पुलिस स्मृति दिवस(शहीद दिवस) आयोजित
झाबूआ-- पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ श्री एस0पी0सिंह ने बताया कि दिनांक 21 अक्टूबर, 1959 को लद्दाख स्थित हाॅट स्प्रिंग्स पर कर्तव्यरत सी0आर0पी0एफ0 के जवानों ने चीनी सेना के आक्रमण को विफल करते हुए देश के लिये अपने प्राणों की आहूति दी थी, तब से प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गत् वर्ष में कर्तव्य की वेदी पर देश के लिये बलिदान देने वाले शहीद पुलिस कर्मियों का स्मरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किये जाते हैं। प्रत्येक राज्य से पुलिस कर्मियों का प्रतिनिधि दल 20 दिनों की यात्रा कर हाॅट स्प्रिंग्स पहुॅंचता है व शहीदों को सलामी देता है। इस यात्रा में शामिल होना प्रत्येक पुलिस कर्मी के लिये गौरव की बात होती है। दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 से दिनांक 20 अक्टूबर, 2013 तक कुल 576 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी अपने कर्तव्य की वेदी पर शहीद हुए हैं। इस अवधि में मध्यप्रदेश के निम्नलिखित 07 अधिकारी/कर्मचारी शहीद हुए हैं:-
स.क्र. नाम/पद शहीद हुए अधिकारी/कर्मचारी का नाम
1. निरीक्षक श्री राजाबाबू सोनी
2. उप निरीक्षक श्री राजेन्द्र पाण्डे
3. प्र0आर0 1121 श्री मालसिंह मरावी
4. प्र0आर0 403 श्री अभाधेश दुबे
5. प्र0आर0 692 श्री गोविंद रिछारिया
6. आर0 272 श्री नरेश कुमार
7. आर0 496 श्री केशव साहू
पुलिस स्मृति दिवस(शहीद दिवस) के अवसर पर दिनांक 21/10/2013 को शहीदों की स्मृति में प्रातः 09ः00 बजे पुलिस लाईन परेड ग्राउण्ड झाबुआ में पुलिस स्मृति दिवस(शहीद दिवस) का आयोजन किया गया। पुलिस स्मृति दिवस(शहीद दिवस) के आयोजन में समस्त पत्रकारगण, कलेक्टर जिला झाबुआ श्रीमती जयश्री कियावत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ श्री धनराजू एस0, माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री सुभाष सोलंकी, मान0 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 क्रमशः श्री रविकांत सोलंकी, श्री राजकुमार चैहान एवं श्री जी0एस0भिडे़, अति0पुलिस अधीक्षक श्री एस0एस0कनेश, डिप्टी कलेक्टर श्री पी0एस0चैहान, श्री मुजाल्दा, श्री रघुवंशी, अ0अ0पु0 झाबुआ श्रीमती रचना मुकाती भदौरिया, उप पुलिस अधीक्षक(अजाक) श्री एस0के0सिसौदिया झाबुआ, कमाण्डेण्ट होमगार्ड श्री सुनीत कुमार मिश्र, अधीक्षक जेल श्री एम0के0साहू, था0प्र0 कोतवाली झाबुआ, कालीदेवी, रानापुर, कल्याणपुरा उपस्थित हुए। इस वर्ष ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था, जो कि कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक श्री एस0पी0सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस के आयोजन के इतिहास पर प्रकाश डाला एवं उसके बाद शहीदों के नामों का वाचन किया। उपस्थित समस्त उपस्थित न्यायाधीश गणों/अधिकारियों/पत्रकारगणों/ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों/पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात् शहीदों को पुलिस अधि0/कर्म0 द्वारा विधिवत शोक सलामी दी गई। परेड का नेतृत्व रक्षत निरीक्षक श्री के0एल0मीणा द्वारा किया गया।
01 लायसेंसी बंदूक जप्त-आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ श्री एस0पी0सिंह ने बताया कि आरोपी वालिया पिता कचरिया वसुनिया, उम्र 50 वर्ष, निवासी कचराखदान का आम्र्स लायसेंस चेक करने पर मियाद समाप्त होना पाई गई। आरोपी को गिरफ्तार कर उससे बंदूक जप्त की गई। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अप0क्र0 208/2013, धारा 25-बी आम्र्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
5,400/- रू0 की अवैध शराब जप्त-07 आरोपी गिरफ्तार:
पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ श्री एस0पी0सिंह ने बताया कि बाबु पिता तोलिया डामोर, उम्र 35 वर्ष, निवासी बड़ी कयड़ावद के कब्जे से 22 क्वाटर प्लेन शराब कीमती 660/- रू0, आरोपी संतोष पिता नानुलाल रायकवार, उम्र 20 वर्ष, निवासी मिण्डल के कब्जे से 14 बीयर कीमती 1400/- रू0, आरोपिया वेलाबाई पति कालिया मोहनिया, उम्र 49 वर्ष, निवासी गोपालपुरा के कब्जे से 11 लीटर कच्ची शराब कीमती 550/- रू0 की जप्त की गई। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अप0क्र0 623,624,625/13, धारा 34 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शंकरलाल पिता लक्ष्मण कीर, उम्र 55 वर्ष, निवासी सातेर के कब्जे से 22 क्वाटर प्लेन शराब, कीमती 660/- रू0 की जप्त की गई। प्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्रमांक 312/13, धारा 34 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी रमेश पिता वरसिंह भाबोर, उम्र 38 वर्ष, निवासी काकनवानी के कब्जे से 22 क्वाटर प्लेन शराब कीमती 660/- रू0 की जप्त की गई। प्रकरण में थाना काकनवानी में अप0क्र0 203/2013, धारा 34 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी दिलीप पिता हरू भूरिया, उम्र 32 वर्ष, निवासी बिजलपुर के कब्जे से 24 क्वाटर प्लेन शराब कीमती 720/- रू0 की व आरोपी कानू पिता नरू भूरिया, उम्र 30 वर्ष, निवासी बड़ी बिजलपुर के कब्जे से 25 क्वाटर प्लेन शराब कीमती 750/- रू0 की जप्त की गई। प्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अप0क्र0 265,266/2013, धारा 34 आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस प्रकार संपूर्ण झाबुआ में अवैध शराब के 07 प्रकरण बनाये जाकर 5,400/- रू0 की अवैध शराब पकड़कर 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
कुल 3,011 लायसेंसी शस्त्र जमा, लायसेंसी शस्त्र शीघ्र जमा कराने की अपील
पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ श्री एस0पी0सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण जिले में अब तक कुल 3,011 लायसेंसी हथियार जमा हो चुके हैं। पुलिस अधीक्षक ने शेष बचे शस्त्र लायसेंसदारियों से यह अपील की है कि वे अपने लायसेंसी शस्त्र संबंधित थाने में शीध्र जमा करा देवें। पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 22/10/2013 तक शस्त्र जमा कराने की अपील की है। यदि निर्धारित समयावधि में शस्त्र जमा नहीं कराये गये तो वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
वाहनों पर लटककर एवं वाहनों की छत पर यात्रा न करने की अपील
पुलिस अघीक्षक श्री एस0पी0सिंह ने बताया कि जीपों एवं बसों में यात्री लटककर एवं जीपों एवं बसों की छत पर बैठकर यात्रा करते हैं। इस प्रकार से जान को जोखिम में डालकर यात्रा करना उचित नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी यात्रियों से भी यह अपील की गई है कि वे बसों में लटककर, बसों की छत पर बैठकर एव जीपों के साइड मडगार्ड/केरियर पर खड़े होकर, जीपों की छतों पर बैठकर यात्रा न करें। इस प्रकार से जान जोखिम में डालकर यात्रा करना उचित नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने वाहन मालिकों से यह भी अपील की है कि वाहनों में ओवरलोडिंग न करें, साइड में लगे हुए केरियर एवं मडगार्ड को निकाल लेवें ताकि यात्री उस पर खड़े न हो सकें। ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटना होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है।
अपराध:- मारपीट के 07 अपराध घटित:-
फरियादी बालु पिता रागु डामोर, उम्र 45 वर्ष, निवासी छोटी खयडु को आरोपी राकेश पिता बालु एवं अन्य 01, निवासी छोटी खयडु ने खेत में हल चलाने की बात पर से अश्लील गालियां दी व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अप0क्र0 622/2013, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी शोभाराम पिता नानसिंह मेड़ा, उम्र 45 वर्ष, निवासी भीलकोटड़ा को आरोपी काला पिता मानसिंह मेड़ा एवं अन्य 01, निवासी कोटड़ा ने खाने के अनाज की बात को लेकर मारपीट कर अश्लील गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अपराध क्रमंाक 206/2013, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी मडु पिता नानजी बिलवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी गुलर को आरोपी वरसिंह पिता धुलिया बिलवाल एवं अन्य 02, निवासी उमरकोट ने खेत में से बच्चों द्वारा सोयाबीन बीनने की बात पर से अश्लील गालियां दी व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना कालीदेवी में अप0क्र0 205/13, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी करमसिंह पिता खुमसिंह भील, उम्र 35 वर्ष, निवासी पाडलवा को आरोपी नानसिंह पिता भीलजी वसुनिया एवं अन्य 01, निवासी पाडलवा ने खेत में से निकलने की बात को लेकर लकड़ी से मारपीट कर अश्लील गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना रानापुर में अप0क्र0 375/13, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी शाहिद पिता नसीरूद्दीन, उम्र 32 वर्ष, निवासी रानापुर को आरोपी वीरेन्द्र पिता लक्ष्मण गेहलोत, निवासी रानापुर द्वारा देशी शराब दुकान में घुसकर मालिक का पता पूछने पर नहीं बताने की बात पर से अश्लील गालियां दी व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना रानापुर में अप0क्र0 376/13, धारा 323,294,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी मन्नु पिता धुलिया गरवाल, उम्र 36 वर्ष, निवासी टिमरवानी को उसके पिता आरोपी धुलिया पिता वालिया गरवाल एवं अन्य 02, निवासी टिमरवानी ने जमीन के पैसे नहीं देने की बात पर से मारपीट कर अश्लील गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना थांदला में अप0क्र0 265/2013, धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी भूरा पिता करिया भाभोर, उम्र 25 वर्ष, निवासी मसूरिया को आरोपी रामा पिता रतन गणावा, निवासी मसूरिया ने जमाई से झगड़ा करने की बात को लेकर लकड़ी से मारपीट कर अश्लील गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना कल्याणपुरा में अप0क्र0 264/2013, धारा 294,323,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
हत्या का प्रयास एवं मारपीट का अपराध पंजीबद्ध:-
फरियादी बल्लु पिता छोटेलाल धोबी, उम्र 26 वर्ष, निवासी गांधी चैक थांदला अपने साथी मनोज पिता मोहनलाल पंवार, उम्र 26 वर्ष के साथ चर्चा कर रहा था कि आरोपी रफीक पिता जलालुद्दीन, मुख्तार पिता जलालुद्दीन, फुरकान पिता रफीक, शकील पिता जलालुद्दीन, जावेद पिता जलालुद्दीन, जावेद पिता जलालुद्दीन, रिजवान पिता रियाज, सभी निवासी थांदला, एकएत होकर लाठी, हाकी, पत्थर लेकर आये व लड़के फुरकान को मारने की बात को लेकर अश्लील गालियां दी, जान से मारने की नीयत से लट्ठ से सिर पर चोट पहुंचाई व बीच-बचाव में साथी मनोज को सिर, गले व पीठ पर चोट पहुॅंचाई। प्रकरण में थाना थांदला में अप0क्र0 466/2013, धारा 147,149,307,294,323 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी फुरकान पिता रफीक पठान, निवासी गांधी चैक थांदला को आरोपी बल्लु पिता छोटेलाल धोबी, पंकज धोबी, मनोज पिता मोहनलाल पंवार, निवासी थांदला ने चैन्नई एक्सप्रेस फिल्म की बात को लेकर अश्लील गालियां दी, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में थाना थांदला में अप0क्र0 467/2013, धारा 341,294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दुर्घटना के 02 अपराध घटित:-
फरियादी गेंदा पिता पूंजा डामोर, उम्र 49 वर्ष, निवासी उदयगंज ने बताया कि संजु पिता लीमसिंह को कार क्रमांक एमपी-45-डी-0302 के चालक ने तेज व लापरवाही से अपने वाहन को चलाकर टक्कर मार दी। प्रकरण में थाना काकनवानी में अप0क्र0 204/13, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ट्रेक्टर चालक पांगिया बिलवाल, निवासी डिग्गी ने तेज व लापरवाहीपूर्वक अपने वाहन को चलाकर जीप को टक्कर मार दी, जिससे रामचन्द्र को चोटें आई। प्रकरण में थाना रानापुर में अप0क्र0 377/13, धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
चोरी का 01 अपराध घटित:-
फरियादी ईश्वरलाल पिता ओंकारलाल पाटीदार, उम्र 47 वर्ष, निवासी बरवेट की मोटर सायकल क्रमांक एमपी-45-एमई/9476 सुपर एक्सप्लेण्डर, जो कि घर के बाहर खड़ी की थी, को अज्ञात बदमाश चुराकर ले गये। प्रकरण में थाना रायपुरिया में अप0क्र0 207/2013, धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मर्ग का 01 प्रकरण कायम:-
फरियादी जवला पिता पारसिंह परमार, उम्र 25 वर्ष, निवासी चुही ने बताया कि रसिका पिता दिलीप परमार, उम्र 13 वर्ष, निवासी चुही तालाब पर नहाने के लिये गई थी, जिसकी पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। प्रकरण में थाना रानापुर में मर्ग क्रमांक 64/13, धारा 174 जाफौ का कायम कर जांच में लिया गया।
समंस-वारंट तामीली:-
दिनांक 20/10/2013 को संपूर्ण जिले में 28 समंस, 22 जमानती वारंट, 05 गिरफ्तारी वारंट तामील कराये गये।
अपराध-चालान का निराकरण:-
दिनांक 20/10/2013 को संपूर्ण जिले में 02 अपराधों में चालान कता किये गये एवं 01 चालान को न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
प्रतिबंधात्मक कार्यवाही:-
दिनांक 20/10/2013 को संपूर्ण जिले में धारा 107-116 जाफौ के तहत 28 प्रकरण में 34 व्यक्तियों, धारा 151 जाफौ के तहत 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, धारा 110 जाफौ के तहत 44 प्रकरण में 44 व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की गई। कुल 71 चालान बनाये जाकर 23,500/- रू0 का समन शुल्क वसूला गया।
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