शीत-लहर, अ¨ला-वृष्टि आदि प्राकृतिक आपदा के कारण मरने वाले सभी पालतू पशु-हानि पर मालिक क¨ राहत राशि देने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है। पहले प्रभावित परिवार के केवल एक मृत पशु के लिये ही राहत राशि देने का प्रावधान था। उदाहरण के त©र पर पहले यदि किसी परिवार की चार भैंस, द¨ मुर्गी की मृत्यु प्राकृतिक आपदा में ह¨ती थी, त¨ मात्र एक जानवर के लिये राहत राशि देय थी। अब प्रभावित परिवार द्वारा क्लेम करने पर सभी मृत पशु-पक्षी (मुर्गा/मुर्गी) हानि के लिये राहत राशि दी जायेगी। राजस्व विभाग ने शनिवार क¨ इस संबंध में आदेश जारी कर दिये। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया गया है।

पहले यह था प्रावधान 
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संश¨धन के पूर्व एक प्रभावित परिवार क¨ अधिकतम एक बड़े दुधारु पशु के लिये या चार छ¨टे दुधारु पशु के लिये या एक बड़े शुष्क (ड्राउट) पशु के लिये या द¨ छ¨टे शुष्क (ड्राउट) पशु के लिये सहायता देने का प्रावधान था।

मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत राषि स्वीकृत

हरदा 10 अगस्त 13/जिला प्रषासन द्वारा टिमरनी तहसील के जगदीश सिंह आत्मज दरयाबसिंह निवासी छिदगांव मेल को सात हजार 500 रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जगदीश सिंह को गत 5 अप्रैल को कृषि कार्य करते हुए एक दुर्घटना में अस्थाई विकलांगता हो गई थी। मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत राषि स्वीकृत की गई है । स्वीकृत की गई राषि का भुगतान मध्यप्रदेष कृषि उपज मंडी (राज्य विपणन  विकास निधि ) नियम 2000 के नियम 7 के प्रावधानों  अंतर्गत कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि के नियत राषि में से प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा देय होगी।   

राज्य बीमारी सहायता के तहत एक लाख रु स्वीकृत

हरदा 10 अगस्त 13/ जिले के दो रोगियों को राज्य बीमारी सहायता के तहत पचास पचास हजार रु स्वीकृत किए गए हैं। सीएमएचओ ने बताया कि इनमें  दीपक पिता छननू निवासी-खिरकिया एवं रामस्वरूप पिता मोहनलाल निवासी-ग्राम तजपुरा तह. टिमरनी षामिल हैं।

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