छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (27 नवम्बर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।


शुक्रवार, 28 नवंबर 2014

छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (27 नवम्बर)

सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त 

chhatarpur map
छतरपुर/27 नवम्बर/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने तहसीलदार लाल षाह जगेत 9425435474 को बारीगढ़ एवं चंदला नगर पंचायत के क्रमषः 28 नवम्बर एवं 2 दिसम्बर को सम्पन्न होने वाले मतदान के लिये सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। श्री जगेत 15 मतदान केंद्रों में षांतिपूर्ण तरीके से एवं समय-सीमा में चुनाव सम्पन्न कराने हेतु जिम्मेदार होंगे। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. अख्तर ने बारीगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र के सेक्टर क्रमांक 3 हेतु पूर्व में नियुक्त सेक्टर अधिकारी ए के सक्सेना द्वारा अर्जित अवकाष पर रहने के कारण अब बीआरसी बारीगढ़ जे पी रैकवार 9993934366 को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया है।    

एलपीजी उपभोक्ताओं की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देष 

छतरपुर/27 नवम्बर/कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने समग्र पोर्टल पर दर्ज घरेलू एलपीजी कनेक्षनधारी परिवारों की जानकारी समग्र पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देष जिले के समस्त गैस एजेंसी संचालकों को दिये हैं। उन्होंने कहा है कि गैस एजेंसी संचालक निर्धारित प्रपत्र में ऐसे परिवारों की जानकारी एक माह में कलेक्टर कार्यालय की खाद्य षाखा को उपलब्ध कराना सुनिष्चित् करें। जानकारी उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देष्य भविष्य में उपभोक्ताओं को बैंक के माध्यम से नगद सब्सिडी प्रदान करना है। उन्होंने एजेंसी संचालकों को उपभोक्ताओं को इस संबंध में प्रचार-प्रसार कर जागरूक करने के लिये भी निर्देषित किया है, क्योंकि उपभोक्ताओं द्वारा जानकारी न देने अथवा गलत जानकारी देने से गैस कनेक्षन निरस्त हो सकता है।   

मोटर साइकिल नीलाम करने के निर्देष

छतरपुर/27 नवम्बर/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. मसूद अख्तर ने अवैध तरीके से मदिरा का परिवहन करने पर जप्त की गयी टीवीएस मैक्स मोटर साईकिल क्रमांक एमपी 16 एमई 5295 को नीलाम करने एवं नीलामी से प्राप्त राषि को षासकीय कोष में जमा कराने के निर्देष सहायक आबकारी आयुक्त पी एल राकेष को दिये हैं। उल्लेखनीय है कि लवकुषनगर तहसील के ग्राम सूरजपुर पोस्ट बछौन निवासी लल्लू यादव तनय बड़े यादव को मदिरा का अवैध रूप से परिवहन करते हुये पंचमपुर नहर की पुलिया के पास 14 अक्टूबर 2012 को पकड़ा गया था। इसके पष्चात् लल्लू के विरूद्ध अपराध क्रमांक 109/12 कायम कर म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47-2 के तहत बाइक जप्त कर राजसात किये जाने का प्रतिवेदन थाना प्रभारी चंदला द्वारा भेजा गया था। प्रतिवेदन के आधार पर लल्लू को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, किंतु जवाब समाधानकारक न होने पर जवाब को अस्वीकृत कर बाइक नीलामी के निर्देष दिये गये हैं।     

अध्यापन कार्य हेतु आवेदन आमंत्रित

छतरपुर/27 नवम्बर/जिले में संचालित षासकीय अनुसूचित जाति बालक एवं कन्या उत्कृष्ट छात्रावासों में प्रवेषित छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर प्रषिक्षण प्रदान करने हेतु योग्य एवं अनुभवी प्रषिक्षकों से आवेदन मंगाये गये हैं। कम्प्यूटर विषय के अध्यापन कार्य कराने हेतु इच्छुक प्रषिक्षक अपना आवेदन 15 दिवस में संबंधित छात्रावास के अधीक्षक को प्रस्तुत कर सकते हैं।   

पम्प सेट्स चयन मेला 1 एवं 4 को

छतरपुर/27 नवम्बर/जिला प्रबंधक, एम पी स्टेट एग्रो ने बताया है कि छतरपुर एवं बक्स्वाहा जनपद पंचायत प्रांगण में क्रमषः 1 एवं 4 दिसम्बर को पम्प सेट्स के चयन हेतु मेला आयोजित किया गया है। मेले के माध्यम से किसान अपनी पसंद का पम्प सेट्स चयन कर सकते हैं।  

कामगारों को मतदान हेतु अवकाष मिलेगा

छतरपुर/27 नवम्बर/नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत 28 नवम्बर एवं 2 दिसम्बर को मतदान करने हेतु कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को संबंधित नियोजक व संचालक द्वारा अवकाष प्रदान किया जायेगा। श्रम पदाधिकारी के. के. गुप्ता ने अवगत कराया कि उक्त अवकाष साप्ताहिक अवकाष के स्थान पर कर्मकारों को अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु प्रदान किया जायेगा। पाली में काम करने वाले कर्मकारों को दो-दो घंटे अवकाष की सुविधा प्रदान कर मतदान करने हेतु सुविधा प्रदान की जायेगी। इसी तरह दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों के लिए म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के तहत मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाष घोषित कर कामगारों को मतदान की सुविधा प्रदान की जा सकेगी। मतदान करने हेतु कामगारों को दिया गया अवकाष सवैतनिक होगा।

कोई टिप्पणी नहीं: