बिहार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता गिरिराज सिंह को भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में पटना की अदालत ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी। गिरिगराज पर भड़काऊ भाषण देने और चुनाव अचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में 21 अप्रैल को झारखंड के बोकारो के हरला थाने में, 20 अप्रैल को देवघर के मनोहरपुर थाने में तथा 21 अप्रैल को बिहार के पटना हवाई अड्डे के थाने में अलग-अलग मामले दर्ज कराए गए थे।
पटना व्यवहार न्यायालय के एक अधिकारी ने बताया कि गिरिराज ने अपने वकील के माध्यम से गुरुवार को पटना व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिरेन्द्र कुमार ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है।
गौरतलब है कि नवादा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज के भड़काऊ भाषण देने के मामले में बोकारो के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ने बुधवार को एक गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद बोकारो पुलिस ने गिरिराज की गिरफ्तारी के लिए गुरुवार को उनके बड़हिया के पैतृक आवास और पटना आवास पर छापेमारी की थी, लेकिन वह दोनों जगह नहीं मिले थे। रैलियों में भाषण के दौरान भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करने के कारण निर्वाचन आयोग ने गिरिराज की चुनावी सभाओं और रैलियों पर रोक लगा दी है।

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