ऋण वितरण के बाद भी हितग्राही से रखें सम्पर्क-कमिश्नर
- आवास योजना की तरह सभी में शत प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करें-कमिश्नर
पन्ना 26 अप्रैल 14/जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में सागर संभाग के कमिश्नर आर.के. माथुर ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में गत वित्तीय वर्ष में हितग्राहीमूलक योजनाओं एवं मनरेगा में शानदार कार्य हुआ है। आवास योजना में शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल हुई है। इसी तरह अन्य विकास योजनाओं में भी शत प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करें। मनरेगा में भी 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 10 सर्वाधिक उपलब्धि अर्जित करने वाले जिलों में पन्ना शामिल है। समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में 24 श्रेणियों में हितग्राहियों को दर्ज करने तथा जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन मंे जिले ने सराहनीय कार्य किया है। सभी अधिकारी इसके लिए बधाई के पात्र है। कमिश्नर ने गेंहू उपार्जन, हितग्राहीमूलक योजनाओं, पेंशन वितरण, कपिल धारा कूप योजना, युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि ग्राम सब्दुआ मंे आमजनता ने वन्य जीवों द्वारा फसल हानि की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की थी। वन विभाग तथा मनरेगा योजना से इस कार्य का प्राक्कलन तैयार कर तत्काल कार्य प्रारंभ कराएं। समर्थन मूल्य पर जिले में उपार्जित गेंहू का किसानों को समय पर भुगतान कराएं। उपार्जित गेंहू के उठाव, परिवहन तथा भण्डारण की कलेक्टर प्रतिदिन समीक्षा करें। निर्माणाधीन सभी गोदामों का निर्माण कार्य पूरा करके इन्हें 5 मई तक भण्डारण के लिए उपलब्ध कराएं। खाद्य सुरक्षा योजना के संबंध में निर्देश देते हुए कमिश्नर श्री माथुर ने कहा कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को पात्रता पर्ची तीन दिवस में जारी करें। जिन्हें पर्ची प्राप्त नही हुई है उन्हें भी राशन कार्ड से खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था कराएं। समितियों के पास मार्च, अप्रैल तथा मई माह का खाद्यान्न उपलब्ध है। उचित मूल्य की दुकान नियमित संचालित कराकर इसका नियमानुसार वितरण कराएं। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 21543 निर्माण कार्य पूरे करके इनका पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मेरा खेत मेरी माटी योजना से स्वीकृत 595 निर्माण कार्य प्रारंभ कराएं। इसमें निर्वाचन की आचार संहिता का बंधन नही है। खेत सडक योजना को बीआरजीएफ से कन्र्वजेन्स का लाभ देते हुए तत्काल स्वीकृत निर्माण कार्य प्रारंभ कराएं। वर्तमान वर्ष के लिए मनरेगा की कार्ययोजना के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्षभर 20 हितग्राहीमूलक तथा 10 समुदायमूलक कार्य नियमित रूप से संचालित करें जिससे मजदूरों को रोजगार का भरपूर अवसर मिले। युवा स्वरोजगार योजना में हितग्राहियों को ऋण राशि देने के बाद भी उनसे निरंतर सम्पर्क रखें। इस योजना से परम्परागत शिल्पियों को प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने डीपीआईपी योजना से महिला स्वरोजगारियों के वित्त पोषण की सराहना की। कमिश्नर ने प्राकृतिक आपदा पीडितों को राहत राशि का तत्काल वितरण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए मनरेगा में 200 करोड की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसकी पूर्ति के लिए नयी रणनीति से कार्य किया जा रहा है। राहत राशि के सभी प्रकरण बैंकों में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। राशि प्राप्त होते ही पीडित किसानों के खाते में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं की प्रगति, पेयजल व्यवस्था तथा गेंहू उपार्जन की जानकारी दी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे, एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे, वन मण्डलाधिकारी अनुपम सहाय, वन मण्डलाधिकारी आर.सी. विश्वकर्मा, सभी एसडीएम तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
सत्यापित रकबे के अनुसार करें गेंहू की खरीद-कलेक्टर
पन्ना 26 अप्रैल 14/जिलेभर में 41 खरीदी केन्द्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेंहू का उपार्जन किया जा रहा है। आॅनलाईन पंजीकृत किसानों से निर्धारित खरीदी केन्द्रों में गेंहू की खरीद एक अप्रैल से प्रारंभ की गई है। खरीद 25 मई तक की जाएगी। गेंहू खरीदी के संबंध में राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने कहा है कि सभी एसडीएम तथा तहसीलदार प्रतिदिन अपने क्षेत्र के खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण करें। ओला तथा अधिक वर्षा से प्रभावित किसानों की फसलों की मात्रा में संशोधन किया गया है। किसानों द्वारा आॅनलाईन दर्ज गेंहू के बोए गए क्षेत्रफल तथा तहसीलदार द्वारा सत्यापित रकबे के अनुसार ही खरीद करें। यदि सत्यापन की जानकारी आॅनलाईन दर्ज नही की गई है तो उसे खरीदी केन्द्र में संधारित करने के साथ प्रत्येक तहसीलदार उसकी प्रति अपने पास रखें। निरीक्षण के समय इस बात का परीक्षण करें कि सत्यापित रकबे तथा इस वर्ष के लिए गेंहू की औसत उपज 28.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के अनुसार ही गेंहू की खरीद की जाए। कलेक्टर ने कहा है कि खरीदी केन्द्र में केवल पात्र किसानों से ही गेंहू की खरीद करें। खरीद में किसी तरह की गडबडी पाए जाने पर कडी कार्यवाही की जाएगी। महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक सभी समितियों को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराएं। किसानों को उपार्जित गेंहू का सात दिवस में अनिवार्य रूप में भुगतान सुनिश्चित करें। भुगतान किसान को उसके बैंक खाते के माध्यम से करें। उपार्जित गेंहू के समय पर उठाव तथा भण्डारण की व्यवस्था करें। खरीदी केन्द्रों के निरीक्षण का प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
चुनाव कार्य में लापरवाही पर तीन निलंबित
पन्ना 26 अप्रैल 14/लोक सभा निर्वाचन के दौरान पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी के रूप में कर्मचारियों को तैनात किया गया। मतदान सम्पन्न होने के बाद चार लापरवाह कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन कार्य के लिए प्राप्त की गई पूरी चुनाव सामग्री जमा नही की। इसे सौंपे गए उत्तरदायित्व के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. मिश्रा ने मतदान दल के तीन सदस्यों को निलंबित करने तथा एक के मानदेय को राजसात करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार लोक सभा चुनाव में पवई नगर परिषद मतदान केन्द्र में तैनात मतदान दल के सदस्य 17 अप्रैल को मतदान समाप्ति के बाद जिला मुख्यालय में मत पत्र लेखा तथा पीठासीन की डायरी जमा किए बिना घर चले गए। दल के सदस्यों द्वारा माकपोल की रिपोर्ट भी जमा नही की गई। दल के सभी सदस्य निर्वाचन कार्य से मुक्ति का आदेश लिए बिना इस कार्य से मुक्त हो गए। इसे गंभीर कदाचरण मानते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने पीठासीन अधिकारी कृष्ण गोपाल शर्मा सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला ककरहाई तथा मतदान अधिकारियों रामदास अहिरवार अध्यापक हाई स्कूल चंदौरा, गेंदा लाल चैधरी सहायक अध्यापक प्राथमिक शाला हिनौता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इन सभी का निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया है। कलेक्टर ने मतदान दल में शामिल कमल मोहन वाजपेयी गुरूजी नवीन प्राथमिक शाला पाली का तीन दिन का मानदेय राजसात करने के आदेश दिए हैं।
जिले में समर्थन मूल्य पर अब तक 1.67 लाख क्विंटल गेंहू की खरीद
पन्ना 26 अप्रैल 14/जिलेभर में 41 केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद की जा रही है। गेंहू की आॅनलाईन खरीद सहकारी समितियों के माध्यम से की जा रही है। अब तक 2586 किसानों से 167210 क्विंटल गेंहू की खरीद की गई है। खरीदे गए गेंहू के लिए किसानों को 15 करोड 7 हजार 885 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती स्वाति जैन ने बताया कि खरीदी केन्द्र पहाडीखेडा में 2325.50 क्विं., बृजपुर में 6761 क्विं., लक्ष्मीपुर में 10782 क्विंटल, देवेन्द्रनगर में 14704.50 क्विं., राजापुर में 6290.50 क्विं., बिरवाही में 10857.50 क्विं, रैगढ में 5018 क्विं, अमानगंज में 10822.50 क्विंटल, गुनौर में 3829 क्विंटल तथा सलेहा में 1417 क्विं. गेंहू की खरीद हुई है। खरीदी केन्द्र पवई में 1105.50 क्विं, करही में 1495.50 क्विंटल, सिमरिया में 4300 क्विंटल, रैयासांटा में 429 क्विंटल, शाहनगर में 222 क्विंटल, बोरी में 2533.50 क्विंटल, रैपुरा में 3741.50 क्विंटल, बघवारकला में 805.50 क्विंटल, विपणन समिति देवेन्द्रनगर में 17580.50 क्विंटल, विपणन समिति गुनौर में 20085 क्विंटल, अजयगढ में 419 क्विंटल, बराछ में 2586.50 क्विंटल, ककरहटी 1495.50 क्विंटल खरीद हो चुकी है। कमताना में 5807 क्विंटल, द्वारी में 2613 क्विं, कृष्णगढ में 1536 क्विं, मोहन्द्रा में 1172 क्विंटल, पगरा में 3614.50 क्विंटल, झरकुआ में 4578 क्विंटल, बनहरी में 375.50 क्विंटल, सहकारी समिति महेबा में 8099 क्विंटल गेंहू की खरीद की जा चुकी है। बिसानी में 113 क्विंटल, सुनवानीकला में 3072 क्विं, मुडवारी में 715 क्विंटल, पवई में 858.50 क्विंटल की खरीद हुई है। खरीदे गए गेंहू का लगातार परिवहन तथा भण्डारण किया जा रहा है। अब तक एक लाख 26 हजार क्विंटल गेंहू का परिवहन करके भण्डारण कर दिया गया है।
परख की समीक्षा बैठक 28 अप्रैल को
पन्ना 26 अप्रैल 14/परख 11 सूत्रीय कार्यक्रम की टेली कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव श्री एन्टोनी डिसा समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक 28 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में आरंभ होगी। बैठक में गेंहू उपार्जन, राहत राशि के वितरण, खाद्य सुरक्षा योजना, पेयजल व्यवस्था, संक्रामक रोगों से बचाव तथा खाद के अग्रिम उठाव की समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने सभी अधिकारियों को विभागीय योजना की प्रगति की आद्यतन जानकारी के साथ बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक 29 को
पन्ना 26 अप्रैल 14/प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक सोमवार 28 अप्रैल के स्थान पर मंगलवार 29 अप्रैल को आयोजित की जा रही है। यह बैठक प्रातः 10.30 बजे से जिला पंचायत सभागार में शुरू होगी। सोमवार 28 अप्रैल को परख की समीक्षा बैठक के कारण यह परिवर्तन किया गया है। अपर कलेक्टर चन्द्रशेखर बालिम्बे ने संबंधित अधिकारियों से समयावधि पत्रों के शत प्रतिशत निराकरण की जानकारी के साथ बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
पेयजल की समीक्षा बैठक 29 को
पन्ना 26 अप्रैल 14/पेयजल व्यवस्था की समीक्षा बैठक 29 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से जिला पंचायत सभागार में आयोजित की जा रही है। बैठक में कलेक्टर आर.के. मिश्रा पेयजल व्यवस्था, हैण्डपम्पों के सुधार, नलजल योजनाओं के संधारण तथा संचालन की समीक्षा करेंगे। एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे ने कार्यपालन यंत्री पीएचई, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों एवं हैण्डपम्पों मेकेनिकों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
बांदा की सीमावर्ती शराब दुकानें रहेंगी बन्द
पन्ना 26 अप्रैल 14/लोक सभा निर्वाचन के लिए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 30 अपै्रल को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। बांदा जिले की सीमा से जुडे पन्ना जिले की तीन शराब दुकानों में मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व सभी देशी तथा विदेशी शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में बांदा जिले में मतदान को ध्यान में रखते हुए इसके सीमा क्षेत्र में स्थित पन्ना जिले की मदिरा दुकानों धरमपुर, नरदहा एवं बिहरसरवरिया में 28 अप्रैल को शाम 6 बजे से 30 अप्रैल को शाम 6 बजे तक शराब बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी तथा एसडीओपी अजयगढ को प्रतिबंध के दौरान मदिरा की बिक्री, परिवहन एवं वितरण करने वालों पर कडी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश
पन्ना 26 अप्रैल 14/जिला मजिस्टेªेट एवं कलेक्टर आर.के. मिश्रा द्वारा लोक सुरक्षा एवं लोक शांति कायम रखने के लिए जिले के 3 आदतन अपराधियों को जिले से निष्कासित किया गया है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में अपराध करने वाले अपराधियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक आर.के. जैन द्वारा इन अपराधियों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसके आधार पर सवंत सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पवईया, सुदामा लोधी निवासी ग्राम भरवारा तथा रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम करही को जिला बदर के आदेश हुए हैं। इन्हें सम्पूर्ण पन्ना, छतरपुर, सतना, कटनी, दमोह एवं उत्तर प्रदेश के बांदा व कर्बी जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जारी किया गया है। यह आदेश तामील होने की तिथि से एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही अपराधी इन जिलों मंे प्रवेश करेंगे। यदि आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार सवंत सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह पर थाना बृजपुर में 6 अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जिसमें चोरी, मारपीट, गालीगलौज तथा जान से मारने की धमकी, अवैध शस्त्र रखने के अपराध शामिल हैं। आदतन अपराधी सुदामा लोधी पर थाना रैपुरा में 6 अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसमें मारपीट, गालीगलौज, डराने-धमकाने के प्रकरण दर्ज हैं। इसी तरह आदतन अपराधी रघुनाथ सिंह पर थाना पवई में 4 प्रकरण दर्ज है। जिसमें शराब के लिए पैसे मांगना, मारपीट, जान से मारने की धमकी, हत्या के प्रयास तथा गाली गलौज के प्रकरण शामिल है। इन अपराधियों के द्वारा आपराधिक कृत्यों से आमजनता के मन में भय उत्पन्न हो रहा था। कई बार चेतावनी देने एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के बावजूद इनके अपराधिक कृत्यों में कमी नही आ रही थी। लोक शांति भंग होने की आशंका के कारण इनके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई।
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा
पन्ना- मान्नीय सत्र न्यायाधीश पन्ना श्री के.के. त्रिपाठी ने नाबालिग अभियोक्त्री उम्र-15वर्ष के साथ छेड़छाड़ के आरोपी राकेश गोस्वामी तनय टीकाराम गोस्वामी उम्र-18 वर्ष 6 माह निवासी गुरईया आरक्षी केन्द्र कोटर जिला सतना (म.प्र.) को धारा-354(क) भा0द0वि0 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा-08 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये क्रमशः तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। अभियोजन के अनुसार लोक अभियोजक श्री किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 07.11.2013 को अभियोक्त्री उम्र-15वर्ष कठारे हार चारा लेने गयी तब आरोपी राकेश उसे मिला और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। जिस पर अभियोक्त्री द्वारा आरक्षी केन्द्र सलेहा पहुॅंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर आरक्षी केन्द्र सलेहा में अपराध की कायमी अपराध क्रमांक-177/13 में दिनांक 09.11.2013 को की गई तथा विवेचना उपरान्त चालान मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री उम्र-15वर्ष, ललग गोसाई, शालिगराम त्रिपाठी (प्रधान आरक्षक), अवधेश प्रसाद गौतम, डाॅ0 अमृत राजे, विनोद विनायक करकरे (उप निरीक्षक), द्वारिका प्रसाद कुशवाहा (विवेचना अधिकारी) के कथन कराये गये। साक्षियों के कथन एवं विधि को दृष्टिगत रखते हुये अभियोजन का मामला युक्ति युक्त संदेह से परे मानते हुये कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर खींचकर यौन समर्थन के लिये आवंछित स्पर्श किया और लैंगिक आशय से हमला कारित करने का दोषी मानते हुये आरोपी राकेश गोस्वामी तनय टीकाराम गोस्वामी उम्र-18 वर्ष 6 माह निवासी गुरईया आरक्षी केन्द्र कोटर जिला सतना (म.प्र.) को धारा-354(क) भा0द0वि0 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा-08 के अन्तर्गत क्रमशः तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से श्री किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने पैरवी की।
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा
- (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में मान्नीय सत्र न्यायाधीश श्री के0के0 त्रिपाठी का फैसला)
पन्ना- मान्नीय सत्र न्यायाधीश पन्ना श्री के.के. त्रिपाठी ने नाबालिग अभियोक्त्री उम्र-15वर्ष के साथ छेड़छाड़ के आरोपी राकेश गोस्वामी तनय टीकाराम गोस्वामी उम्र-18 वर्ष 6 माह निवासी गुरईया आरक्षी केन्द्र कोटर जिला सतना (म.प्र.) को धारा-354(क) भा0द0वि0 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा-08 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये क्रमशः तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। अभियोजन के अनुसार लोक अभियोजक श्री किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 07.11.2013 को अभियोक्त्री उम्र-15वर्ष कठारे हार चारा लेने गयी तब आरोपी राकेश उसे मिला और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। जिस पर अभियोक्त्री द्वारा आरक्षी केन्द्र सलेहा पहुॅंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर आरक्षी केन्द्र सलेहा में अपराध की कायमी अपराध क्रमांक-177/13 में दिनांक 09.11.2013 को की गई तथा विवेचना उपरान्त चालान मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री उम्र-15वर्ष, ललग गोसाई, शालिगराम त्रिपाठी (प्रधान आरक्षक), अवधेश प्रसाद गौतम, डाॅ0 अमृत राजे, विनोद विनायक करकरे (उप निरीक्षक), द्वारिका प्रसाद कुशवाहा (विवेचना अधिकारी) के कथन कराये गये। साक्षियों के कथन एवं विधि को दृष्टिगत रखते हुये अभियोजन का मामला युक्ति युक्त संदेह से परे मानते हुये कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर खींचकर यौन समर्थन के लिये आवंछित स्पर्श किया और लैंगिक आशय से हमला कारित करने का दोषी मानते हुये आरोपी राकेश गोस्वामी तनय टीकाराम गोस्वामी उम्र-18 वर्ष 6 माह निवासी गुरईया आरक्षी केन्द्र कोटर जिला सतना (म.प्र.) को धारा-354(क) भा0द0वि0 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा-08 के अन्तर्गत क्रमशः तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से श्री किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने पैरवी की।

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