धर्म के नाम पर मुस्लिम मतदाताओं से वोट मांगने की भाजपा द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए केजरीवाल को 25 नवंबर तक अपना पक्ष रखने को कहा है।
आयोग का कहना है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप की ओर से वितरित किए गए पर्चे में मुस्लिमों से धर्म के नाम पर वोट देने की अपील की गई है। यह प्रथम दृष्टया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए केजरीवाल को 25 नवंबर के सुबह 11 बजे तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है। यदि केजरीवाल निर्धारित समय सीमा में अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो आयोग उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई करेगा।
उल्लेखनीय है कि केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली भाजपा के मीडिया संयोजक हरीश खुराना ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि केजरीवाल दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका यह भी आरोप था कि केजरीवाल पर्चे बांटकर उसमें मुसलमानों से वोट की अपील की है। जबकि यह चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है। कोई भी राजनीतिक दल किसी धर्म विशेष के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। इस पर्चे पर गुजरात के इशरत-जहां मुठभेड़ का भी जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर हमला किया गया है। उनकी इस शिकायत पर आयोग ने यह कदम उठाया है।

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