प्रधान शिक्षिका के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने पर अधिकारियों के विरूद्ध पटना उच्च न्यायालय में जाने की धमकी
नरकटियागंज(पच) नरकटियागंज प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी की उदासीनता व लापरवाही के कारण राजकीय प्राथमिक विद्यालय गदियानी टोला में अनियमितता चरम पर रहता है। उस क्षेत्र के अधिवक्ता लिपिक जहीर अहमद की शिकायत पर उच्चाधिकारी के निर्देश को ठेंगा दिखाने वाले बीईओ जगता नन्द राम ने आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं किया। शिकायत पर एक जाँच के दौरान उस विद्यालय में 8 मई 2014 को विद्यालय में नामांकित 536 बच्चों के विरूद्ध मात्र 145 बच्चे मौजूद पाए गये और छात्रोपस्थिति पंजी का अवलोकन करने पर 423 बच्चों को विद्यालय प्रशासन ने उपस्थित बताया था। विद्यालय की शिक्षिकाएँ अनुपस्थित थी परन्तु उनकी उपस्थिति पंजी में मौजूद पाई गयीं। विद्यालय की प्रधान शिक्षिका की जगह उनके पति कार्य सम्पादन करते है। जिससे ग्रामीणों में आक्रोश रहता है अलबत्ता प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के मेल में रहने से काई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हैं। जहीर अहमद द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगे गये सूचना के बावजूद कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ अपील करने पर प्रधान शिक्षिका वहाँ डी ई ओ के आदेश का पालन भी नहीं कर सकी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 2897 दिनांक 9 सितम्बर 2013 और 3147 दिनांक 30 सितम्बर 2013 के अनुसार प्रधान शिक्षिका को हिदायत दी गयी कि जहीर अहमद द्वारा मांगी गयी सूचना के संबंध में आवश्यक कागजात मुहैया कराये जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर जहीर अहमद ने अधिकारियों से गदियानी टोला की प्रधान शिक्षिका के विरूद्ध सक्षम प्राधिकार से जाँच नहीं कराने व उनके विरूद्ध कार्रवाई नहीं किये जाने की सूरत में सभी सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की धमकी दी गयी है। इससे सम्बन्धित सभी पत्र उच्चाधिकारियों और प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है।
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