उच्चतम न्यायालय ने नोएडा के बहुचर्चित आरुषि हेमराज दोहरे हत्याकांड के आरोपियों राजेश तलवार एवं नुपूर तलवार की वह अपील आज खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने नौकरों की ब्रैन मैपिंग और नार्को जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति एस ए बोव्दे की खंडपीठ ने तलवार दंपत्ति की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज करते हुये कहा कि अपीलकर्ता की दलीलों में कोई दम नहीं है। इसलिये ब्रैन मैपिंग और नार्को जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिये वह अभियोजन एजेंसी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आदेश नहीं दे सकती।
न्यायालय ने कल तलवार दंपत्ति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यूयू ललित तथा सीबीआई ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। तलवार दंपत्ति ने तीनों नौकरों राजकुमार, कृष्णा और विजयमंडल की ब्रैन मैपिंग और नार्को जांच रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया था। जिले की निचजी अदालत और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले खारिज कर दिया था, उसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
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