पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (20 अक्तूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 20 अक्टूबर 2013

पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (20 अक्तूबर)

जिले में अब तक 4280 आपराधियों पर हुई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

panna news
पन्ना 20 अक्टूबर 13/विधान सभा चुनाव शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के उदेश्य से जिलेभर में पुलिस द्वारा आदतन आपराधियों एवं असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आर.के. जैन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद से सभी थाना क्षेत्रों में उडनदस्ता तथा पुलिस बल द्वारा आपराधियों पर कार्यवाहियां की जा रही हैं। अब तक धारा 107, 116 जाप्ता फौजदारी के तहत 4280 आपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। इसी अवधि में धारा 110 के तहत 341, धारा 109 के तहत 7, धारा 151 के तहत 82 असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही करके उन्हें बाउण्ड ओव्हर कराया गया है। पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत 49 प्रकरण दर्ज कर 49 आपराधियोें पर कार्यवाही की गई है। इनके पास से 149 लीटर अवैध देशी शराब तथा 45285 रूपये मूल्य की 676 क्वाटर शराब जप्त की गई है। शस्त्र अधिनियम के तहत 11 प्रकरण दर्ज कर 13 आरोपियों के पास से 5 कट्टे, 9 कारतूस तथा 6 धारदार हथियार जप्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों में वाहनों की लगातार जांच की जा रही है। साथ ही चुनाव के दौरान आमजनता को भयभीत करने वाले 162 बदमाशों पर कार्यवाही की गई है। पुलिस द्वारा 113 स्थाई वारंटियों पर कार्यवाही करते हुए 9 को बन्दी बनाकर न्यायालय में पेश किया गया है। उन्होंने आमजनता से अपील करते हुए कहा है कि आपराधियों तथा असामाजिक तत्वों के संबंध में तत्काल सूचना दें। शराब के अवैध परिवहन एवं हथियारों के प्रदर्शन करने वालों पर भी कडी कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर को जिले के विभिन्न थाने क्षेत्रों में धारा 110 के तहत 26 तथा धारा 151 के तहत 11 आरोपियों पर कार्यवाही की गई। इसी तरह धारा 107, 116 के तहत 430 तथा धारा 109 के तहत 6 असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें वाउण्ड ओव्हर कराया गया। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमण करने एवं आपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। 

अब तक जमा कराए गए 2068 लाइसेन्सी हथियार

पन्ना 20 अक्टूबर 13/निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ जिलेभर में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जिला दण्डाधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया द्वारा लागू कर दिए गए हैं। उनके द्वारा सभी शस्त्र लाइसेन्स निलंबित कर दिए गए हैं। उन्होंने सभी शस्त्र धारियों को अपने थाने में हथियार तत्काल जमा कराने के आदेश दिए हैं। सभी थाना क्षेत्रों में अब तक 2068 लाइसेन्सी हथियार जमा कराए गए हैं। शस्त्र लाइसेन्स 11 दिसंबर 2013 तक निलंबित किए गए हैं। इस अवधि के बाद उचित अभिलेख प्रस्तुत करने पर हथियार उसके वास्तविक लाइसेन्सी धारियों को वापस किए जाएंगे। उन्होंने सभी शस्त्रधारियों को तीन दिवस में अपने हथियार अनिवार्य रूप से जमा कराने के निर्देश दिए हैं। 

न्याय पाने का अधिकार सभी को है-न्यायाधीश श्री शर्मा

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पन्ना 20 अक्टूबर 13/उप जेल पन्ना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के.के. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में बंदियों को मानव अधिकारों तथा विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी गई। शिविर का शुभारंभ करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश श्री अरविन्द शर्मा ने कहा कि न्याय पाने का अधिकार सभी को है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के प्रावधानों के अनुसार विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किए गए हैं। इनका उद्देश्य निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि जो बन्दी जमानत योग्य अपराधों में जेल में हैं उनके प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किए जा सकते हैं। शिविर में श्री शर्मा ने कहा कि प्रत्येक बन्दी को कानूनी सहायता प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। यदि कोई बन्दी निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहता है तो आवेदन देकर उसे प्राप्त कर सकता है। उन्होंने पेरालीगल वालेन्टियर्स नियुक्त करने की जानकारी दी। शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य आशीष बोस ने कहा कि मानव का जीवन अमूल्य है, इसका पूरा उपयोग करें। अज्ञानता अथवा क्रोध के कारण हुई भूल का पश्चाताप करके बन्दी भाई नया जीवन शुरू करें। जेल को सुधार गृह मानकर अपनी कमियों को दूर करें। शिविर में जेल अधीक्षक योगेन्द्र तिवारी तथा बन्दीगण उपस्थित रहे। शिविर के बाद न्यायाधीश श्री शर्मा ने जेल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 

धार्मिक स्थलों से चुनाव प्रचार करने पर होगी 5 साल की सजा

पन्ना 20 अक्टूबर 13/विधान सभा चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए जिलेभर में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता जिलेभर में लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया ने सभी राजनैतिक दलों तथा संगठनों से धार्मिक स्थलों से चुनाव प्रचार न करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्थलों से चुनाव प्रचार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने के साथ-साथ धार्मिक स्थल दुरूपयोग नियंत्रण अधिनियम 1988 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। इसके तहत अपराधी को 5 वर्ष के कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है। चुनाव प्रचार करते समय धार्मिक स्थलों का पूरा सम्मान करें। धार्मिक आयोजनों का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए न करें। उन्होंने पुलिस, सभी रिटर्निंग आफीसर तथा उडनदस्तों को चुनाव प्रचार की निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कहा है कि धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए दुरूपयोग करने वालों पर तत्काल प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें। 

प्रथम चक्र का चुनाव प्रशिक्षण आज से

पन्ना 20 अक्टूबर 13/विधान सभा चुनाव के लिए तैनात किए गए मतदान कर्मचारियों के प्रथम चरण का चुनाव प्रशिक्षण 21 से 23 अक्टूबर तक जिले के 13 प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया ने सभी पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम को प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण के दौरान ही कर्मचारियों को मतदान की सुविधा देने के लिए डाक मत पत्र के लिए फार्म भी भरवाए जाएंगे। 

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