टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (27 नवम्बर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 27 नवंबर 2014

टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (27 नवम्बर)

चार नगरीय निकायों में मतदान आज,  केवल मतदाता ही मतदान केन्द्र में प्रवेष कर सकेगा
  • मतदाता सहायता केंद्रों पर मिलेगी फोटो युक्त मतदाता पर्ची, कलेक्टर ने दिये निर्देश 

tikamgarh map
टीकमगढ़, 27 नवंबर 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 हेतु मतदान 28 नवंबर एवं 2 दिसंबर 2014 को होगा। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को जिले की पलेरा, लिधौराखास, निवाड़ी तथा बड़ागांव नगरीय निकायों में मतदान किया जायेगा। इसी प्रकार 2 दिसंबर को टीकमगढ़, कारी, पृथ्वीपुर, जैरोन, तरीचरकलां, बल्देवगढ़, खरगापुर तथा जतारा नगरीय निकायों में मतदान किया जायेगा। उन्होंने निर्देेशित किया कि संबंधित क्षेत्रों में मतदान के 48 घंटे पूर्व उस क्षेत्र के निवासी एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न व्यक्ति के अलावा अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी होटल में, लाॅज में या अन्य स्थानों पर भी अन्य क्षेत्रों के निवासी बिना किसी उपयुक्त कारण के नहीं रूकेंगे। उन्होंने बताया कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी।

मतदान केंद्रों पर मोबाइल एवं फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं होगी
श्री शर्मा ने निर्देशित किया कि मतदान केंद्रों पर किसी भी स्थिति में मोबाइल या फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा यदि मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में मोबाइल/कैमरा पाया जाता है तो उसे जप्त कर लिया जायेगा। श्री शर्मा ने बताया कि मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुलाई नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी दलों और अभ्यर्थियों के ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि के अधीन ’’ भ्रष्ट आचरण ’’ और अपराध हैं- जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को अभिशस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर मत संयाचना (चुनाव प्रचार ) करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे  की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केद्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना।

मतदाता सहायता केंद्रों पर मिलेगी फोटो युक्त मतदाता पर्ची
श्री शर्मा ने बताया कि जिले में मतदाता पहचान पत्र के बिना भी मतदाता वोट डाल सकेंगे, लेकिन उनके पास जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची होना जरूरी होगा। जिन मतदाताओं को यह पर्चियां अब तक नहीं मिली है उन्हें पोलिंग बूथ पर ही स्थापित मतदाता सहायता केंद्रों पर यह पर्चियां उपलब्ध कराई जाएंगी, मगर उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। श्री शर्मा ने बताया है कि निर्वाचन आय¨ग ने मतदान दिवस के दिन मतदाता को मतदान की सुविधा देने के लिए वैकल्पिक फ¨ट¨ पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा दी है। 

यह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज ह¨ंगे मान्य
वैकल्पिक फ¨ट¨ पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताअ¨ं के लिए ह¨गी, जिनका नाम मतदाता सूची में उपलब्ध है तथा उनके पास मतदाता परिचय पत्र/ईपिक नहीं है। मतदाताअ¨ं क¨ अपनी पहचान बताने के लिए पासप¨र्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों का कार्मिक परिचय पत्र, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फ¨ट¨ सहित पासबुक, पैनकार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जाॅबकार्ड, श्रम मंत्रालय की य¨जना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड अ©र फ¨ट¨ सहित पेंशन दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे।  

मतदान हेतु शासकीय अवकाष रहेगा

टीकमगढ़, 27 नवंबर 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के मद्देनजर 28 नवंबर एवं 2 दिसंबर 2014 को संबंधित नगरीय क्षेत्रों के मतदाताओं के लिये राज्य शासन ने एक दिवस का अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश (निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंटस एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के लिय घोषित किया है । 

सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा
नगरीय निकाय निर्वाचन-2014 में मतदान के दिन 28 नवंबर एवं 2 दिसंबर 2014 को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा बताया गया है कि उक्ताशय के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख में निहित प्रावधानों के मुताबिक लागू रहेंगे । यहां यह भी उल्लेख है कि यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति में नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है । 

ई.वी.एम. मशीनों के कमीशनिंग कार्य

टीकमगढ़, 27 नवंबर 2014। सहायक रिटर्निंग आफिसर नगर पालिका टीकमगढ़ ने बताया है कि नगर पालिका टीकमगढ़ के अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचन हेतु ई.वी.एम. मशीनों की कमीशनिंग का कार्य 28 नवंबर 2014 को प्रातः 10 बजे से कृषि उपज मंडी परिसर टीकमगढ़ में अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा। इस कार्य हेतु अध्यक्ष/पार्षद अभ्यर्थी स्वयं या उनके प्रतिनिधि पहचान पत्र सहित कृषि उपज मंडी परिसर टीकमगढ़ स्थित ई.वी.एम. स्ट्राॅग रूम में उपस्थित होकर इस कार्यवाई को देख सकते हैं।

 मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित

टीकमगढ़, 27 नवंबर 2014। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री केदार शर्मा ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के दौरान मतदान के 48 घंटे पूर्व संबंधित नगरीय निकायों में मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया है। श्री शर्मा ने निर्देशित किया कि इस अवधि में किसी भी प्रकार की मदिरा एवं मादक द्रव्य का क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। मदिरा का अवैध रूप से विनिर्माण, अधिपत्य एवं अवैध विक्रय पर समुचित ध्यान रखा जायें। संबंधित आबकारी वृत्त प्रभारी/थाना प्रभारी/चैकी प्रभारी इसके लिये उत्तरदायी होंगे। आदेशानुसार नगर परिषद प्रथम चरण के मतदान दिनांक 28 नवंबर 2014 सायंकाल 5 बजे से 48 घंटे पूर्व अर्थात् दिनांक 26 नवंबर 2014 सायकाल 5 बजे से तथा द्वितीय चरण के मतदान दिनांक 2 दिसंबर 2014 सायंकाल 5 बजे से 48 घंटे पूर्व अर्थात् दिनांक 30 नवंबर 2014 सायकालं 5 बजे से जिला टीकमगढ़ की संबंधित नगरपालिका एवं नगर परिषद के नगरीय क्षेत्रों में (जिसमें चुनाव हो रहा है) और उसकी सीमा से लगे हुये सभी वार्डों में तथा सटी हुई ग्राम पंचायतों में अवस्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानें बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया है। ज्ञातव्य है कि नगर परिषद् पलेरा, लिधौराखास, बड़ागांव तथा निवाड़ी में 28 नवंबर 2014 को मतदान होना है। साथ ही नगर पालिका टीकमगढ़, नगर परिषद कारी, तरीचरकलां, बल्देवगढ़, खरगापुर, जैरोन, पृथ्वीपुर तथा नगर परिषद् जतारा में 2 दिसंबर 2014 को मतदान होना है।

मतदान अवश्य करें दृ कलेक्टर 

टीकमगढ़, 27 नवंबर 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा ने जिले के संबंधित नगरीय निकायों के मतदाताओं से अपील की है कि वे 28 नवंबर एवं 2 दिसंबर 2014 को होने वाले मतदान में अपने मत का उपयोग अवश्य करें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरीय निकाय निर्वाचन-2014 के तहत 28 नवंबर एवं 2 दिसंबर को होने वाले मतदान के सिलसिले में जिले के मतदाताओं से अपील की है कि वे स्वस्थ एवं मजबूत लोकतंत्र के लिए अपने मताधिकार का अवश्य उपयोग करें। उन्होंने कहा है कि मतदान हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार तो है ही बल्कि नगर के प्रति जिम्मेदारी भी है। कलेक्टर ने मतदाताओं से अपील की है कि वे राष्ट्रहित में बिना किसी भय, लालच और जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर वोट देने की जिम्मेदारी का निर्वाह जरूर करें। 

निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे निर्वाचन,  मतदान एवं मतगणना एजेंट 

टीकमगढ़, 27 नवंबर 2014। निर्वाचन आय¨ग ने केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंत्रिय¨ं, वर्तमान सांसद¨ं, विधायक¨ं, नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, जिला पंचायत के अध्यक्ष¨ं के किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन, मतदान एवं मतगणना एजेन्ट बनाये जाने पर र¨क लगाई है। आय¨ग ने इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारिय¨ं क¨ निर्देश दिये हैं। निर्वाचन आय¨ग ने कहा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाये जाने के लिए इस व्यवस्था क¨ लागू किया जाना आवश्यक है। आय¨ग ने स्पष्ट किया है कि जन-प्रतिनिधिय¨ं क¨ चाहे सुरक्षा प्रदान की गई ह¨ अथवा नहीं उन्हें निर्वाचन, मतदान एवं मतगणना एजेन्ट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

मतदाताओं की सुविधा हेतु कंट्रोल रूम निरंतर कार्यरत 

टीकमगढ़, 27 नवंबर 2014। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह ने बताया है कि जिला टीकमगढ़ में नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 निर्बाध व शांतिपूर्ण संपन्न कराये जाने हेतु कक्ष क्रमांक 14 संयुक्त कलेक्टर परिसर में निर्वाचन कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जो निरंतर कार्यरत है। जिसके नोडल अधिकारी दिनेश कुमार ठाकुर रोजगार अधिकारी एवं सहायक जनमेजय मिश्रा, आर.आई. को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम का ई-मेल अे2013जाह/हउंपसण्बवउ फोन नंबर 07683-242242 है जो 24ग7 घंटे संचालित रहेगा। कंट्रोल रूम में निर्वाचन संबंधित जानकारी प्राप्त/शिकायत दर्ज कराई जा सकती है जिनके त्वरित निराकरण हेतु उप जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

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