राजेश और नूपुर तलवार को आरुषि-हेमराज ह्त्या मामले में मिली उम्रकैद. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 26 नवंबर 2013

राजेश और नूपुर तलवार को आरुषि-हेमराज ह्त्या मामले में मिली उम्रकैद.


चर्चित आरुषि-हेमराज मर्डर केस में आरुषि के माता-पिता राजेश और नूपुर तलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को सजा पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है और इसलिए इसमें फांसी की सजा नहीं दी जा सकती।


सीबीआई ने मामले को रेयरेस्ट ऑप रेयर बताते हुए तलवार दंपती के लिए फांसी की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने सजा को उम्र कैद तक ही रखने मांग की थी। दोपहर करीब दो बजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। कोर्ट में सजा को लेकर करीब एक घंटे बहस चली। बहस के बाद करीब साढ़े तीन बजे फैसला आना था, लेकिन फैसले को साढ़े चार बजे तक टाल दिया गया।

राजेश और नूपुर तलवार को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद, 201 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही राजेश तलवार को धारा 203 में एक साल की जेल की सजा सुनाई गई। ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा राजेश तलवार पर 18 हजार और नूपुर तलवार पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी ठोका गया है। 

सजा सुनाए जाते वक्त राजेश और नुपूर तलवार कोर्ट में ही मौजूद थे। सजा के ऐलान के बाद राजेश और नूपुर को डासना जेल ले जाया गया। फैसले के बाद तलवार दंपती के निकट संबंधियों ने कहा कि वे इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को ही राजेश और नूपुर तलवार को बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या का दोषी करार दिया था। गाजियाबाद स्थित सीबीआई स्पेशल कोर्ट के इस फैसले के बाद तलवार दंपती को डासना जेल भेज दिया गया था। स्पेशल सीबीआई जज श्याम लाल ने तलवार दंपती को हत्या करने और सबूत मिटाने के लिए इंडियन पीनल कोड की धारा 302 और 201 के तहत दोषी माना था। साथ ही कोर्ट ने राजेश तलवार को झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए धारा 203 के तहत दोषी करार दिया था।

तलवार दंपती ने सोमवार को ही कहा था कि वह हार नहीं मानेंगे और इंसाफ के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। नूपुर और राजेश बेल पर जेल से बाहर थे लेकिन दोनों इस मामले में कई बार जेल जा चुके हैं। तलवार दंपती ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

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