केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 हजार 300 संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को साल 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए अनिवार्य वार्षिक रिटर्न एक महीने के भीतर दाखिल करने के लिए कहा है। मंत्रालय इन सभी को कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी कर चुका है। विदेशी चंदा नियमन अधिनियम 2010 के तहत पंजीकृत संगठनों को रिटर्न दाखिल करने का साक्ष्य एक महीने के भीतर देने के लिए कहा गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि ऐसा नहीं करने पर उन संगठनों से उनका पंजीयन रद्द क्यों नहीं किया जाए के बारे में नोटिस जारी किया जाएगा। यदि संगठन इसका जबाव देने में विफल रहे तो इस अधिनियम के उनका पंजीयन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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