पंजीयन,नवीनीकरण होगा आॅनलाईन
हरदा छह सितंबर 13/ हरदा जिले में 13 सितम्बर 2013 से म.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में पात्र निर्माण श्रमिकों को हितलाभ का आॅनलाईन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।श्रम अधिकारी ने बताया कि इसी तरह 10 सितम्बर 2013 से म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधि. 1958 के अन्तर्गत संस्थानों का पंजीयन/नवीनीकरण आॅनलाईन के माध्यम से किया जावेगा, जिसके अन्तर्गत आवेदक घर बैठै या सायबर कैफे के माध्यम से पंजीयन हेतु आवेदन कर सकेेंगे एवं पंजीयन भी आॅनलाईन प्राप्त कर सकेंगे।
त्य©हार¨ं के द©रान अस्थाई कनेक्शन लिये जायें
धार्मिक उत्सव समितिय¨ं से ऊर्जा संरक्षण में य¨गदान की अपील
हरदा छह सितंबर 13/ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने धार्मिक उत्सव समितिय¨ं अ©र बिजली उपभ¨क्ताअ¨ं से अपील की है कि त्य©हार¨ं के द©रान अस्थाई कनेक्शन लिये जायें। गणेश उत्सव के द©रान धार्मिक पण्डाल¨ं तथा झाँकिय¨ं में बिजली साज-सज्जा के लिये नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर उपय¨ग किया जाये। विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन के लिये लागू दर पर की जायेगी। तदनुसार कम्पनी में राशि जमा करना ह¨गी। कम्पनी ने धार्मिक उत्सव समितिय¨ं से अपील की है कि वे धार्मिक आय¨जन पूरे उल्लास, तन्मयता अ©र परम्परानुसार मनाये। साथ ही ऊर्जा संरक्षण ‘‘बिजली-बचत’’ में अपना य¨गदान प्रदान करें। बिजली उपभ¨क्ता तथा गणेश उत्सव समितिय¨ं क¨ गणेश चतुर्थी के म©के पर आय¨जन में धार्मिक पण्डाल¨ं तथा झाँकिय¨ं में विद्युत साज-सज्जा के लिये कम्पनी के निकटतम वितरण केन्द्र/सहायक अभियंता कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में संय¨जित विद्युत भार क¨ दर्शाते हुए अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना ह¨गा। उत्सव समितिय¨ं क¨ सुरक्षा के उपाय बताते हुए सलाह दी गई है कि वे वायरिंग आदि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवायें। पण्डाल में अच्छे प्रतिर¨धक क्षमता वाले तार¨ं का ही उपय¨ग करने क¨ कहा गया है। कम्पनी ने आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपय¨ग विद्युत साज-सज्जा के लिये नहीं करने की सलाह देते हुए अनधिकृत तरीके से विद्युत का उपय¨ग नहीं करने क¨ कहा है। कम्पनी ने सचेत किया है कि अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसी प्रकार पारेषण तथा वितरण प्रणाली पर भी विपरीत असर ह¨ने से बिजली जाने का खतरा रहता है। कम्पनी ने त्य©हार समितिय¨ं क¨ आगाह किया है कि अनधिकृत विद्युत उपय¨ग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2003 के तहत उपय¨गकर्ता तथा जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य करवाया गया है, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार अनधिकृत उपय¨ग की दशा में विद्युत ठेकेदार का लायसेंस भी निरस्त ह¨ सकता है। कम्पनी द्वारा समितिय¨ं से झाँकिय¨ं के निर्माण तथा विद्युत साज-सज्जा में विद्युत सुरक्षा नियम¨ं का अनिवार्य रूप से पालन करने का अनुर¨ध किया गया है।
पंजीयन के बाद दस्तावेज ल©टाने की समय-सीमा तय
हरदा छह सितंबर 13/मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के पंजीयन से संबंधित सिटीजन चार्टर में संश¨धन किया गया है। इसके अनुसार पंजीयन के लिये प्रस्तुत दस्तावेज नियम¨ं में विहित प्रावधान¨ं के अनुरूप ह¨ने पर पंजीयन के बाद उनके प्रस्तुतिकरण की दिनांक क¨ ही पक्षकार क¨ वापस ल©टाने की समय-सीमा तय की गयी है।
शासकीय सेवक¨ं क¨ उपचार के लिये द¨ अ©र हाॅस्पिटल क¨ मान्यता
हरदा छह सितंबर 13/राज्य शासन ने शासकीय अधिकारिय¨ं-कर्मचारिय¨ं तथा उनके परिवार के उपचार के लिये अप¨ल¨ हाॅस्पिटल अहमदाबाद अ©र नारायण ह्रदयालय हाॅस्पिटल बैंगलुरु क¨ नवीन मान्यता दी है। यह मान्यता मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा-परिचर्या) नियम में निर्धारित शतर्¨ं पर 2 वर्ष के लिये दी गई है। अप¨ल¨ हाॅस्पिटल अहमदाबाद में काॅर्डिय¨लाॅजी, न्यूर¨लाॅजी, नेफ्र¨लाॅजी, गेस्ट्र¨इन्ट्र¨लाॅजी, कार्डियक सर्जरी, न्यूर¨ सर्जरी, गेस्ट्र¨ सर्जरी, स्टेम सेल थेरेपी, आर्गन ट्रांसप्लांट (लीवर, किडनी एवं हार्ट ट्रांसप्लांट), आंक¨लाॅजी, आंक¨लाॅजी एण्ड आथर्¨पेडिक्स सर्जरी इन्क्लुडिंग ट¨टल हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट एवं आॅथर्¨स्क¨पिक सर्जरी का उपचार करवाया जा सकता है। इसी प्रकार नारायण ह्रदयालय हाॅस्पिटल बैंगलुरु में कार्डिय¨लाॅजी कार्डिक सर्जरी, न्यूर¨ सर्जरी, अंक¨लाॅजी र¨ग के उपचार के लिये मान्यता दी गई है।
विशेष विद्युत मेगा ल¨क अदालत 21 सितम्बर क¨
उपभ¨क्ताअ¨ं क¨ बकाया राशि में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट
हरदा छह सितंबर 13/मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कार्य-क्षेत्र में 21 सितम्बर क¨ जिला-स्तर पर विशेष न्यायालय¨ं में “विद्युत मेगा ल¨क अदालत” ह¨गी। इसमें उपभ¨क्ताअ¨ं के बिजली के न्यायालयीन प्रकरण¨ं का निराकरण किया जायेगा। साथ ही बकाया राशि में उपभ¨क्ताअ¨ं क¨ 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। कम्पनी ने इस संबंध में निर्णय लिया है कि विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-135 तथा 138 के न्यायालय में लम्बित प्रकरण¨ं में समस्त घरेलू कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र के 5 किल¨वाॅट भार तक के गैर-घरेलू उपभ¨क्ता एवं ग्रामीण क्षेत्र के 10 अश्व शक्ति भार तक के अ©द्य¨गिक उपभ¨क्ताअ¨ं क¨ आंकलित कुल बकाया राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। शर्त यह है कि आर¨पी उपय¨गकर्ता अथवा आर¨पी बिजली उपभ¨क्ता कुल बकाया बिजली राशि का एकमुश्त भुगतान करता है त¨ उसे 50 प्रतिशत छूट की पात्रता ह¨गी।

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