राजनीतिक दलों को अपना फंड बैंक में जमा करना होगा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 2 अक्टूबर 2014

राजनीतिक दलों को अपना फंड बैंक में जमा करना होगा

चुनाव आयोग के नए दिशानिर्देश बुधवार से लागू हो गए हैं। इसके मुताबिक, राजनीतिक दलों के लिए अपना फंड बैंक में जमा करना और उम्मीदवारों की फाइनैंशल मदद की सीमा पार नहीं करने को एक तरह से जरूरी बना दिया गया है। गाइडलाइंस के तहत राजनीतिक पार्टी के कोषाध्यक्ष को अब सभी राज्यों और निचले स्तर पर खातों के रखरखाव की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की जरूरत होगी। 

साथ ही, पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में समेकित खातों का रखरखाव भी सुनिश्चित करना होगा। कोषाध्यक्ष द्वारा रखरखाव किए जाने वाले खाते राजनीतिक पार्टियों के लेखा और लेखा परीक्षा के बारे में इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुरूप होंगे। सालाना खातों की ऑडिट और सर्टिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) करेंगे। इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत यह जरूरी है। 

गाइडलाइंस के तहत किसी पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि गांव या कस्बाई इलाके को छोडकर जहां बैंक की सेवा न हो, किसी शख्स या कंपनी को 20,000 रुपये से ज्यादा की रकम का पेमेंट कैश नहीं किया जाएगा। साथ ही, यह उन हालात में भी लागू नहीं होगा जहां किसी पार्टी के कर्मचारी या पदाधिकारी को वेतन, पेंशन या खर्चों की वापसी या नकद भुगतान किसी न किसी विधि के तहत किए जाने की जरूरत हो। 

चुनाव आयोग के आदेश बुधवार से लागू हो गए। ये आदेश 29 अगस्त को संविधान के आर्टिकल 324 (चुनाव की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण) के तहत जारी किए गए थे और यह पार्टी कोष और चुनाव खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही पर व्यापक दिशानिर्देशों का हिस्सा है।

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