मतदान केंद्रों पर रैम्प सुविधा के निर्देश
छतरपुर/11 अक्टूबर/सीईओ जिला पंचायत डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा निर्चाचन को दृष्टिगत् रखकर समस्त जनपद पंचायत सीईओ को मतदान केंद्रों में शारीरिक विकलांग मतदाताओं की सुविधा हेतु रैम्प बनवाये जाने के निर्देश दिये हैं। सीईओ डाॅ. सिंह ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आधिपत्य एवं स्वामित्व वाले ऐसे समस्त भवनों, जहां मतदान केंद्र बनाये जाने हैं, तथा वर्तमान में वहां विकलांग मतदाताओं हेतु रैम्प उपलब्ध नहीं है, रैम्प का निर्माण पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि से कराया जा सकता है।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली
छतरपुर/11 अक्टूबर/जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छतरपुर शहर में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली जिला पंचायत कार्यालय से प्रारंभ होकर छत्रसाल चैक, महल रोड, किशोर सागर तालाब, सागर रोड होते हुये कलेक्ट्रेट परिसर में समाप्त हुयी। जिले में मतदाता जागरूकता के लिये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के शासकीय विभागों द्वारा मतदाताओं को मतदान का महत्व समझाते हुये मतदान के दिन वोट डालने के लिये प्रेरित किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान का प्रतिशत् बढ़ाये जाने के लिये जिले में स्वीप प्लान के तहत कार्ययोजना तैयार कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत, अपर कलेक्टर आदि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिये विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जा रहे हैं। इसी के तहत उक्त रैली की आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया। रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी शामिल हुये। प्रभारी जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री ए एस शिवहरे के नेतृत्व में रैली आयोजित की गई। रैली में लगभग साढ़े सात सौ कर्मचारी मौजूद थे। रैली में शामिल कर्मचारियों द्वारा सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, जन-जन की है यही पुकार, वोट डालो अबकी बार आदि नारे लगाये जा रहे थे, साथ ही मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार है, मतदान हमारा हक है, आदि को तख्तियों पर लिखवाकर रैली में प्रदर्शित किया जा रहा था। रैली के दौरान कर्मचारियों में अच्छा उत्साह देखा जा रहा था।
14 अक्टूबर क¨ अवकाश घ¨षित
छतरपुर/11 अक्टूबर/राज्य शासन द्वारा स¨मवार, 14 अक्टूबर क¨ सामान्य अवकाश अ©र निग¨शिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घ¨षित किया गया है। पूर्व में 13 अक्टूबर क¨ रविवार ह¨ने की वजह से दशहरे का अवकाश पृथक से घ¨षित नहीं किया गया था। मध्यप्रदेश में स¨मवार क¨ दशहरा मनाया जा रहा है। अतः राज्य शासन ने 14 अक्टूबर को अवकाश की घोषणा की है। सामान्य प्रसाशन विभाग द्वारा अवकाश संबंधी आदेश भी जारी कर दिये गये हंै।
स्वीप प्लान के तहत नौगांव में मतदाता जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित
छतरपुर/11 अक्टूबर/एकीकृत बाल विकास परियोजना नौगांव क्रमांक 1 एवं 2 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को स्वीप प्लान के अंतर्गत जनपद पंचायत नौगांव के सभाकक्ष में मतदाता जागरूकता हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में मतदान का प्रतिशत् बढ़ाने एवं वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने हेतु समझाईश दी गई। इस दौरान बताया गया कि मताधिकार सभी का व्यक्तिगत अधिकार है, अतः मतदान अवश्य करें। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना नौगांव द्वारा बताया गया कि महिलाओं का वोट 49 प्रतिशत् है, आपका एक मत भी अमूल्य निर्णय दे सकता है। प्रशिक्षण व्याख्याता एस पी नायक एवं आर के पाठक द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी आनंद स्वरूप शिवहरे, सीईओ जनपद पंचायत नौगांव श्री पी के मिश्रा सहित परियोजना अधिकारी अल्का वर्मा, मनोहर कुशवाहा, सलीम खान, रजिया खान, पर्यवेक्षक सुमन शर्मा एवं अलका सेन सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्तायें व सहायिकायें उपस्थित रहीं। प्रशिक्षण के आगामी चरण में 12 अक्टूबर को हरपालपुर ग्रामीण एवं महाराजपुर शहरी परियोजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-144 लागू
छतरपुर/11 अक्टूबर/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144-2 के तहत विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर से 100 मीटर की परिधि में विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिये धारा-144 लागू की है। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर से 100 मीटर की दूरी में अनावश्यक रूप से 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही कोई भी व्यक्ति घातक शस्त्र, बंदूक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछी, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। राजनैतिक दलों एवं उनके समर्थकों द्वारा 5 व्यक्तियों से कम की संख्या में मेला ग्राउण्ड की तरफ से 100 मीटर की दूरी से ज्ञापन सौंपा जायेगा। कलेक्ट्रेट परिसर से 100 मीटर की दूरी में कोई भी राजनैतिक व्यक्ति अथवा जनप्रतिनिधि एवं पार्टी समर्थकों द्वारा आमसभा, जुलूस, धरना, नारेबाजी करना प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से यह कार्य किया जा सकेगा। उक्त आदेश कार्य सम्पादन के उद्देश्य से लाठी अथवा शस्त्र रखने वाले शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों एवं निर्वाचन अथवा मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने वाले पुलिस अधिकारी-कर्मचारी पर लागू नहीं होगा, साथ ही शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखने वाले व्यक्तियों पर भी उक्त आदेश लागू नहीं होगा।
समस्त शस्त्र लाइसेंस 12 दिसम्बर तक निलंबित
छतरपुर/11 अक्टूबर/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से 10 अकटूबर से 12 दिसम्बर 2013 तक के लिये समस्त शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करने के आदेश जारी किये हैं। शस्त्र धारियों को 7 दिवस के भीतर अपने आग्नेय शस्त्र को नजदीकी थाना में जमा करना होगा। यह आदेश पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के पद पर कत्र्तव्य का निर्वहन करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों तथा ड्यूटी पर कार्यरत आर्मी व विशेष सशस्त्र बल के अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अख्तर ने म0प्र0 शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17-3 बी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उक्त कार्यवाही की है।

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