झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (20 अक्तूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 20 अक्टूबर 2013

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (20 अक्तूबर)

तहसीलदारों को संशोधित नियमों के अनुसार कार्यवाही के निर्देश  

छतरपुर/20 अक्टूबर/राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा सार्वजनिक कार्यों के उद्देश्य से सरकारी भूमि से गौण खनिज उत्खनन हेतु राॅयल्टी से छूट प्रदान की गई है। इसके साथ ही म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के अंतर्गत उत्खनि पट्टा प्राप्त करने की आवश्यकता भी नहीं है। विगत् 6 सितम्बर 2013 को म0प्र0 राजपत्र में प्रकाशित नये नियम के अनुसार म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3 ;3द्ध में किये गये संशोधन के अनुसार अब जल उपभोक्ता संथाओं को भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये राॅयल्टी एवं उत्खनि पट्टा प्राप्त करने की छूट प्रदान की गई है। नियम 3 ;1द्ध में किये गये संशोधन के अनुसार परंपरागत तरीके से ईंट, कबेलू एवं बर्तन निर्माण के संबंध में शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा का लाभ दिये जाने के पूर्व तहसीलदारों को यह सुनिश्चित् करना आवश्यक है कि उनकी तहसील के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों की ग्राम सभा से मिट्टी एवं रेत के उत्खनन हेतु क्षेत्र चिन्हित करायें तथा चिन्हित किये गये खसरों की जानकारी खसरा पंचशाला के काॅलम 12 में व निस्तार पत्रक में भी दर्ज की जाये। प्रायः यह भी देखने में आया है कि खनिज परिवहन के लिये प्रत्येक तहसील हेतु राॅयल्टी छूट अभिवहन पार-पत्र उपलब्ध कराये जाने के बावजूद तहसीलदारों द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने समस्त तहसीलदारों को संशोधित प्रावधान के अनुसार पंचायतों एवं जल उपभोक्ता संथाओं को सूचित करने तथा पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में प्राथमिकता तय करते हुये निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित् करने के निर्देश दिये हैं। 

खनिज पट्टाधारकों को कारण बताओ नोटिस जारी 

छतरपुर/20 अक्टूबर/कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने 8 खनिज पट्टाधारकों को नियम, शर्त तथा अनुबंध पत्र के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है, साथ ही डेड रेंट जमा न कराने पर तय की गई निर्धारित राशि जमा कराने के निर्देश दिये हैं। जिसके अंतर्गत ग्राम मोंदहा तहसील एवं जिला हमीरपुर निवासी नसीरूद्दीन तनय मसीरूद्दीन को 50 हजार रूपये, प्रकाशबम्हौरी तहसील गौरिहार निवासी लाल सिंह तनय राजा राम सिंह को 50 हजार रूपये, घुरईया तहसील टहरौली जिला झांसी निवासी जीतेन्द्र प्रताप सिंह तनय घनश्याम सिंह को 1 लाख 20 हजार रूपये, ज्योराहा तहसील लवकुशनगर निवासी काजल सिंह पत्नी प्रदीप सिंह को 75 हजार रूपये, पहरा तहसील एवं जिला महोबा निवासी बाबू सिंह तनय बलवीर सिंह को 2 लाख रूपये, कबरई जिला महोबा निवासी देवेन्द्र कुमार मिश्रा-भागीदार मे0गोसाई धनकृपा स्टोन क्रेशर को 1 लाख रूपये, घूरागढ़ जिला बांदा निवासी चंदन सिंह तनय वीरेन्द्र सिंह को 2 लाख रूपये तथा बारीगढ़ तहसील गौरिहार निवासी ममता सिंह पत्नी सामंत सिंह को 50 हजार रूपये जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि सूचना प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर देय राशि 24 प्रतिशत् ब्याज सहित जमा कराना होगी। साथ ही निर्धारित तिथि पर कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होते हुये अपना पक्ष समर्थन करने के निर्देश दिये गये हैं। 

विधानसभावार ईव्हीएम मशीनों का हुआ रेंडमाइजेशन

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छतरपुर/20 अक्टूबर/विधानसभा निर्वाचन-2013 के लिये ईव्हीएम मशीनों का प्रथम स्तर का विधानसभावार रेंडमाइजेशन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर की मौजूदगी में किया गया। यह रेंडमाइजेशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल द्वारा उपलब्ध कराये गये साॅफ्टवेयर के आधार पर किया गया। रेंडमाइजेशन के दौरान अपर कलेक्टर श्री जे के श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर श्री रवीन्द्र चैकसे सभी विधानसभाओं के रिटर्निंग अधिकारी, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण श्री निरंकार पाठक सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। एनआईसी प्रभारी श्रीमती रचना श्रीवास्तव द्वारा रेंडमाइजेशन करते हुये बताया गया कि प्रत्येक विधानसभा में 15 प्रतिशत् अतिरिक्त मशीनें लगाई जायेंगी। इस प्रकार महाराजपुर विधानसभा में कुल 243, चंदला में 247, राजनगर में 251, छतरपुर एवं बिजावर में 223-223, एवं मलहरा में 264 ईव्हीएम मशीनों को लगाये जाने के लिये रेंडमाइजेशन किया गया। इसके पहले जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर द्वारा डीईओ स्तर पर रेंडमाइजेशन किया गया। कलेक्टर डाॅ. अख्तर ने कहा कि यह प्रथम स्तर का रेंडमाइजेशन है। इसके बाद द्वितीय स्तर का रेंडमाइजेशन किया जायेगा। रेंडमाइजेशन के दौरान विधानसभावार मशीनें चिन्हित कर ली गई हैं। इन चिन्हित मशीनों को विधानसभावार रिटर्निंग अधिकारियों को वितरित किया जायेगा। रेंडमाइजेशन के दौरान कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि वे आचार संहिता का अपने-अपने क्षेत्र में पालन सुनिश्चित् करायें। जहां भी शासकीय परिसम्पत्तियों पर राजनैतिक दलों के पोस्टर-बैनर आदि लगे हुये हैं, तो उन्हें हटवा दिया जाये। उन्होंने कहा कि अन्य कार्यों की बजाय चुनाव के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधित करने का कार्य जहां शेष है, उसे तत्काल पूरा किया जाये। उन्होंने कहा कि सभी रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा नाम निर्देशन पत्रों के भरने के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक शीघ्र बुला ली जाये।  

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