मध्याह्न भोजन हादसा में प्रधानाध्यापिका की जमानत याचिका खारिज - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 4 सितंबर 2013

मध्याह्न भोजन हादसा में प्रधानाध्यापिका की जमानत याचिका खारिज


meena devi
बिहार की एक अदालत ने बुधवार को सारण जिले के एक विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से 23 बच्चों की मौत मामले में मुख्य आरोपी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका की जमानत याचिका खारिज कर दी। सारण जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने प्रधानाध्यापिका मीना देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी तथा उसके पति अर्जुन राय की अग्रिम जमानत की याचिका भी रद्द कर दी है। 

उल्लेखनीय है कि सारण जिले के गंडामन गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 16 जुलाई को मध्याह्न भोजन खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी। घटना की फोरेंसिक जांच में खाने में जहर मिलने की पुष्टि हो गई है। आरोप लगाया गया है कि अर्जुन राय ने ही जहरीला पदार्थ खरीदा था। 

इस मामले की स्थनीय थाना में दर्ज मामले में मुख्य आरोपी मीना देवी को घटना के एक सप्ताह बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि घटना के बाद से ही उसका पति फरार है।

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