केन्द्रीय अध्ययन दल आएगा फसल¨ं की क्षति देखने
- तीन दिन में सभी जिले भेजें फसल क्षति का पूरक प्रतिवेदन-मुख्य सचिव
पन्ना 12 मार्च 14/केन्द्रीय अध्ययन दल 13 से 15 मार्च तक राज्य का द©रा कर फसल¨ं के नुकसान की जानकारी प्राप्त करेगा। प्रदेश में इस सप्ताह हुई वर्षा अ©र दुबारा हुई अ¨ला वृष्टि के कारण फसल¨ं क¨ पहुँची क्षति का जिल¨ं से पूरक प्रतिवेदन भी मँगवाया जा रहा है। मुख्य सचिव श्री अंट¨नी डिसा ने आज वीडिय¨ कान्फ्रेंस के माध्यम से सभी कलेक्टर अ©र कमिश्नर से चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि 5 मार्च के पश्चात हुए नुकसान के आधार पर प्रतिवेदन अगले तीन दिन¨ं में उपलब्ध कराएं। मुख्य सचिव ने केन्द्रीय अध्ययन दल के भ्रमण में संबंधित संभाग के कमिश्नर क¨ साथ रहने के निर्देश दिए। केन्द्रीय दल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारिय¨ं के साथ 13 मार्च अ©र क्षेत्र भ्रमण के उपरांत मुख्य सचिव के साथ 15 मार्च क¨ चर्चा करेगा। प्रमुख सचिव राजस्व श्री आर. के. चतुर्वेदी ने वीडिय¨ कान्फ्रेंस में जानकारी दी कि केन्द्रीय अध्ययन दल राज्य में तीन समूह¨ं में भ्रमण करेगा। मुख्य सचिव ने कलेक्टर¨ं क¨ निर्देश दिए कि प्रभावित किसान¨ं क¨ जनहानि अ©र पशुहानि के मामल¨ं में तत्काल आवश्यक सहायता देने की कार्यवाही पूरी की जाए। उन्ह¨ंने जिल¨ं में बैंक¨ं के साथ 19 मार्च तक बैठक करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री डिसा ने कहा कि जिल¨ं से प्राप्त जानकारी के बाद केन्द्र क¨ राज्य की अ¨र से मेम¨रेण्डम दिया गया है। मुख्य सचिव ने खरीफ फसल¨ं क¨ हुए नुकसान के पश्चात शत-प्रतिशत प्रभावित किसान¨ं क¨ राहत राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। वीडिय¨ कान्फ्रेंस में बताया गया कि लगभग सभी जिल¨ं में खरीफ फसल¨ं की क्षति के बाद राहत राशि दी जा चुकी है। हाल ही मे हुई रबी फसल¨ं की क्षति के लिए किसान¨ं क¨ राहत के साथ ही विभिन्न य¨जनाअ¨ं का लाभ देने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य में कुछ य¨जनाअ¨ं के नियम¨ं में सीमित अवधि के लिए संश¨धन भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान य¨जना के अंतर्गत पचास प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान वाले कृषक परिवार¨ं क¨ सामूहिक विवाह के स्थान पर घर से संपन्न ह¨ने वाले विवाह के लिए भी आवश्यक लाभ 30 जून तक दिया जा सकेगा। “मेरा खेत मेरी माटी” य¨जना में प्रदेश में आठ लाख से अधिक कार्य गणतंत्र दिवस की ग्राम सभाअ¨ं में अनुम¨दित हुए हैं। जिल¨ं में आवश्यकतानुसार ये कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। प्रभावित एवं जरुरतमंद परिवार¨ं की स्थिति क¨ देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ सभी श्रेणी के उपभ¨क्ताअ¨ं क¨ देने की व्यवस्था की गई है। वीडिय¨ कान्फ्रेंस में आगामी 25 मार्च से प्रदेश में प्रारंभ ह¨ रहे गेहूँ उपार्जन की तैयारिय¨ं पर भी की गई। बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना, चने के समर्थन मूल्य पर उपार्जन की भी समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से टेली कान्फ्रेसिंग द्वारा कलेक्टर आर.के. मिश्रा, एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे तथा संबंधित अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
आवेदन पत्रों का निराकरण प्रतिवेदन आॅनलाईन दर्ज करें-उप सचिव
- तय समय सीमा में करें आवेदन पत्रों का निराकरण-कलेक्टर
पन्ना 12 मार्च 14/जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में उप सचिव मंत्रालय श्रीमती तबस्सुम जैदी ने जन शिकायत निवारण में लंबित आवेदन पत्रों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पन्ना जिले में कम संख्या में आवेदन पत्र लंबित है। निराकरण के मामले में सागर संभाग में पन्ना जिले की स्थिति सबसे अच्छी है। केवल 65 आवेदन पत्र लंबित हैं जिनमें से अधिकतर हाल ही में प्रेषित किए गए हैं। सभी कार्यालय प्रमुख आवेदन पत्रों का प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय से अनुशंसा के बाद आॅनलाईन दर्ज कराएं। यदि प्रकरण उनके कार्यालय से संबंधित नही है तो इसका भी स्पष्ट उल्लेख करें। उप सचिव श्रीमती जैदी ने कहा कि समाधान आॅनलाईन में कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा नगर निगम के लिए अलग-अलग पोर्टल है। इसमें लंबित पत्र समाधान आॅनलाईन तथा मुख्य सचिव की सुनवाई में दर्ज होते हैं। आवेदन पत्रों के निराकरण की नियमित समीक्षा की जाती है। आवेदन पत्र के संबंध में अंतिम निर्णय होने पर उसे आॅनलाईन अंतिम निर्णय के कालम में दर्ज करें। कई बार भूलवश अंतिम निर्णय को भी अंतरिम निर्णय में दर्ज करने के कारण आवेदन पत्र लंबित रह जाते हैं। जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के साथ-साथ भारत शासन की जन शिकायत पोर्टल के भी 101 आवेदन पत्र कार्यवाही के लिए लंबित हैं। इन सभी में कार्यवाही करके प्रतिवेदन आॅनलाईन दर्ज करें। भारत सरकार की बेवसाईट पर केवल अंग्रेजी में प्रतिवेदन दर्ज होंगे। बैठक में कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने कहा कि सभी अधिकारी लंबित आवेदन पत्रों पर निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही करके आॅनलाईन दर्ज कराएं। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्रों के निराकरण की हर सप्ताह समीक्षा की जाती है। जिले में लंबित 65 आवेदन पत्र इस सप्ताह निराकृत हो जाएंगे। भारत शासन की बेवसाईट में भी दर्ज जिले से संबंधित सभी आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों को इस संबंध में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे, सभी एसडीएम तथा कार्यालय प्रमुख उपस्थित रहे।
व्यय लेखा की जांच के लिए दल तैनात
पन्ना 12 मार्च 14/निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत जनपद पंचायतों के द्वारा व्यय राशि की जांच के लिए तीन सदस्यीय दल तैनात किया गया है। यह दल जनपद पंचायतों में जाकर व्यय लेखा का परीक्षण करेगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे ने बताया कि तैनात दल में लेखापाल वाटर शेड लक्ष्मी प्रसाद पटेल, लेखापाल निर्मल भारत अभियान श्रीमती शुभ्रा ताम्रकार तथा आडीटर मनरेगा विनोद श्रीवास्तव को शामिल किया गया है। यह दल 14 मार्च को गुनौर विकासखण्ड, 19 मार्च को पवई, 20 मार्च को शाहनगर, 21 मार्च को पन्ना तथा 22 मार्च को अजयगढ विकासखण्ड जाकर व्यय लेखा का परीक्षण करेगा। दल के द्वारा एजेन्सियों को प्राप्त राशि के उपयोगिता, जनपद पंचायतों को प्राप्त व्याज राशि के उपयोग तथा निर्मल भारत अभियान में क्रय सामग्री में भण्डार नियमों के पालन की जांच की जाएगी। दल जनपद पंचायत द्वारा कराए गए आडिट तथा वास्तविक व्यय की जांच करेगी। दल द्वारा आवंटित राशि के जनपद पंचायतों द्वारा योजना की गाईड लाईन के अनुसार उपयोग का भी परीक्षण किया जाएगा। श्रीमती बालिम्बे ने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा निर्मल भारत अभियान के ब्लाक समन्वयक को इसके लिए उचित प्रबंध के निर्देश दिए हैं।
दो आदतन अपराधी जिला बदर
पन्ना 12 मार्च 14/जिला मजिस्टेªेट एवं कलेक्टर आर.के. मिश्रा द्वारा लोक सभा निर्वाचन के दौरान लोक सुरक्षा एवं लोक शांति कायम रखने के लिए जिले के 2 आदतन अपराधियों को जिले से निष्कासित किया गया है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में अपराध करने वाले अपराधियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक आर.के. जैन द्वारा इन अपराधियों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसके आधार पर वीरेन्द्र उर्फ बबलू राजा पिता रामसिंह ठाकुर निवासी ग्राम सिमरदा तथा खित्तू उर्फ खेत सिंह पिता घनश्याम सिंह निवासी ग्राम बगला को सम्पूर्ण पन्ना, छतरपुर, सतना, कटनी, दमोह एवं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जारी किया गया है। यह आदेश तामील होने की तिथि से एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही अपराधी इन जिलों मंे प्रवेश करेंगे। यदि आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार खित्तू उर्फ खेत सिंह पर थाना बृजपुर में 6 अपराध दर्ज है। जिसमें चोरी, विस्फोटक पदार्थ, बलात्कार, मारपीट, गालीगलौज तथा जान से मारने की धमकी के अपराध शामिल हैं। इसी तरह विरेन्द्र उर्फ बबलू राजा पर थाना अजयगढ में 10 प्रकरण दर्ज हैं। इसमें मारपीट, गालीगलौज, अपहरण, डराने-धमकाने, डकैती आदि के प्रकरण शामिल हैं। इनके द्वारा आपराधिक गतिविधियों के ेकारण आमजनता के मन में भय उत्पन्न हो रहा था जिसके कारण इनके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई।
शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले भेजे गए जेल
पन्ना 12 मार्च 14/शाहनगर तहसील में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले तीन व्यक्तियों को एसडीएम एम.एस. मरावी ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। उन्होंने थाना प्रभारी शाहनगर को इन अतिक्रमकों को बन्दी बनाकर 30 दिनों के लिए उप जेल पवई मे दाखिल कराने के आदेश दिए हैं। जारी आदेशों के अनुसार आरोपी रघुवीर तथा दशरथ निवासी ग्राम रैगुवां द्वारा खसरा क्रमांक 720 पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इसी तरह आरोपी रवि कुमार द्वारा शाहनगर में खसरा क्रमांक 981 में अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इनके विरूद्ध भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 की उप धारा 1 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में नोटिस देने के बाद न्यायालय में उपस्थित न होने पर जेल भेजने की कार्यवाही की गई है।
वन्दे मातरम में उपस्थित रहने के निर्देश
पन्ना 12 मार्च 14/प्रत्येक माह के प्रथम दिन कलेक्ट्रेट सहित जिला मुख्यालय के सभी कार्यालयों में प्रातः 10.30 बजे से वन्दे मातरम् का सामूहिक रूप से गायन किया जाता है। कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसमें अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सभी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट में आयोजित वन्दे मातरम् में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
वोटिंग मशीन के लिए दल तैनात
पन्ना 12 मार्च 14/लोक सभा निर्वाचन में सभी मतदान केन्द्रों मंे इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया जाएगा। मतदान के लिए वोटिंग मशीन तैयार करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. मिश्रा ने 21 सदस्यीय दल तैनात किया है। इस कार्य का नोडल अधिकारी कार्यपालन यंत्री पीएचई के.पी. वर्मा को बनाया गया है। दल में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन ए.के. जैन को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। दल में विपिन वर्मा वरिष्ठ अध्यापक को मास्टर ट्रेनर, विनोद मिश्रा उप अंकेक्षक सहकारी समितियां को स्ट्रांग रूम प्रभारी बनाया गया है। दल में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में एस.के. सिंह, के. उपाध्याय, के.पी. नामदेव, एन.पी. तिवारी, एच.जी. गुप्ता, ए.के. अवस्थी तथा योगेश खरे को शामिल किया गया है। दल में प्रभात मिश्रा, उमेश श्रीवास्तव, रंजीत सिंह, विकास आनन्द दीक्षित को सहायक के रूप में तैनात किया गया है। दल में भृत्य मनप्यारे कोंदर, रमजान खान, विनोद बाल्मीकी, लक्ष्मन सिंह, इन्द्रलाल गौड तथा हाकिम सिंह को शामिल किया गया है।
अवैध उत्खनन करने वालों पर 10 लाख जुर्माना
पन्ना 12 मार्च 14/जिलेभर में खनिज पदार्थो के अवैध उत्खनन तथा परिवहन पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर आर.के. मिश्रा के निर्देश के अनुसार लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में 9 मार्च को ग्राम लुहरगांव में खसरा क्रमांक 454 एवं 457 में फर्शी पत्थर का अवैध उत्खनन करने वालों पर 10 लाख 39 हजार 200 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी के.पी. दिनकर ने बताया कि लुहरगांव में खनिज विभाग द्वारा अवैध रूप से उत्खनन में लिप्त पाए जाने पर रामराज शर्मा पिता श्यामसुन्दर शर्मा निवासी लुहरगांव पर 3 लाख 87 हजार 600 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह लुहरगांव में ही बलीराम पिता जगदीश प्रसाद निवासी लुहरगांव द्वारा अवैध उत्खनन करने पर 6 लाख 51 हजार 600 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने की वसूली के लिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 के तहत प्रकरण एसडीएम गुनौर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
अनुशासनहीन शिक्षक निलंबित
पन्ना 12 मार्च 14/शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलेहा में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक सुमेश कुमार वर्मा द्वारा विद्यालय में आपराधिक कृत्य किया गया। उनके विरूद्ध धारा 332 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा श्री सुमेश वर्मा को तीन माह की सजा तथा 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिसके कारण श्री वर्मा को जिला जेल भेज दिया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे ने आपराधिक प्रकरण में लिप्त होने तथा माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित करके जेल भेजे जाने के फलस्वरूप वरिष्ठ अध्यापक सुमेश कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
चुनाव कार्य में तैनात कर्मचारियों को मिलेगा मतदान का अवसर
पन्ना 12 मार्च 14/लोक सभा निर्वाचन के दौरान चुनाव कार्य में तैनात प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मतदान का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. मिश्रा ने जिला शिक्षा अधिकारी के.एस. कुशवाहा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उनके साथ-साथ विधान सभा क्षेत्र पन्ना के लिए रवि प्रकाश खरे व्याख्याता डाईट, गुनौर के लिए महेन्द्र द्विवेदी सहायक संचालक शिक्षा तथा पवई विधान सभा क्षेत्र के लिए बी.के. चैरसिया जिला सांख्यिकी अधिकारी को डाक मत पत्र एवं ईडीसी जारी करने के लिए तैनात किया गया है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 19 मार्च तक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराकर इपिक के साथ मतदान के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं।


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