करोडो रूपये के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में आज पश्चिम बंगाल के परिवहन एवं खेल मंत्री मदन मित्रा को अलीपुर अदालत ने 14 दिन की हिरासत में जेल भेज दिया। इसी अदालत ने 13 और 16 दिसम्बर को मित्रा को सीबीआई हिरासत में भेजा था।दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अलीपुर अदालत ने सीबीआई के वकीलों की मित्रा को जेल हिरासत में रखे जाने की अपील को स्वीकार कर लिया। सीबीआई वकीलों ने अदालत को बताया कि आरोपी के वकील नहीं चाहते कि उन्हें सीबीआई हिरासत में रखा जाये लेकिन राजनेताों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उनके जेल से बाहर आने के बाद इस मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।
अदालत ने नरेश बालोतिया को 14 दिन की जेल हिरासत में भेज दिया।बालोतिया सुदीप्त सेन के पूर्व कानूनी सलाहकार है।इन दोनों आरोपियों को अब दो जनवरी को अदालत में पेश किया जायेगा। सीबीआई के वकीलों ने अदालत से यह भी आग्रह किया कि इस मामले में गिरफतार पांच आरोपियों से पूछताछ की अनुमति दी जाये।इन आरोपियों में पूर्व पुलिस प्रमुख रजत मजूमदार.व्यवसायी सुधीर अग्रवाल.असम के गायक सदानंद गोगोई.पूर्वी बंगाल के अधिकारी देबब्रत सरकार उर्फ नीतू और राज्यसभा सदस्य ुएस.बोस शामिल है। अदालत ने सुनवाई की तिथि 31 दिसम्बर तय की है।

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