झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर ( 09 अक्तूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 9 अक्तूबर 2013

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर ( 09 अक्तूबर)

गाॅव व इन्सानो के साथ जानवरो की परेशानी दूर करने की परम्परा अनूठी परंपरा हेःमांडला
  • लकडी की छोटीसी गाडी मे बडवे ;ओझाद्ध निकालते हे गाॅव की बिमारी

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झाबूआ-आदीवासीयो की परम्परा,रिति,रिवाज,संस्कृति ही निराली हे ग्रामीण अंचल मे आदीवासी समाज के लोग गाॅव मे आने वाली परेशानीयो निपटने के लिए जहा शासकिय योजनाओ की आस लगाए बेठे रहते हे वही समाज के अन्य वृद्धजन अपनी पूरानी परम्परा का निर्वाह करते हूए अपने क्षेत्र मे होने वाली बिमारीयो को दूर करने के लिए अपने स्तर पर अलग ही अंदाज मे निपटाने का प्रयास करते हे। ऐसा ही एक अनूठा कार्य हे आदीवासी क्षेत्रो मे बिमारी दूर करने का मांडना। अपनी परम्परा व रिवाज के अनूसार मोसमी बिमारीयो से निजात पाने के लिए आदीवासीयो मे वर्श मे एक बार माडना निकाला जाता हे।इस प्रक्रिया मे लकडी की एक छोटीसी गाडी बनाई जाती हे जिसे लाल कपउे से सजाकर गाॅव के बडवे ;ओझाद्धके पास रख देते हे सूर्यास्त के बाद पूरी रात भर गाडी के समक्ष मंत्रोच्चार कीया जाता हे यह क्रिया तब तक चलती हे जब तक की उक्त गाडी अपने आप ही अपनी जगह से नही हट जाती हे।जेसे ही गाडी अपने स्थान से हटती हे उसके तूरंत बाद ग्रामीण जन उसे उठाकर दोड लगाते हे ओर पूरे गाॅव का चक्कर लगा कर गाॅव के बाहर स्थित किसी नदी-नाले के पास छोड आते हे।ऐसी मान्यता हे की गाडी के साथसाथ ग्रामीण जन अपने जानवरो मे होने वाली बिमारीयो को भी गाॅव के बाहर छोड आए हे। केसे मनाते हे मांडला-- मांडला निकाल ने के पूर्व गांव के पटेल तडवी द्वारा पूरे गांव से चंदा कर रतजगा किया जाता हे लकडी की एक छोटी सी गाडी बनाई जाती हे जिसे लाल कपडा से सजाते हे इस रतजगे मे गांव का प्रत्येक आदीवासी मोजूद रहता हे बडवे के द्वारा मंत्रोच्चार किया जाता हे इस दोरान मूर्गे व बकरे की बली दी जाती हे।राज भर मंत्रोच्चार करते हूए लाल कपडे से सजी गाडी जब अपने स्थान से अपने आप चलती हे तब उपस्थित समाज के लोग उसे लेकर दोडते हे। नही करते हे कोइ काम-- जब तक मांडला नही निकलता तब तक ग्रामवासी कोई भी कार्य नही करते।ऐसी मान्यता हे की गाडी के पहीए या धट्टी के चलने से मांडला मे विध्न पडता हे इसलिए मांडला निकलने तक सारा कारोबार बंद रखा जाता हे।यहा तक की मांडला निकलने वाले मार्ग को सूनसान करदीया जाता हे उक्त मार्ग से किसी भी व्यक्ती वाहन आदी को निकलने नहि दिया जाता हे।

प्रिन्टर्स एवं मुद्रक अपना नाम एवं पता प्रकाशित सामाग्री पर अवश्य लिखे
  • प्रिन्टर्स 20 हजार से अधिक की राशि का भ्रुगतान नगद न ले, निर्वाचन के संबंध में प्रीटिंग प्रेस मालिकों की बैठक संपन्न


झाबुआ, 9 अक्टूबर 13/विधानसभा निर्वाचन 2013 के दोैरान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के उपबंधो द्वारा विनियमित किया गया है। धारा 127 ‘‘क‘‘ के उपबंध के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृश्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। अतः प्रिन्टर्स एवं मुद्रक अपना नाम व पता अवश्य लिखे। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचाान की घोशणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चातउचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोशणा की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को न भेजी जाए। हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढाने के लिए किसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जाएगा। निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर से तात्पर्य है अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के समूह के निर्वाचन के प्रचार या पूर्वाग्रह के उद्देश्य से वितरित किए गए हैण्ड बिल अथवा दस्तावेज या कोई इश्तहार जो निर्वाचन के संदर्भ में हो परन्तु जिसमें केवल निर्वाचन एजेन्टों अथवा कार्यकर्ताओं के लिए निर्वाचन सभा अथवा नेमी अनुदेशो की तिथि, समय, स्थान तथा अन्य वितरण की घोशणा से जुडे कोई हैंडबिल,विज्ञापन अथवा पोस्टर शामिल न हो। कोई व्यक्ति जो उप धारा(1) अथवा उप धारा (2) के किसी भी उपबंध का उल्लघंन करता है, वह 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे दो हजार रूपये तक बढाया जा सकता अथवा दोनो सें दण्डनीय होगा। यहाॅ तक कि इस स्थिति में भी हम यह पाते है कि प्रश्नगत हैंडबिल में मुद्रक और प्रकाशक का नाम नहीं है, यद्यपि निर्वाचन विधि द्वारा यह अपेक्षित है। दुर्भाग्यवश जब इस प्रकार मुद्रित सामग्री परिचालित की जाती है तो विधि की ऐसी कोई एजेन्सी नहीं है जो विधिवत जाॅच के पश्चात त्वरित कार्रवाई करे जिसके परिणामस्वरूप कोई भी मुद्रक या अभ्यर्थी या प्रचारक विधि की चिन्ता नहीं करता और वह बिना स्त्रोत की जानकारी दिए सफलतापूर्वक अफवाह फैलाता है क्योकि वह जानता है कि निर्वाचन के पश्चात लम्बे समय तक कुछ भी नहीं होगा। जब कोई कानूनी कार्रवाई होती है तभी यह प्रश्न उठाया जाता है विधि के नियमों को सही समय पर प्रवर्तित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विधान बनाना। आयोग के निर्देशानुसार मुद्रक, मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अंदर इसकी चार प्रतियां तथा प्रकाशक से प्राप्त घोशणा प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार की मुद्रित सामग्री तथा घोशणा के साथ प्रींिटग कागजातों की प्रतियों की संख्या तथा मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्म में दे। प्रीटिंग पे्रस मालिक निर्वाचन पोस्टर, पैम्पलेटों इत्यादि के मुद्रण के संबंध में सूचना निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्म ‘‘ख‘‘ में करे । जिसमें मुद्रक का नाम तथा पता, प्रकाशक का नाम तथा पता, प्रकाशक के मुद्रण आदेश की तारीख, प्रकाशक की घोशणा की तारीख, निर्वाचन पोस्टर, पैम्पेलेटों इत्यादि का संक्षिप्त विवरण, उपयुक्त मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या, मुद्रण की तारीख, दस्तावेजो के संबंध में प्रकाशक से लिए जा रहे मुद्रण प्रभार कागज की लागत सहित जानकारी अवश्य शामिल रहे। बीस हजार से अधिक का प्रकाशन कार्य किया जाता है, तो बीस हजार से अधिक का भुगतान चेक से ही प्राप्त करे। उक्त निर्देश आज 9 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जयश्री कियावत ने प्रीटिंग प्रेस मालिको, को दिये। बेैठक में उप पुलिस अधीक्षक श्री कनेश  तीनों विधानसभा क्षेत्रो के रिटर्निंग अधिकारी एवं झाबुआ, थांदला, पेटलावद के प्रीटिंग प्रेस मालिक उपस्थित थे। 

सेक्टर अधिकारी नियुक्त

झाबुआ 9 अक्टूबर 13/विधानसभा चुनाव 2013 की अवधि में स्वतंत्र एवं निश्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने तथा कानुन व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा श्री आर.सी.मालवीय खण्ड शिक्षा अधिकारी रानापुर, श्री मनोज खाबीया व्याख्याता शा.बा.उ.मा.वि. रातीतलाई झाबुआ को विधानसभा क्षेत्र झाबुआ के मतदान केन्द्रो के लिये रिजर्व सेक्टर आफिसर नियुक्त किया गया है।

1 टिप्पणी:

राधू डावर पारा ने कहा…

राधू डावर पा