सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय और दो निदेशकों की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी क्योंकि वे न्यायालय के 28 अक्टूबर के आदेश का पालन करने में असफल रहे। न्यायालय ने 28 अक्टूबर के आदेश में उन्हें निवेशकों के पैसे वापस करने की गारंटी के तौर पर अपनी 20 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के देनदारी मुक्त टाइटल डीड जमा करने का आदेश दिया था। उन्होंने ऑप्शनली फुल्ली कनवर्टिबल डिबेंचर (ओएफसीडी) के जरिए निवेशकों से संपत्ति ली थी।
अदालत ने कहा, "प्रथम दृष्टया हम इस बात पर संतुष्ट हैं कि 28 अक्टूबर के हमारे आदेश पर अमल नहीं हुआ। हम सभी अवज्ञा करने वालों को देश नहीं छोड़ने का निर्देश देते हैं।" अदालत ने यह भी आदेश दिया कि 28 अक्टूबर के आदेश का पालन किए बिना सहारा समूह अपनी संपत्ति न तो बेचे और न ही इसे खुद से अलग करे।

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