हाईकोर्ट का तेजपाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 26 नवंबर 2013

हाईकोर्ट का तेजपाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार.

तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल तेजपाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पत्रकार ने पत्रिका से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच गोवा पुलिस ने युवती से संपर्क भी साधा है। हालांकि पुलिस ने इसका ब्योरा देने से इनकार कर दिया।

 इससे पहले तेजपाल के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी और गीता लूथरा ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। तेजपाल ने अदालत को भरोसा दिया कि वह जांच में सहयोग करेंगे और देश छोड़कर नहीं भागेंगे। इस बीच, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली युवती ने दबाव खत्म करने के लिए पत्रिका से इस्तीफा दे दिया।

सूत्रों ने कहा कि महिला पत्रकार ने दो दिन पहले ही तहलका प्रबंधन को अपना इस्तीफा भेज दिया था। इस मामले के बाद तहलका के सलाहकार संपादक जय मजूमदार और सहायक संपादक रेवती लाउल भी अपने इस्तीफे दे चुके हैं। ऐसी खबर भी है कि तहलका के साहित्य संपादक सौगत दासगुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है और कई अन्य भी पद छोड़ सकते हैं।

इस बीच महिला पत्रकार ने बतौर कर्मचारी अपने उपर पड़ने वाले किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रहने के लिए पत्रिका से इस्तीफा दे दिया, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने उसकी सुरक्षा के लिए उठाये गये कदमों के बारे में मुम्बई पुलिस से जानकारी मांगी। महिला ने बयान दिया था कि तरुण तेजपाल को बचाने के लिए उनका परिवार उस पर दबाव डाला रहा है।

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