गरीबों के मन जीत कर करें बैंकिंग व्यवसाय-कलेक्टर
- योजनाओं की शत प्रतिशत लक्ष्यपूर्ति 31 जनवरी तक करें-कलेक्टर
पन्ना 23 दिसम्बर 14/जिला पंचायत सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति की बैठक में कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने हितग्राहीमूलक योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड बनाने तथा हर परिवार का बैंक खाता खोलने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि बी.के. पाठक, नावार्ड के प्रतिनिधि वाय.के. सिरोडे, स्टेट बैंक क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज पगारे, मध्यांचल ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय प्रबंधक एस.पी. निरजंन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला, सभी बैंकर्स तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि शासन की सभी योजनाएं अब बैंकों के सहयोग से लागू की जा रही हैं। हम सबका लक्ष्य गरीबों को आर्थिक विकास का अवसर देकर उन्हें विकास की धारा से जोडना है। बैंक शाखा प्रबंधक गरीबों का मन जीत कर अपना व्यवसाय करें। गरीब बैंक को भी अपना माने और बैंक भी गरीब को अपनाएं। शासन की मजदूरी भुगतान से लेकर छात्रवृत्ति, पेंशन तथा अन्य सभी सहायता अब बैंक खाते के माध्यम से भुगतान होती हैं। हर परिवार का कम से कम दो बैंक खाते अभियान चलाकर खुलवाएं। हितग्राहीमूलक योजनाओं की वर्तमान वित्तीय वर्ष की शत प्रतिशत पूर्ति आवश्यक है। शाखा प्रबंधक 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से शत प्रतिशत प्रकरण स्वीकृत एवं वितरित करें। फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में पुनः डीएलसीसी की बैठक में इनकी समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर ने ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रकरण लक्ष्य के अनुसार बैंकों में प्रस्तुत न करने पर नराजगी प्रकट की। उन्होंने परियोजना अधिकारी जिला पंचायत को एक सप्ताह में आजीविका मिशन के लिए निर्धारित 404 समूहों के प्रकरण बैंकों में दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके बैंकों में दर्ज प्रकरण एक सप्ताह में स्वीकृत कर इनका वितरण कराएं। उन्होंने जिले के प्रत्येक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने के निर्देश देते हुए कहा कि छूटे हुए सभी किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाएं। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ साथ मछली पालन, पशुपालन, शहरी विकास अभिकरण, ग्रामोद्योग सहित हितग्राहीमूलक सभी योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति की समीक्षा की।
बिजली बिल अदा न करने पर कटे कनेक्शन
पन्ना 23 दिसंबर 14/पवई नगर में बिजली का बिल अदा न करने पर 143 बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए हैं। इन पर 7 लाख 19 हजार रूपये का बिजली बिल बकाया है। इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता आर.क.े सहाय ने बताया कि पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के विशेष दस्ते द्वारा 22 दिसंबर को पवई नगर में छापामार कार्यवाही की गई। इसमें 143 बकायादारों के कनेक्शन काटे गए। उन्होंने कहा है कि कनेक्शन अस्थाई तौर पर काटे गए हैं यदि बकाया राशि का दो माह में भुगतान नही किया जाता है तो स्थाई रूप से कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बकाया बिलों की वसूली राजस्व वसूली की तरह की जाएगी। उन्होंने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से नियमित रूप से बिजली बिलों का भुगतान करने का अनुरोध किया है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज
पन्ना 23 दिसंबर 14/जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर महेन्द्र भवन के सामने जय स्तम्भ पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी लगाने के साथ उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा। 24 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
बाल सुरक्षा माह समारोहपूर्वक आरंभ
पन्ना 23 दिसंबर 14/पन्ना जिले में 23 दिसम्बर से 23 जनवरी तक बाल सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है । इस माह मे शिशु एवं बाल मृत्यू दर मे कमी लाने के लिये बच्चो को सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के उद्देश्य से विटामिन ’’ए’’ 09 माह से 05 वर्ष तक के बच्चो को पिलाया जायेगा। बाल सुरक्षा माह का समारोहपूर्वक शुभारंभ देवेन्द्रनगर तहसील के ग्राम कल्याणपुर में किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ0 एल.के. तिवारी ने बच्चों का टीकाकरण करके इसका शुभारंभ किया। समारोह में भोपाल से आए चिकित्सा दल के सदस्य डाॅ. दिलीप हडाउ तथा दिनेश दुबे डाॅ. प्रदीप गुप्ता डी.एम.सी.एच.ओ., डाॅ. एम.सी.पहारिया डी.एच.ओ., डाॅ सुधाकर पाण्डेय डी.एच.ओ., डाॅ. डी.के.गुप्ता एवं डाॅ. अभिषेक जैन बीएमओ उपस्थित रहे । अभियान के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास द्वारा संयुक्त रूप से बाल सुरक्षा माह के दौरान 01 वर्ष से 05 वर्ष तक के बच्चो को विटामिन ’’ए’’ का घोल पिलाया जायेगा और एलबेन्डाजोल का घोल भी दिया जावेगा। बाल सुरक्षा माह के दौरान आॅगनबाडी केन्द्रो मे बच्चों का बजन कर उन्हें समुचित परामर्श के साथ पोषण आहार दिया जाना है साथ ही छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण अभियान के दौरान किया जावेगा। बाल सुरक्षा माह के दौरान टीकाकरण के लिये निर्धारित मंगलवार एवं शुक्रवार के अलावा बुधवार और शनिवार को भी उन गाॅवों में जाऐगे जहाॅ टीकाकरण हो चुका है और इसके बाद भी अगर बच्चे छूटे हैंे तो उन्हें चिन्हित कर टीका लगाएंगे। इसके अलावा विटामिन ’’ए’’ का घोल तथा एल्बेन्डाजोल सीरप एवं टेबलेट देने के बाद इसकी प्रविष्टियाॅं निर्धारित प्रपत्रों मे करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी आॅगनबाडी कार्यकर्ताओं को बाल सुरक्षा माह के शुरू होने के दौराऩ जन्म से पाॅच वर्ष के बच्चों तथा 11 से 17 वर्षीय किशोरियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे उन्हें जरूरत के मुताबिक लाभान्वित किया जा सके। आॅगनबाडी कार्यकर्ता का दायित्व होगा कि वे बच्चों या किशोरियों को आॅगनबाडी केन्द्र तक लेकर आएं ताकि सभी को विटामिन ’’ए’’ का सीरप पिलाया जा सके। बाल सुरक्षा माह मे जिन बच्चों या किशोरियों का स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधि दी जायेगी उनके बांए हाथ की तर्जनी उंगली के नाखून को मार्कर पेन से चिन्हित करने के निर्देश दिये गये हैं।
संयुक्त कार्यालय भवन के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी
पन्ना 23 दिसंबर 14/कलेक्टर आर.के. मिश्रा द्वारा बताया गया कि संयुक्त कार्यालय भवन निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। जारी की गई पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में 6 करोड 46 लाख 41 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि मांग संख्या 082 पुंजी अनुभाग मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य कार्यालय भवन निर्माण अन्तर्गत व्यय की जाएगी।
युवतियों का अगरबत्ती प्रशिक्षण 26 दिसंबर से
पन्ना 23 दिसंबर 14/ग्रामीण विकास विभाग तथा भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र के युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक युवतियों को अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण होटल हेमराज पैलेस में दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय है। प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों को आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के शिक्षित बेरोजगार युवतियां प्रशिक्षण का लाभ ले सकती हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास निर्धारित की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से अधिकतम 2 उम्मीदवार ही प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं। आवेदक को प्रशिक्षण के लिए 25 दिसंबर को रात्रि 8 बजे तक प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थित होना होगा। जिससे 26 दिसंबर से विधिवत प्रशिक्षण प्रारंभ हो सके। आवेदककर्ता की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
जनसुनवाई में 25 आवेदन पत्रों में हुई सुनवाई
पन्ना 23 दिसंबर 14/आमजनता से प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए हर सप्ताह जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर आर.के. मिश्रा तथा एडीएम अनिल खरे द्वारा आमजनता से प्राप्त 25 आवेदन पत्रों में जनसुनवाई की गई। कलेक्टर ने क्षय रोग से पीडित आवेदिका राजकुमारी रैकवार निवासी सुनवारी तहसील पवई को तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराने तथा उपचार की पूरी सुविधा देने के निर्देश दिए। आवेदिका को एम्बुलेन्स से ले जाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलेक्टर ने जनसुनवाई में आमजनता से प्राप्त पेंशन, गरीबी उपचार सहायता, विधवा तथा विकलांग पेंशन, सहित विभिन्न आवेदन पत्रों पर सुनवाई की गई। उन्होंने ने अधिकारियों को जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्रों को 10 दिवस में निराकृत कर उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सभी कार्यालय प्रमुख कार्यालय में पृथक से पंजी बनाकर जनसुनवाई के आवेदन पत्र दर्ज कराएं। इनके निराकरण का प्रतिवेदन कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करें।
दो खदान संचालकों पर 50 हजार जुर्माना
पन्ना 23 दिसम्बर 14/जिले के दो फर्शी पत्थर ठेकेदारों द्वारा अनियमितता बरतने पर कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार तहसील पवई के ग्राम जेतुपुरा में खसरा नं. 41 में ओमप्रकाश गर्ग निवासी सथनिया द्वारा फर्शी पत्थर की लीज ली गई है। उनके द्वारा फर्शी पत्थर के परिवहन में अनियमितता बरती गई। इसी तरह पवई तहसील के ग्राम जेतुपुरा में खसरा नं. 35 तथा 37 में लालबहादुर सिंह निवासी रूंध द्वारा फर्शी पत्थर की लीज ली गई है। उनके द्वारा भी खनिज निकासी में अनियमितता बरती गई। इस संबंध में दोनों ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस दिया गया। नोटिस का संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर कलेक्टर ने लालबहादुर सिंह पर 25 हजार रूपये तथा ओमप्रकाश गर्ग पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
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