बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (18 अक्तूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2013

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (18 अक्तूबर)

चुनाव के दौरान मीडिया कव्हरेज के लिये निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश सहित पाँच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 126 के तहत मीडिया कव्हरेज के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय के समाप्ति के 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान टी.व्ही. तथा अन्य यंत्रों पर चुनाव संबंधी किसी भी विषय के प्रसारण आदि को प्रतिबंधित किया है। इसकी अवहेलना करने पर दो साल की जेल या जुर्माना दोनों दिये जा सकेंगे। आयोग को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान टी.व्ही. चैनलों द्वारा प्रसारित किये जाने वाले पैनल परिचर्चाओं/वाद-विवाद तथा अन्य समाचारों और ताजा स्थिति पर आधारित कार्यक्रमों में अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। निर्वाचन आयोग ने पहले भी स्पष्ट किया है कि चुनाव संबंधी किसी भी विषय को चुनावी क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय की समाप्ति से 48 घंटे की अवधि के दौरान टी.व्ही. आदि पर प्रदर्शन प्रतिबंधित है। आयोग ने इस बात को पुन: दोहराया है कि टी.व्ही/रेडियो चैनल व केबल नेटवर्क 48 घंटे की अवधि के दौरान परिचर्चाओं में शामिल पैनलिस्ट/भागीदारों के विचारों सहित ऐसी कोई बात प्रसारित नहीं करेंगे जिससे यह आभास हो कि किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार की जीत की संभावना को प्रोत्साहित/पूर्वाग्रहित अथवा निर्वाचन को प्रभावित किया जा रहा है। उक्त समयावधि से भिन्न समयावधि के दौरान टी.व्ही/रेडियो चैनल व केबल नेटवर्क राज्य/जिला/स्थानीय अधिकारियों से संबंधित प्रसारण की अनुमति प्राप्त करने के लिये संपर्क कर सकेंगे। उनका प्रसारण आदर्श आचरण संहिता एवं सूचना व प्रसार और केबल नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के दायरे में होना चाहिए। उन्हें पेड न्यूज एवं संबंधित मुद्दों के संबंध में आयोग द्वारा 27 अगस्त, 2012 को जारी निर्देशों के प्रावधानों का पालन भी करना होगा। आयोग ने सभी प्रचार माध्यमों का ध्यान प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों की ओर दिलाया है, जिसके अनुसार प्रेस का दायित्व होगा कि वह निर्वाचन व उम्मीदवारों से संबंधित वस्तुपरक जानकारियाँ दें। समाचार पत्रों से यह आशा नहीं की गई है कि वे अस्वस्थ्य चुनावी अभियान, किसी राजनैतिक दल/उम्मीदवार के प्रति अतिशयोक्तिपूर्ण समाचार के प्रसारण में लिप्त हों।चुनाव अभियान की रिपोर्टिंग करते समय समाचार पत्रों को किसी उम्मीदवार द्वारा उठाये गये सवाल की अनदेखी करते हुये उसके प्रतिद्वंदी पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। निर्वाचन प्रावधानों के अंतर्गत साम्प्रदायिक अथवा जाति आधारित चुनाव अभियान प्रतिबंधित है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्देश दिये हैं कि प्रेस को ऐसे समाचार प्रसारित करने से बचना चाहिए, जिनसे लोगों के मध्य धर्म, जाति, नस्ल, सम्प्रदाय या भाषा को लेकर वैमनस्यता उत्पन्न हो। प्रेस काउंसिल के अनुसार प्रेस को असभ्य समाचार अथवा आलोचनात्मक बयान प्रकाशित करने से बचना चाहिए, जिनसे किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व व आचरण या उम्मीदवारी अथवा नाम वापसी को लेकर उसके निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। प्रेस को उम्मीदवार/राजनैतिक दल के विरूध्द असत्यापित समाचार प्रकाशित नहीं करना चाहिए। प्रेस को किसी उम्मीदवार/राजनैतिक दल के छवि निर्माण के लिये किसी प्रकार का आर्थिक या अन्य प्रलोभन स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे किसी उम्मीदवार/राजनैतिक दल अथवा उनकी ओर से किसी अन्य द्वारा लिया गया आतिथ्य या अन्य सुविधाएँ स्वीकार नहीं करना चाहिए। समाचार पत्रों से यह आशा नहीं की जाती है कि वे किसी विशेष उम्मीदवार/राजनैतिक दल के प्रति समर्थन जुटाने में लिप्त होंगे। प्रेस को किसी राजनैतिक दल/सत्ताधारी दल के बारे में कोई ऐसा विज्ञापन स्वीकार/प्रकाशित नहीं करना चाहिए जिससे उसकी अदायगी सरकारी खजाने से हो। प्रेस को निर्वाचन आयोग/रिटर्निंग ऑफिसर या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का पालन करना चाहिए।

शराब के अवैध परिवहन, विक्रय एवं संग्रहण पर रहेगी सख्त नजर, निगरानी के लिए दल गठित

आगामी 25 नवम्बर को बालाघाट जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी. चन्द्रशेखर ने जिले में शराब के अवैध परिवहन, भंडारण एवं विक्रय पर निगरानी रखने के लिए विधानसभा क्षेत्र वार दल गठित कर दिये है। निगरानी दलों को जिले में शराब के अवैध परिवहन, विक्रय एवं भंडारण पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिये गये है। इसके लिए पुलिस बल का भी सहयोग लेने कहा गया है और आम जनता से भी अपील की गई कि वे शराब के अवैध परिवहन, विक्रय एवं भंडारण के बारे में जिला आबकारी अधिकारी को गोपनीय सूचना दें। जिले में  शराब के अवैध परिवहन, विक्रय एवं भंडारण पर निगरानी रखने बालाघाट एवं लांजी विधानसभा क्षेत्र के लिए  सहायक आबकारी अधिकारी श्री आर.के. बघेल के नेतृत्व में निगरानी दल बनाया गया है। इस दल में आबकारी उप निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार मिश्रा, दिलीप कुमार भादे, आबकारी आरक्षक धानेश्वर घोरमारे, शंकरलाल बर्मन, सुरेन्द्र कुमार गजभिये, लखनलाल चौधरी, धनलाल लिल्हारे व अनाराम नारनौरे को शामिल किया गया है। दल के प्रभारी श्री आर.के. बघेल से मो. नं. 8989908503 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। वारासिवनी एवं कटंगी विधानसभा क्षेत्र के लिए  सहायक आबकारी अधिकारी श्री एस.डी. सूर्यवंशी के नेतृत्व में निगरानी दल बनाया गया है। इस दल में आबकारी उप निरीक्षक सुश्री मोना दुबे, ओमकार सिंह मार्कों, आबकारी आरक्षक इमरत लाल झारिया, रमेश मुरकुटे, संतोष चिले, डुमारी सिंह, अनिल राठौर, व तीरथलाल आरमेति को शामिल किया गया है। दल के प्रभारी श्री एस.डी. सूर्यवंशी से मो. नं. 9424640366 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। बैहर एवं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए  सहायक आबकारी अधिकारी श्री शंकर सिंह डाबर के नेतृत्व में निगरानी दल बनाया गया है। इस दल में आबकारी उप निरीक्षक श्री अशोक कुमार मोहारे, राजेश सिंघल, आबकारी आरक्षक भानुप्रताप पुषाम, रामसिंह, मोहनलाल मार्कों, द्वारका सिंह उईके, टीकाराम शरणागत एवं ओमनारायण बाम्हने को शामिल किया गया है। दल के प्रभारी श्री शंकर सिंह डाबर से मो. नं. 9755983044 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। जिले में शराब के अवैध परिवहन, भंडारण एवं विक्रय के संबंध में कोई भी जानकारी होने पर आम जनता से अपील की गई है कि वह आबकारी अधिकारी श्री विक्रमदीप सिंह सेंगर के मो.नं. 8889776377 या 7415049051 पर भी गोपनीय रूप से सूचना दें। 

19 अक्टूबर से प्रारंभ होगा मतदान दलों का प्रथम चरण प्रशिक्षण, प्रशिक्षण में वोटर आई.डी. कार्ड लाना अनिवार्य

आगामी 25 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए जिले में कुल 1340 मतदान केन्द्र बनाये गये है। इन केन्द्रों पर मतदान के लिए नियुक्त किये जाने वाले मतदान दलों के प्रशिक्षण का प्रथम चरण आगामी 19 अक्टूबर से प्रारंभ किया जा रहा है। मतदान दलों के प्रशिक्षण के लिए जिले में विकासखंड स्तर पर व्यवस्था की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी. चन्द्रशेखर ने इस संबंध में बताया कि मतदान दलों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक विकासखंड में दो केन्द्र बनाये गये है। बालाघाट विकासखंड में तीन केन्द्र बनाये गये है। इस प्रकार जिले में कुल 21 केन्द्रों पर मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। मतदान दलों को प्रथम चरण में 19, 21, 22 एवं 23 अक्टबूर को विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रथम चरण के प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक-01 को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रथम चरण के प्रशिक्षण में आने वाले सभी कर्मचारियों को अपना बैंक खाता नम्बर, बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच का नाम एवं आई.एफ.एस.सी. कोड की जानकारी साथ में लाना होगा। इसके साथ ही प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण में अपना ईपिक कार्ड(फोटो मतदाता पहचान पत्र),  विधानसभा क्षेत्र का नाम, मतदान केन्द्र का नाम एवं क्रमांक तथा मतदाता सूची में कर्मचारी का सरल क्रमांक की जानकारी भी लाना होगा। द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को स्वयं के दो पासपोर्ट साईज के फोटो लाना होगा।

लावनी में किया गया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजन

balaghat news
आगामी विधानसभा चुनाव 2013 के अंतर्गत 25 नवम्बर को होने वाले मतदान में सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बी. चन्द्रशेखर के मार्गदर्शन में जिले में स्वीप प्लान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गत दिवस नेहरू युवा केन्द्र बालाघाट के तत्वाधान में खैरलांजी विकासखंड के ग्राम लावनी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम लावनी में आयोजित इस कार्यक्रम में  नेहरू युवा केन्द्र के जिला समन्वयक श्री सुनिल कुमार अतुलकर, लेखापाल श्री सी. आर. जंघेला भी मौजूद थे। कार्यक्रम में केन्द्र के स्वयंसेवकों द्वारा ग्रामीण एवं छात्र/छात्राओं को मतदाता जागरूकता से संबंधित जानकारी दी गई। मुद्दे आधारित बैठक का आयोजन प्रभारी प्राचार्य बी. सी. बोपूलकर, बी.एल.ओ. श्री एस. के. हाड़गे, श्री अंगद बिसेन, श्री बी.आर. सिरसाम (एच.एम.), रवि दशहरे, एन.वाय.सी. की उपस्थिति में संम्पन्न हुआ। इस अवसर पर बी.एल.ओ. श्री एस. के हाड़गे ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में नही है। वे अपने मतदान केन्द्र पर जाकर निर्धारित प्रारूप में नाम जुड़वा सकते है। हमे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम में श्री वाय. आर. हिरनखेड़ें, श्री एस. के पालेवार, श्री डी. ठाकरे, श्री टी. एल. ठाकरे, मैडम डी. नगपुरे, संजय बैस, जागेश खुरशाम, सहित शासकीय हाईस्कूल, प्रयास युवा मंडल, क्षेत्रिय युवा मंडलों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन एन.वाय.सी. रवि दशहरे ने किया एवं आभार प्रदर्शन बसंत गिरी द्वारा किया गया।

ग्रा. कृषि वि. अधि. अजीत वासनिक का किडनी प्रत्यारोपण आपरेशन सफल, बहन ने किया भाई के लिए किडनी का दान

कृषि विभाग के अंतर्गत विकासखंड वारासिवनी में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री अजीत वासनिक का किडनी प्रत्यारोपण आपरेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया है और वे स्वास्थ्य लाभ कर रहें है। अजीत वासनिक की बहन श्रीमती उमा डोंगरे ने भाई की जीवन रक्षा के लिए अपनी किडनी दान देकर अनुकरणीय कार्य किया है। उप संचालक कृषि श्री बी.एल. बिलैया ने बताया कि अजीत वासनिक की किडनी खराब हो जाने के कारण किडनी प्रत्यारोपण आवश्यक हो गया था। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उनका बैंक खाता नम्बर समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दानदाताओं से सहयोग की अपील की गई थी। दानदाताओं द्वारा दिये गये सहयोग से अजीत वासनिक का चोईथराम अस्पताल इंदौर में 15 अक्टूबर 2013 को आपरेशन कर किडनी प्रत्यारोपण कर दिया गया है। अजीत वासनिक की बहन ग्राम कैथीवाड़ा निवासी श्रीमती उमा डोंगरे पति श्री नरेन्द्र डोंगरे ने भाई की जीवन रक्षा के लिए अपन किडनी दान दी है। कृषि विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अजीत डोंगरे की दीर्घायु की कामना की है और आपरेशन के लिए आर्थिक सहयोग करने वाले दानदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है।

किरनापुर के छात्रावास अधीक्षक की सेवायें समाप्त

कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर के निर्देश पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने प्री मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास किरनापुर के छात्रावास अधीक्षक श्री गुलाब शरणागत की सेवायें समाप्त करने के आदेश दिये है। छात्रावास की तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरनापुर के शिक्षक श्री उईके को छात्रावास अधीक्षक का प्रभार सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा किरनापुर भ्रमण के दौरान के वहां के छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था तो छात्रावास अधीक्षक श्री शरणागत बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये गये थे। इस प्रकरण की जांच में पाया गया कि श्री शरणागत अपने नियत मुख्यालय पर न रहकर बालाघाट से अप-डाउन करते थे। जिसके कारण उनकी सेवायें समाप्त करने की कार्यवाही की गई है।

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