सरकारी नौकरियों में विकलांगों को 3 प्रतिशत आरक्षण. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

बुधवार, 9 अक्टूबर 2013

सरकारी नौकरियों में विकलांगों को 3 प्रतिशत आरक्षण.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सहित सभी राज्यों को सरकारी नौकरियों में विकलांगों को ३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पी सतशिवम की पीठ ने स्पष्ट किया कि विकलांगों को आरक्षण देते समय 50 फीसद से अधिक आरक्षण नहीं होने का सिद्धांत लागू नहीं होगा। शीर्ष अदालत का यह आदेश सभी सरकारी विभागों, कंपनियों और संस्थाओं पर लागू होगा। 

शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि सभी विभागों में विकलागों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण के तहत रिक्तियों का ब्यौरा तीन माह में तैयार किया जाए। पीठ ने कहा कि यह चौंकाने वाली हकीकत है कि विकलांगों को विभिन्न सामाजिक अवरोधकों की वजह से रोजगार नहीं मिल पा रहा हैं, जिसके चलते वह गरीबी में और उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर हैं। विकलांगों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। पीठ ने विभिन्न अक्षमताओं वाले विकलांगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के बारे में दिशा-निर्देश भी जारी किए।शीर्ष अदालत का यह आदेश सभी सरकारी विभागों, कंपनियों और संस्थाओं पर लागू होगा

कोई टिप्पणी नहीं: