एनजीओ आरटीआई के दायरे में होंगे : सुप्रीम कोर्ट - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 8 अक्टूबर 2013

एनजीओ आरटीआई के दायरे में होंगे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एनजीओ और प्राइवेट ऑर्गनाइजेश सरकार से फाइनेंशल मदद लेते हैं, वे आरटीआई के दायरे में आएंगे। ऐसे एनजीओ ट्रांसपैरंसी लॉ के तहत जानकारी सार्वजनिक करने के लिए बाध्य हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे सरकार का इन पर कोई लीगल कंट्रोल न हो, लेकिन अगर वह सरकार से फाइनेंशल मदद लेते हैं तो ऐसे एनजीओ आरटीआई के दायरे में होंगे और वह पब्लिक अथॉरिटी के तहत परिभाषित होंगे। अगर कोई ऑर्गनाइजेशन सीधे तौर पर सरकार के कंट्रोल में न हो, लेकिन वे सरकारी मदद लेते हैं तो वे भी आरटीआई के दायरे में आएंगे। एनजीओ टर्म आरटीआई एक्ट में परिभाषित नहीं है, लेकिन ये ऑर्गनाइजेशन सोशलवेलफेयर के काम में होते हैं और यह सरकार के काम की तरह ही होता है। 

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