खंडवा (मध्यप्रदेश) की खबर (12 मार्च ) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 13 मार्च 2014

खंडवा (मध्यप्रदेश) की खबर (12 मार्च )

लोकसभा निर्वाचन, 2014 : कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा
  • किसी भी चिकित्सालय, सरकारी कार्यालय सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः प्रतिबंधित

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खंडवा (12 मार्च, 2014) - भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के 28 खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये घोषित आगामी लोकसभा निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 7 व 10 (2)  के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज दुबे ने निर्देश दिये है कि - 
  • § कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तार के यंत्रों का उपयोग बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेगा।
  • § रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच किसी भी तहर का ध्वनि विस्तार यंत्र नहीं चलाया जायेगा। न ही इस अवधि में उपयोग की अनुमति दी जायेगी।
  • § किसी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्सचेंज, न्यायालय, शिक्षण संस्था, छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः प्रतिबंधित रहेेंगे।
  • § ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी खुले स्थान याय लोक स्थल में टेप में हुई संगीत या आवाज को बजाने के लिये नहीं किया जायेगा।


अधिनियम की धारा अंतर्गत विहित प्राधिकारी घोषित:- मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 7 व 10 (2)  के अंतर्गत कंडिका 2 (घ) अनुसार जिले चारांें अनुभाग पंधाना, खंडवा, हरसूद तथा पुनासा के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों  विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री दुबे ने बताया है कि प्राधिकृत विहित प्राधिकारी ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाये जाने की अनुज्ञा कारण बताते हुए आवेदन प्रस्तुत करने पर दे सकेंगे। किसी कार्यक्रम विशेष में दो घण्टे से अधिक अवधि के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही अनुमति इस शर्त पर दी जायेगी कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से अधिनियम में परिभाषित कोलाहल उत्पन्न न हो। कलेक्टर श्री दुबे ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि इन आदेशों का उल्लंघन अपराध होगा तथा उल्लंघनकर्ता 6 माह तक का कारावास व रूपये 1000/- तक के जुर्माने का भागीदार होगा। साथ ही अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत हेड कांस्टेबल व उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना अनुमति उपयोग में जाये जाने वाले उपकरण व सामग्री को जप्त भी किया जायेगा।

लोकसभा निर्वाचन, 2014 : दूरभाष नियंत्रण कक्ष के लिये कर्मचारी नियुक्त प्रभारी अधिकारी होंगे जोसेफ बक्सला

खंडवा (12 मार्च, 2014) - लोकसभा निर्वाचन, 2014 के लिये खनिज शाखा खंडवा के नवीन भवन में प्रतिस्थापित दूरभाष क्रमांक 0733-2226261 पर स्थापित दूरभाष नियंत्रण कक्ष में कर्मचारियों को समयावधि के लिये नियुक्त किया गया है। सहायक रिटर्निंग आॅफिसर 28-खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र द्वारा कर्मचारियों को जिला निर्वाचन कार्यालय कलेक्टोरेट खंडवा से निर्वाचन कार्य समाप्ति तक संयोजित किया गया है। अनुरेखक संभागीय परियोजना अधिकारी लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू.इकाई खंडवा अमित डोंगरे तथा दैनिक वेतन भोगी भृत्य कार्यालय कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खंडवा मंशाराम मालाकार को प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक के लिये, सहायक ग्रेड-3 संभागीय परियोजना अधिकारी लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू.इकाई खंडवा राजेश कुमार डोके तथा भृत्य कार्यालय वाणिज्य कर विभाग खंडवा जमनलाल को शाम 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक के लिये तथा सहायक ग्रेड-3 कार्यालय प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय खंडवा नीरज वशिष्ठ तथा भृत्य कार्यालय सिविल सर्जन सह अधीक्षक खंडवा जिशान खान को
रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक के लिये नियुक्त किया गया है। क्रीड़ा अधिकारी खंडवा जोसेफ बक्सला मोबाईल नंबर 9826310656 को दूरभाष नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सहायक रिटर्निंग आॅफिसर ने निर्देश दिये है कि दूरभाष नियंत्रण कक्ष में नियुक्त कर्मचारी प्रतिदिन निर्धारित समयावधि में उपस्थित होकर आगामी दल के कार्यालय में आगमन के पश्चात् ही प्रस्थान करेंगे तथा प्रभारी अधिकारी दूरभाष नियंत्रण कक्ष को समय-समय पर आवश्यक सूचनाओं से अवगत करवाते रहेंगे।

पंजीकृत निःशक्तजनों को रोजगार देकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिये निर्देश

खंडवा (12 मार्च, 2014) - उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग खंडवा ने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ द्वारा अवमानना प्रकरण 274/2013 श्री नीलेश सिंघल एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में दिनांक 28 नवम्बर, 2013 में निःशक्तजनों विशेषकर दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित के पदों की पूर्ति न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। साथ ही निर्देश दिये है कि 30 जून, 2014 तक निःशक्तजनों के आरक्षित पदों पर रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत निःशक्तजनों को रोजगार देकर न्यायालय को 1 जुलाई, 2014 को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वह निःशक्तजनों के पदों की पूर्ति 30 मई, 2014 तक पूर्ण कर निःशक्तजनों के भरे गये पदों की जानकारी अपने-अपने विभागाध्यक्ष को समय-सीमा में प्रेषित करते हुए कार्यालय कलेक्टर खंडवा एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्जन कलयाण विभाग को प्रतिलिपि से अवगत करायें। इसके साथ ही सभी कार्यालय प्रमुखों द्वारा जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करने के आदेश भी दिये गये हैं।

लोकसभा निर्वाचन, 2014 : चुनाव प्रसारण अ©र प्रकाशन के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत अपनाये जायें
राज्य-स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की बैठक में सीईअ¨ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री जयदीप ग¨विन्द ने आज राज्य-स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की बैठक क¨ संब¨धित करते हुये चुनाव प्रसारण अ©र प्रकाशन में निर्वाचन आय¨ग के मार्गदर्शी सिद्धांत¨ं क¨ अपनाने का आव्हान मीडिया से किया है। श्री ग¨विन्द ने समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण अ©र चुनाव आय¨ग द्वारा तय किये गये मार्गदर्शी सिद्धांत¨ं की जानकारी देते हुये समाचार प्रसारक¨ं अ©र प्रकाशक¨ं से इस पर विशेष ध्यान
देने क¨ कहा है। श्री ग¨विन्द ने कहा कि समाचार प्रसारक¨ं का यह प्रयास ह¨ना चाहिए कि उद्देश्यपूर्ण तरीके से चुनाव संबंधी मुद्द¨ं तथा मतदान प्रक्रिया के नियम आदि जनता क¨ सूचित करें। न्यूज चेनल क¨ किसी भी पार्टी अथवा उम्मीदवार के प्रति राजनीतिक संबद्धता प्रकट नहीं करना चाहिए। समाचार प्रसारक¨ं का कत्र्तव्य है कि वे संतुलित एवं निष्पक्ष रहें, विशेषत©र पर जब वे चुनाव की रिप¨र्टिंग कर रहे ह¨ं। किसी भी प्रकार की अफवाह, आधारहीन अटकलबाजी तथा गलत जानकारी से बचना चाहिए। श्री ग¨विन्द के अनुसार प्राधिकरण ने अपने मार्गदर्शी सिद्धांत में समाचार प्रसारक¨ं क¨ किसी भी प्रकार द्वेषपूर्ण भाषण अथवा अप्रीतिकर विषयवस्तु क¨ प्रसारित न करने की सलाह दी है, जिससे जनता में असंत¨ष पनपे अथवा आक्र¨श ह¨। समाचार प्रसारक¨ं क¨ सख्ती से उन रिप¨र्ट से किनारा करना चाहिए ज¨ शत्रुता की भावना या द्वेष फैलाये, विशेषकर जाति-धर्म, संप्रदाय, प्रांत या भाषा के आधार पर। अभिमत अथवा मतदान की रिप¨र्टिंग के समय उसकी सटीकता अ©र सच्चाई पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। श्री जयदीप ग¨विन्द ने बताया कि पेड न्यूज की निगरानी अ©र उस पर कार्रवाई के लिये सभी जिल¨ं में समितियाँ गठित की गई हैं। शीघ्र ही जिल¨ं में पेड न्यूज की निगरानी अ©र मीडिया सर्टिफिकेशन के लिये कार्यशाला आय¨जित की जायेगी। पेड न्यूज के ऐसे प्रकरण ज¨ उदाहरण बन सकते हैं, उन्हें जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। उन्ह¨ंने स¨शल मीडिया के संबंध में चुनाव आय¨ग के निर्देश¨ं क¨ मैदानी अमले तक पहुँचाने के निर्देश भी दिये। बैठक में सदस्य¨ं क¨ आय¨ग द्वारा पेड न्यूज के संबंध में जारी किये गये निर्देश¨ं की प्रति भी वितरित की गई। इस अवसर पर समिति के सदस्य सचिव संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  श्री एस.एस. बंसल अ©र सदस्यगण वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरीश उपाध्याय, आकाशवाणी केन्द्र के संयुक्त निदेशक (समाचार) अ©र यू.एन.आई. के ब्यूर¨ चीफ के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

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