इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने नोएडा.ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरणों के प्रमुख अभियंता यादव सिंह के भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच केन्द्रीय एजेंसी से कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज केन्द्र.राज्य सरकार और केन्द्रीय जांच ब्यूरो.सीबीआई.को नोटिस जारी किये।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यर्कता डॉ नूतन ठाकुर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी करके उन्हें कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने नोयडा विकास प्राधिकरण को भी नोटिस जारी करके तथ्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
जनहित याचिका में यादव सिंह प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गयी है।इस मामले की सुनवाई अब 20 जनवरी को होगी। सुश्री ठाकुर की ओर से पेश याचिका पर अधिवक्ता अशोक पांडे के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने यादव सिंह को इस मामले में अभियुक्त बनाने का भी निर्देश दिया।

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