चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सांसद लालू प्रसाद यादव को एक और झटका लगा है, लालू यादव की संसद सदस्यता रद्द हो गई है. वहीं इसी मामले में सजा पाए जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा की भी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई है. इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता रशीद मसूद की राज्यसभा की सदस्यता सोमवार को समाप्त कर दी गई. उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाए जाने के कारण ऐसा किया गया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 जुलाई को इस संबंध में दिए गए एक फैसले के बाद मसूद अयोग्य घोषित किए गए राज्यसभा के पहले सदस्य हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, किसी राजनेता को दो वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराध के तहत दोषी पाए जाने पर उसकी संसद सदस्यता तत्काल समाप्त हो जाएगी.
नयी दिल्ली : चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद और जदयू के नेता जगदीश शर्मा की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है. चुनावी नियमों के अनुसार, लालू प्रसाद को 11 सालों (5 साल जेल और रिहाई के बाद के छह साल) के लिए अयोग्य ठहराया गया है जबकि शर्मा को 10 साल (4 साल जेल और रिहाई के बाद के 6 साल) के लिए अयोग्य ठहराया गया है.
उच्चतम न्यायालय ने दोषी सांसदों को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने से बचाने वाले एक प्रावधान को निरस्त कर दिया है. अदालत के उस फैसले के बाद लोकसभा सदस्यता गंवाने लालू और शर्मा पहले सांसद हैं। इससे पहले कल कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया है जो एक भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर जेल भेज दिए गए है.
उच्चतम न्यायालय ने 10 जुलाई को अपने आदेश में जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा-8 की उप धारा-4 को समाप्त कर दिया था, जिसके तहत किसी विधायक या सांसद को तब तक अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता था, जब तक उच्च अदालत में उसकी अपील लंबित हो.
लोकसभा के महासचिव एस बाल शेखर ने लालू और शर्मा को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने की अधिसूचना जारी की. चुनाव आयोग को भी सांसदों को अयोग्य ठहराए जाने और उसके कारण लोकसभा में सीटों की रिक्तियों के बारे में सूचित कर दिया गया है.
इन दोनों की सदस्यता कल रात को रद्द की गई. इससे पहले राज्यसभा ने रिश्वत के मामले में दोषी ठहराए गए कांग्रेसी सांसद रशीद मसूद को कल दिन में अयोग्य करार दे दिया था. चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए 65 वर्षीय लालू को 5 साल की कैद और 25 लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है. वह बिहार के सारन से लोकसभा के लिए चुने गए थे.
इस मामले में 63 वर्षीय शर्मा को भी 4 साल कैद की सजा हुई है. वह बिहार के जहानाबाद से निर्वाचित हुए थे. राज्यसभा की अधिसूचना में कहा गया कि मसूद को 19 सितंबर से सांसद के रुप में अयोग्य ठहराया जाता है. इसी दिन सीबीआई अदालत ने मसूद को दोषी ठहराया था. जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अधिसूचना में कहा गया कि वह जेल की सजा के दौरान और रिहाई के 6 साल बाद तक अयोग्य बने रहेंगे.
रांची : चारा घोटाला मामले में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव पर जेल के नियम तोड़ने का आरोप लगा है. निचली अदालत से 5 साल की सजा पाए आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जेल में बडे ठाठ की जिंदगी गुजार रहे हैं. वे टीवी देख रहे हैं, रोजाना नेताओं और अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं.
लालू पर जेल में मजे की जिंदगी गुजारने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गयी है. इसमें कहा गया है कि लालू रोजाना जेलर के साथ घंटों समय बिताते हैं. लालू ने अपनी सुविधा में कमी के चलते कई बार जेल अधिकारियों को धमकाया भी है.
याचिका कर्ता ने जेल नियम का हवाला देते हुए कहा है कि, जेल नियम के अनुसार कोई भी कैदी से उनके परिजन 15 दिनों में केवल एक बार मिल सकता है. जेल में किसी भी तरह की राजनीतिक बातचीत नहीं की जा सकती है. जबकि लालू से रोजाना 100 से अधिक लोग मिलने आते हैं. दूसरी ओर जेल प्रशासन ने लालू ही सुरक्षा को लेकर चिंता जतायी है. झारखंड पुलिस का कहना है कि लालू जेल में पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं, उनकी जान को खतरा है.
लालू को जेल में अलग सेल में रखा गया है. उन्हें जेल में वीआईपी कैदियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं दी गयी हैं. सोने के लिए अलग कमरा, टीवी,व खाट दिया गया है. रोजाना पढ़ने के लिए अखबार दिया जाता है
रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से मिलने शनिवार की शाम पांच बजे जेल गेट पर पूर्व सांसद मनोज कुमार समर्थकों के साथ पहुंचे. सुरक्षाकर्मियों ने मुलाकात का समय पांच बजे तक होने की बात कहते हुए गेट पर ही रोक दिया. इसके बाद पूर्व सांसद ने किसी को फोन लगाया और बातचीत की. थोड़ी देर के बाद उन्हें लालू प्रसाद से मिलने के लिए अंदर जाने की अनुमति दे दी गयी.
लालू से मिलनेवालों में बिहार से आये पूर्व सांसद गणोश प्रसाद यादव, हरि श्रीवास्तव, भोला यादव, भुवनेश्वर पटेल सहित अन्य लोग शामिल थे. वहीं दूसरी ओर से लालू प्रसाद से मिलने की उम्मीद में जेल गेट पर पहुंचे कई नेताओं की शनिवार को मुलाकात नहीं हो सकी.
जेल सूत्रों के अनुसार, दिन में एक नेता बिना जेल प्रशासन की अनुमति के ही जेल के अंदर चले गये. इसकी जानकारी मिलने पर जेलर ने जेल गेट पर सुरक्षा में तैनात तीन सुरक्षाकर्मियों को तीन दिनों के लिए बैठा दिया है. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी है.
अलोक कुमार
बिहार


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