सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सहित सभी राज्यों को सरकारी नौकरियों में विकलांगों को ३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पी सतशिवम की पीठ ने स्पष्ट किया कि विकलांगों को आरक्षण देते समय 50 फीसद से अधिक आरक्षण नहीं होने का सिद्धांत लागू नहीं होगा। शीर्ष अदालत का यह आदेश सभी सरकारी विभागों, कंपनियों और संस्थाओं पर लागू होगा।
शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि सभी विभागों में विकलागों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण के तहत रिक्तियों का ब्यौरा तीन माह में तैयार किया जाए। पीठ ने कहा कि यह चौंकाने वाली हकीकत है कि विकलांगों को विभिन्न सामाजिक अवरोधकों की वजह से रोजगार नहीं मिल पा रहा हैं, जिसके चलते वह गरीबी में और उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर हैं। विकलांगों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। पीठ ने विभिन्न अक्षमताओं वाले विकलांगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के बारे में दिशा-निर्देश भी जारी किए।शीर्ष अदालत का यह आदेश सभी सरकारी विभागों, कंपनियों और संस्थाओं पर लागू होगा

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