कलेक्टर द्वारा एस.बी.आई. पब्लिक स्कूल सेमरिया को कारण बताओ नोटिस
सीधी 03 अगस्त 2014 कलेक्टर स्वाति मीणा ने मान्यता ना होने के बावजूद छात्रों को प्रवेश देने एवं शाला संचालन तथा परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम घोषित करने के मामले में अशासकीय एस.बी.आई. पब्लिक स्कूल सेमरिया के प्रबंधक श्री बाबूलाल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 8 अगस्त 2014 को न्यायालय कलेक्टर सीधी में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
रायल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस
सीधी 03 अगस्त 2014 कलेक्टर स्वाति मीणा ने वर्ष 2013-14 में मान्यता प्राप्त ना होने के बावजूद अशासकीय एस.बी.आई. पूर्व मा0वि0 सेमरिया के परिसर में स्कूल का संचालन करने के कारण अशासकीय रायल पब्लिक स्कूल सेमरिया के प्रबंधक श्री राजेश कुमार गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उन्हें 08 अगस्त 2014 को न्यायालय कलेक्टर सीधी में जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
तीन शिक्षा कर्मियों को कारण बताओ नोटिस
सीधी 03 अगस्त 2014 कलेक्टर स्वाति मीणा ने पिछली जनसुनवाई में की गई एक शिकायत के आधार पर शा0उ0मा0वि0 सेमरिया के संकुल प्राचार्य श्री शिवामणि तिवारी तथा जन शिक्षा केन्द्र शा0उ0मा0वि0 सेमरिया के जन शिक्षक श्री सूरज कुमार विश्वकर्मा एवं श्री राज कुमार अअम्बेडकर को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जबाव तलब किया है। उल्लेखनीय है कि इनके क्षेत्रान्तर्गत संचालित अशासकीय एस.बी.आई. पूर्व मा0 वि0सेमरिया द्वारा मान्यता प्राप्त ना होने के बावजूद जन सुनवाई के शिकायतकर्ता के बच्चों को वर्ष 2013-14 में टी.सी.जारी की गई, जिन पर संकुल प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं किए गए थे। नतीजतन बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिल सका। कलेक्टर ने अधीनस्थ संचालित अशासकीय शालाओं की शैक्षणिक सत्र 2013-14 में शाला संचालन हेतु मान्यता प्राप्त ना होने की स्थिति में भी संबंधित संस्था द्वारा छात्रों का प्रवेश एवं शाला संचालन तथा परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित करना एवं आगामी कक्षाओं में प्रवेश हेतु छात्रों का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के विरूद्ध ऐसी संस्थाओं की पूर्व सूचना वरिष्ठ कार्यालय को ना दिए जाने के कारण उपर्युक्त कर्मियों को नोटिस जारी करते हुए 8 अगस्त 2014 को कलेक्टर न्यायालय में जबाव प्रस्तुत करने करने की हिदायत दी है। साथ ही कलेक्टर ने टी.सी.जारी किए गए छात्रों को शालाओं में प्रवेश दिए जाने की अनुमति प्रदान की है।
जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक 6 अगस्त को
सीधी 03 अगस्त 2014 यहां आईपी.पी.-6 में 6 अगस्त 2014 को प्रातः 10.30 बजे से जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन रखा गया है
जिला योजना समिति की बैठक स्थगित
सीधी 03 अगस्त 2014 यहां 4 अगस्त 2014 को आयोजित होने वाली जिला योजना समिति की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है।
डांगी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद से पृथक
सीधी 03 अगस्त 2014 परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना मझौली ने आंगनबाड़ी केन्द्र डांगी (नगर पंचायत मझौली) की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती राज कुमारी सिंह को तत्काल प्रभाव से पद से पृथक कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कलेक्टर सीधी के भ्रमण के दौरान उक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाई गईं थीं।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का बंद दूरभाष चालू ना कराने पर बी.एस.एन.एल. के विरूद्ध होगी दं0प्र0सं. की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई
सीधी 03 अगस्त 2014 उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपद बनास सीधी ने एस.डी.ओ.बी.एस.एन.एल. श्री विवेक गौर को धारा 133 जा.फौ. के अन्तर्गत कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सीधी के कार्यालय के बंद दूरभाष क्रमांक 252255 चालू ना कराने के कारण नोटिस जारी करते हुए उक्त दूरभाष तत्काल चालू कराने का आदेश दिया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सीधी के कार्यालय का दूरभाष क्रमांक 252255 देयक जमा होने के पश्चात भी अब तक बन्द है, जबकि उक्त दूरभाष जिला सत्कार अधिकारी, वर्तमान समय में राहत बचाव कार्य एवं वर्षाकालीन संक्रामक बीमारियों की जिला अंतर्गत जानकारी हेतु उक्त नम्बर का उपयोग किया जाता है, जिससे उक्त दूरभाष क्रमांक का उपयोग सीधी जिले के जनमानस सार्वजनिक हिताय उपयोग किया जाता है। दूरभाष बन्द होने से सीधी जिले के जनमानस को जानकारी देने में बाधा उत्पन्न हो रही है, जो सार्वजनिक बाधा की श्रेणी में आता है, जो अभी भी विद्यमान है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने कहा है कि उक्त के संबंध में संज्ञान लेते हुए शहर एवं ग्रामीण अंचलों के जन समुदायों के आक्रोश को लेकर लोक न्यूसेन्स उत्पन्न होने की स्थिति को देखते हुए द.प्र.सं.की धारा 133 के तहत प्रारम्भिक आदेश पारित किया जाता है कि श्री गौर एस.डी.ओ. उक्त दूरभाष न्यूसेन्स को तत्काल चालू करा दें तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में नियत पेशी 04 अगस्त 2014 को स्वतः उपस्थित होकर उक्त तारतम्य का अपना जबाव पेश करें। उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने सचेत किया है कि निर्धारित तिथि तक उक्त बाधा को हटाकर तथा उनकेे उपस्थित ना होने पर उक्त आदेश को क्यों न अंतिम करते हुए आदेश की अवज्ञा के संबंध में उनके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
विश्व स्तनपान सप्ताह अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित
सीधी 03 अगस्त 2014 महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार एक अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन जिले में किया जा रहा है। इसी तारतम्य में शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरोज द्विवेदी के मुख्य आतिथ्य में तथा प्राचार्य कन्या महाविद्यालय श्रीमती आशा गुप्ता की अध्यक्षता में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं ने भाग लिया। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के पूर्व स्तनपान के संबंध में लघु फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म में स्तनपान के महत्व, कोलेस्ट्रम का महत्व, लाभ एवं स्तनपान के विषय में समाज में व्याप्त भ्रांतियों के संबंध में जानकारी दी गई। तत्संबंधी विषय से संबंधित प्रश्न पूंछे गए। प्राप्त जबाव के आधार पर अंकों का निर्धारण किया गया। साथ ही श्रोता बालिकाओं से भी प्रश्नों का जबाव लिया गया। विजेता टीम को पुरूस्कृत किया गया तथा अन्य बालिकाओं को प्रोत्साहन पुरूस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, प्राध्यापक डा0 सुषमा श्रीवास्तव, श्रमती माया पवार, प्रो0ओ0पी0नामदेव, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती रतन सिंह, श्रीमती माधुरी सिंह उपस्थित थीं। कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापक डा0एस.बी.सिंह द्वारा किया गया।
सी.एम.हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण संबंधी प्रशिक्षण सम्पन्न
सीधी 03 अगस्त 2014 सी.एम.हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण एवं एम.आई.एस. रिपोर्ट तथा सुशासन की स्थापना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकतओं में से एक है। नागरिकों को सुलभ जानकारी उपलब्ध कराने, पारदर्शितापूर्ण जबावदेही, त्वरित सेवा का प्रदाय को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सी.एम.हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। सी.एम.हेल्पलाइन में आम जनता टोल फ्री नम्वर 181 में शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अधिकारियों के द्वारा टोल फ्री नंबर 18002330183 में निराकरण दर्ज कराकर अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके सी.एम.हेल्पलाइन के पोर्टल में निराकरण दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। सी.एम.हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण संबंधी विस्तृत प्रशिक्षण प्रजेन्टेशन के माध्यम से दिया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अनिल खरे, जिला प्रबंधक लोक सेवा श्री जीतेन्द्र द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.डी.एम.गोपद बनास, सहायक वन मण्डाधिकारी, सहायक यंत्री लोक स्वास्य यांत्रिकी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिहावल, परियोजना अधिकारी मनरेगा,प्रबंधक ई-गवर्नेंस, सहायक प्रबंधक, समस्त तहसीलदार एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें